संतान पालन अवकाश (child care leave rules pdf in hindi)

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010, अध्याय – पांच, विशेष प्रकार के अवकाश – संतान पालन अवकाश (child care leave rules pdf in hindi) विषय – राज्य शासन – 38 ग

संतान पालन अवकाश (child care leave rules pdf in hindi) –

  • इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
  • अधिकार के रूप में अवकाश का दावा नहीं किया जा सकेगा।
  • उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, “संतान” से अभिप्रेत है,-
    • अठारह वर्ष की आयु से कम की संतान (विधिक रूप से दत्तक संतान को सम्मिलित करते हुए या
    • सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16-18/97-एन 1.1, दिनांक 1 जून, 2001 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम चालीस प्रतिशत निःशक्तता वाली संतान (आयु सीमा का कोई बंधन नहीं)।
  • उप-नियम (1) के अधीन किसी महिला शासकीय सेवक को संतान पालन अवकाश की स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दी जायेगी, अर्थात्‌ :-
    • यह एक कैलेण्डर वर्ष में तीन बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि स्वीकृत किये गये अवकाश की कालावधि, आगामी कैलेण्डर वर्ष में भी जारी रहती है तो बारी की गणना ऐसे वर्ष में की जायेगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किये गये अवकाश का अधिक भाग आता है। कैलेण्डर वर्ष से अभिप्रेत है वर्ष के 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधि।
    • यह सामान्य रूप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तथापि, विशेष परिस्थितियों में, यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि, उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है।
  • संतान पालन अवकाश की अवधि के दौरान, महिला शासकीय सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा।
  • संतान पालन अवकाश, अवकाश लेखा के विरूद्ध विकलित नही किया जायेगा तथा यह अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।
  • इस अवकाश का खाता, पृथक से संधारित किया जाएगा तथा इसकी प्रविष्टि संबंधित महिला शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में की जाएगी।
  • (वित्त निर्देश 52, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 द्वारा जोड़ा गया)

आवेदन का प्रारुप

संतान पालन अवकाश संबंधी आदेशफार्म

Related Posts
संतान पालन अवकाश आदेश सह फार्मOpen
संतान पालन अवकाश फार्मOpen

अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 522/99/वित्त/सी/चार/2011, दिनांक 30 मार्च,1999 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(अवकाश) नियम 1977 के अंतर्गत अवकाश स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया हैं । राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश नियम को अधिकमित करते हुये 1 अक्टूबर, 2010 से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा, (अवकाश) नियम 2010 लागू किया गया है, उक्त नियम के नियम 41 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वित्त निर्देश 39, दिनांक 30 अगस्त 2011 द्वारा अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है ।

वित्त निर्देश 52, दिनांक 04 अक्टूबर 2018 के बिंदु 3 के अनुसार स्वीकृति हेतु संतान पालन अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी तथा उसी प्रकार से स्वीकृत की जावेगी। उक्त अवकाश हेतु तीन सप्ताह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में 10 दिन से कम अवधि के अवकाश स्वीकृति हेतु तीन सप्ताह की सीमा शिथिल की जा सकेगी। बिंदु 10 के अनुसार संतान पालन अवकाश स्वीकृति का पूर्ण अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा तथा शेष प्रत्यायोजन अर्जित अवकाश के समान होगा।

Edudepart.com

Get real time updates directly on you device, subscribe now.