दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave)

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010, अध्याय – पांच, विशेष प्रकार के अवकाश -दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave) विषय – राज्य शासन – 38-ख

दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave) – 

किसी महिला शासकीय सेवक को जिसके दो से कम जीवित संतान हैं एक वर्ष की उम्र तक का बच्चा वैधानिक रूप से गोद लेने पर 135 दिन ( दत्तक लिये गये बच्चे की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने की तिथि तक सीमित) तक की अवधि के लिए दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है । ऐसी कालावधि के दौरान वह अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन के लिए पात्र होंगी ।

दत्तक ग्रहण अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया  जा सकता है । 

दत्तक ग्रहिता माता को, उसके आवेदन पर, ’दत्तक ग्रहण अवकाश’ की निरंतरता में, दत्तक ग्रहण अवकाश की अवधि पर ध्यान दिये बिना, वैधानिक रूप से दत्तक लेने की तिथि पर गोद लिए गये बच्चे की उम्र को कम करते हएु, एक वर्ष तक की अवधि के लिए उसे देय एवं स्वीकार्य अन्य प्रकार के अवकाश (अदेय अवकाश एवं बिना चिकित्सा प्रमाणपत्र के 60 (साठ) दिन तक के लघुकृत अवकाश सहित) स्वीकृत किया जा सकता है ।  

दत्तक ग्रहण अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जाएगा ।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम क्या है इसे भी जानें

दत्तक ग्रहण अवकाश संबंधी आदेशफार्म

दत्तक ग्रहण अवकाश आदेशOpen
दत्तक ग्रहण अवकाश फार्मOpen

अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 522/99/वित्त/सी/चार/2011, दिनांक 30 मार्च,1999 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(अवकाश) नियम 1977 के अंतर्गत अवकाश स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया हैं । राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश नियम को अधिकमित करते हुये 1 अक्टूबर, 2010 से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा, (अवकाश) नियम 2010 लागू किया गया है, उक्त नियम के नियम 41 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वित्त निर्देश 39, दिनांक 30 अगस्त 2011 द्वारा अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है ।

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