छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010, अध्याय – पांच, विशेष प्रकार के अवकाश -दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave) विषय – राज्य शासन – 38-ख
दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave) –
किसी महिला शासकीय सेवक को जिसके दो से कम जीवित संतान हैं एक वर्ष की उम्र तक का बच्चा वैधानिक रूप से गोद लेने पर 135 दिन ( दत्तक लिये गये बच्चे की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने की तिथि तक सीमित) तक की अवधि के लिए दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है । ऐसी कालावधि के दौरान वह अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन के लिए पात्र होंगी ।
दत्तक ग्रहण अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है ।
दत्तक ग्रहिता माता को, उसके आवेदन पर, ’दत्तक ग्रहण अवकाश’ की निरंतरता में, दत्तक ग्रहण अवकाश की अवधि पर ध्यान दिये बिना, वैधानिक रूप से दत्तक लेने की तिथि पर गोद लिए गये बच्चे की उम्र को कम करते हएु, एक वर्ष तक की अवधि के लिए उसे देय एवं स्वीकार्य अन्य प्रकार के अवकाश (अदेय अवकाश एवं बिना चिकित्सा प्रमाणपत्र के 60 (साठ) दिन तक के लघुकृत अवकाश सहित) स्वीकृत किया जा सकता है ।
दत्तक ग्रहण अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जाएगा ।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम क्या है इसे भी जानें
दत्तक ग्रहण अवकाश संबंधी आदेश व फार्म–
अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन
वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 522/99/वित्त/सी/चार/2011, दिनांक 30 मार्च,1999 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(अवकाश) नियम 1977 के अंतर्गत अवकाश स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया हैं । राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश नियम को अधिकमित करते हुये 1 अक्टूबर, 2010 से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा, (अवकाश) नियम 2010 लागू किया गया है, उक्त नियम के नियम 41 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वित्त निर्देश 39, दिनांक 30 अगस्त 2011 द्वारा अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है ।
अवकाश संबंधी अन्य आदेश निर्देश
- Leave Rule Index
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010
- छत्तीसगढ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2013
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2016
- छत्तीसगढ् सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010 में संशोधन 2018
- छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम 1977 में संशोधन
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना
- अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन
- शासकीय सेवकों को एक वर्ष तक की उम्र का बच्चा गोद लेने पर दत्तक ग्रहण अवकाश’ की स्वीकृति
- महिला कर्मचारियों के लिये संतान पालन अवकाश
- विश्रामावकाश विभागों में सेवारत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश
एस. एस. पटेल , जो कि वर्तमान में BRCC के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .