Medical Leave(चिकित्सा अवकाश) – चिकित्सा अवकाश, कर्मचारियों को अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य से जुड़ी असाधारण परिस्थितियों में छुट्टी लेने का अधिकार देता है |
पोस्ट विवरण
चिकित्सा अवकाश संबंधी आदेश व फार्म
चिकित्सा अवकाश आदेश | Open |
चिकित्सा अवकाश फार्म | Open |
मेडिकल अवकाश फार्म-1 (Medical Reimbursement) | Open |
मेडिकल सर्टिफिकेट फार्म-3 (For Recommendation) | Open |
मेडिकल सर्टिफिकेट फार्म-4 (For fitness) | Open |
चिकित्सा अवकाश [Medical Leave]
- चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रारूप 3 पर
- फिटनेस प्रमाण पत्र प्रारूप 4 में होगा।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र अधिकृत चिकित्सा अधिकारी होता है।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र में बीमारी की प्रकृति तथा संभावित अवधि का उल्लेख होना
- ऐसा प्रमाण पत्र जहाँ संभव हो पहले अथवा अवकाश अवधि के प्रारंभ होने के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।
- आपवादिक परिस्थितियों में चिकित्सा प्रमाण-पत्र 7 दिवस में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- यदि यह भी संभव न हो तब स्वीकृतकर्त्ता प्राधिकारी को यदि समाधान हो जावे, तब वह सात दिन के देरी को दोषामार्जन कर सकता है।
- चिकित्सा अधिकारी को ऐसे किसी मामले में चिकित्सा अवकाश की अनुशंसा नहीं करना चाहिए, जिसमें ऐसा दिखाई न देवें कि शासकीय सेवक कभी भी सेवा के लिए फिट नहीं हो सकता।
- स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी यदि चाहे तब उच्च चिकित्सा अधिकारी से बीमार शासकीय सेवक को निर्देश देकर द्वितीय अभिमत प्राप्त कर सकता है। (नियम 17)
- नियम 18 में सम्मिलित मामलों को छोड़कर किसी भी शासकीय सेवक को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश तथा अवकाश वृद्धि उस दिनांक के बाद स्वीकृत नहीं जावेगी जिस दिनांक से चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे आगे सेवा हेतु पूर्णत: तथा स्थाई रूप से अक्षम घोषित कर दिया है।(नियम 35 )
चिकित्सा अवकाश संबंधी निर्देश
- निर्धारित फार्म-3 पर प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिये ।
- निर्धारित प्रारूप -4 पर ड्यूटी पर आने पर स्वस्थ्य होने का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिये।
- आवेदन अवकाश अवधि के शुरू होने के साथ ही प्रस्तुत करना चाहिये अपवादात्मक परिस्थिति में अवकाश अवधि शुरू होने पर 7 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
अवकाश संबंधी अन्य आदेश निर्देश
- Leave Rule Index
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010
- छत्तीसगढ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2013
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2016
- छत्तीसगढ् सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010 में संशोधन 2018
- छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम 1977 में संशोधन
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना
- अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन
- शासकीय सेवकों को एक वर्ष तक की उम्र का बच्चा गोद लेने पर दत्तक ग्रहण अवकाश’ की स्वीकृति
- महिला कर्मचारियों के लिये संतान पालन अवकाश
- विश्रामावकाश विभागों में सेवारत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश
एस. एस. पटेल , जो कि वर्तमान में BRCC के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .