चिकित्सा अवकाश [Medical Leave]

चिकित्सा अवकाश [Medical Leave]

  • चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रारूप 3 पर
  • फिटनेस प्रमाण पत्र प्रारूप 4 में होगा।
  • चिकित्सा प्रमाण पत्र अधिकृत चिकित्सा अधिकारी होता है।
  • चिकित्सा प्रमाण पत्र में बीमारी की प्रकृति तथा संभावित अवधि का उल्लेख होना
  • ऐसा प्रमाण पत्र जहाँ संभव हो पहले अथवा अवकाश अवधि के प्रारंभ होने के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।
  • आपवादिक परिस्थितियों में चिकित्सा प्रमाण-पत्र 7 दिवस में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • यदि यह भी संभव न हो तब स्वीकृतकर्त्ता प्राधिकारी को यदि समाधान हो जावे, तब वह सात दिन के देरी को दोषामार्जन कर सकता है।
  • चिकित्सा अधिकारी को ऐसे किसी मामले में चिकित्सा अवकाश की अनुशंसा नहीं करना चाहिए, जिसमें ऐसा दिखाई न देवें कि शासकीय सेवक कभी भी सेवा के लिए फिट नहीं हो सकता।
  • स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी यदि चाहे तब उच्च चिकित्सा अधिकारी से बीमार शासकीय सेवक को निर्देश देकर द्वितीय अभिमत प्राप्त कर सकता है। (नियम 17)
  • नियम 18 में सम्मिलित मामलों को छोड़कर किसी भी शासकीय सेवक को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश तथा अवकाश वृद्धि उस दिनांक के बाद स्वीकृत नहीं जावेगी जिस दिनांक से चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे आगे सेवा हेतु पूर्णत: तथा स्थाई रूप से अक्षम घोषित कर दिया है।(नियम 35 )

चिकित्सा अवकाश संबंधी आदेशफार्म

चिकित्सा अवकाश आदेशOpen
चिकित्सा अवकाश फार्मOpen
मेडिकल अवकाश फार्म-1 (Medical Reimbursement)Open
मेडिकल सर्टिफिकेट फार्म-3 (For Recommendation)Open
मेडिकल सर्टिफिकेट फार्म-4 (For fitness)Open

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