छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम (Chhattisgarh Leave Rule)

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम (Chhattisgarh Leave Rule)

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम क्या है आईये जानें –

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम – मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के सामान्य नियम क्या कहता है ?

सामान्य अवकाश की मांग सदैव अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। अवकाश सवीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी जब कभी लोक सेवा हितार्थ ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी भी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकार अथवा खंडित कर सकता है, यद्यपि उसे प्रार्थना की गई छुट्टी की प्रकृति बदलने का कोई अधिकार नहीं

शासकीय सेवक का अवकाश पर प्रस्थान कब करेगा ?

कोई भी शासकीय सेवक अवकाश (आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य) पर प्रस्थान तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह पहले स्वीकृत न करा लिया हो, परन्तु आपातकालीन स्थितियों में स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी कारण दर्शाते हुये व्यतीत किये गये अवकाश को भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृत कर सकता है ।

अवकाश नियम – अवकाश की एक समय में अधिकतम सीमा क्या है ?

किसी भी शासकीय कर्मचारी को लगातार पाँच वर्ष से अधिक समय का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। असाधारण परिस्थिति में राज्यपाल ही अन्यथा निर्णय ले सकते है।

अवकाश की स्वीकृति एवं वापसी

  1. अवकाश हेतु निर्धारित प्रपत्र में फार्म में आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये।
  2. अस्वस्थता के अतिरिक्त अन्य आधार पर 3 सप्ताह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये।
  3. प्रत्येक शासकीय कर्मचारी का अवकाश तेखा फार्म 2 में संधारित करना चाहिये।
  4. कोई भी अवकाश उस समय तक स्वीकृत नहीं किया जावेगा जबतक की सक्षम प्राधिकारी से पात्रता के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त न हो।

चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश की स्वीकृति –

1. निर्धारित फार्म-3 पर प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिये ।

  1. निर्धारित प्रारूप -4 पर ड्यूटी पर आने पर स्वस्थ्य होने का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिये।
  1. आवेदन अवकाश अवधि के शुरू होने के साथ ही प्रस्तुत करना चाहिये अपवादात्मक परिस्थिति में अवकाश अवधि शुरू होने पर 7 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
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अवकाश के प्रकार

  1. अर्जित अवकाश (विश्राम अवकाश विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर) अर्जन
  • दिनांक 01-01-1977 से प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिये 30 दिन का अर्जित अवकाश
  • प्रत्येक अर्द्ध वर्ष में 15 दिवस पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को जमा किया जावेगा।
  • अवकाश नियम 25 26 एवं 16-1
  • अधिकतम जमा की सीमा – पूरी सेवा काल में अधिकतम 300 दिवस
  • अधिकतम उपभोग की सीमा – एक समय में 120 दिन
  • अवकाश वेतन – अवकाश पर जाने के ठीक पूर्व जिस दर से वेतन प्राप्त कर रहा था उसी दर से अवकाश काल में वेतन प्राप्त करेगा।
  1. अर्द्ध वेतन अवकाश अर्जन
  • सेवा के एक पूर्ण वर्ष के लिये 20 दिन की दर से अर्द्ध वेतन अवकाश जमा होता है।
  • यह अग्रिम में जमा नहीं किया जाता है।
  • अधिकतम जमा की सीमा – कोई सीमा नहीं।
  • उपभोग – जितना जमा उतना लिया जा सकता है।
  • अवकाश वेतन – पूर्ण अवकाश का आधा ।
  1. लघुकृत अवकाश अर्जन
  • लघुकृत अवकाश ड्यूटि द्वारा अर्जित नहीं किया जाता ।
  • अर्द्ध वेतन अवकाश का आधा चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिया जा सकता है।
  • जितनी मेडिकल लीव ली है उसका दो गुना अर्द्धवेतन अवकाश कम किया जाता है।
  • अवकाश नियम 29 एवं 36
  • अवकाश वेतन – अर्द्ध वेतन अवकाश का दोगुना अर्थात् पुरा वेतन ।

4. इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के अवकाश –

  • चिकित्सा अवकाश (Medical Leave)
  • आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
  • प्रसूति अवकाश 180 दिवस – अवकाश नियम 38
  • पितृत्व अवकाश 15 दिवस – अवकाश नियम 38 क
  • दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave) 135 दिन- अवकाश नियम 38 ख
  • संतान पालन अवकाश 730 दिवस
  • अदेय अवकाश – अवकाश नियम 30 एवं 36
  • अवेतन अवकाश – नियम 28 एवं 36-2
  • असाधारण अवकाश – अवकाश नियम 31 एवं 36
  • विशेष निर्योग्यता अवकाश 24 माह – अवकाश नियम 39
  • अध्ययन अवकाश – साधारणत 12 माह एवं पूर्ण जीवनकाल में 24 माह
  • विश्राम अवकाश विभाग के कर्मचारीयों को अवकाश – विश्राम अवकाश की कुल अवधि 45 दिन होगी। विश्राम अवकाश का लाभ नहीं लेने की स्थिति में अर्जित अवकाश देय अधिकतक 30 दिन की सीमा को ध्यान में रखते हुये , जितने दिन का लाभ उठाने से वंचित कर दिया है
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कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु

  1. अवकाश अधिकार नहीं है। किसी भी प्रकार के अवकाश को अस्वीकृत किया जा सकता है। म.प्र. अवकाश नियम – 6
  2. आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर अवकाश पर प्रस्थान नहीं किया जायेगा। म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम – 7
  3. एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। म.प्र. अवकाश नियम – 9
  4. किसी भी स्थिति में 5 वर्ष से अधिक का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। म.प्र. अवकाश नियम 11
  5. आवेदित अवकाश के 3 सप्ताह पूर्व आवेदन देना चाहिए। सेवा निवृत्त के पूर्व 6 सप्ताह की सीमा तागू होगी। म.प्र.अवकाश नियम 13
  6. दण्डित या पदच्युत या निष्कासित अथवा सेनानिवृत्त करने के चिन्ह्याक्ति प्रकरणों में अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। म.प्र.अव.नियम 16
  7. अवकाश का आवेदन का प्रपत्र – 1
  8. अवकाश लेखा प्रपत्र – 2
  9. अस्वस्थता प्रमाण प्रपत्र-3

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अवकाश नियम (Leave Rule)

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