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पितृत्व अवकाश संबंधी आदेश व फार्म
पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)
- किसी पुरूष शासकीय सेवक को जिसकी दो से कम जीवित संतान है उसकी पत्नी के प्रसवकाल के दौरान पितृत्व अवकाश लिया जा सकता है।
- यह अवकाश बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले अथवा बच्चे के जन्म से 6 माह की अवधि के भीतर अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा 15 दिनों की अवधि के लिये पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
- ऐसे अवकाश की अवधि में शासकीय सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन का भुगतान किया जायेगा।
- पितृत्व अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा तथा किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।
- यदि पितृत्व अवकाश का उपभोग, नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसा अवकाश व्यपगत माना जायेगा।
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010, अध्याय – पांच,
- विशेष प्रकार के अवकाश – पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)
- विषय – राज्य शासन 38-क
टीप – इस अवकाश को सामान्यतः अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।
अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन
- वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 522/99/वित्त/सी/चार/2011, दिनांक 30 मार्च,1999 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(अवकाश) नियम 1977 के अंतर्गत अवकाश स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया हैं ।
- राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश नियम को अधिकमित करते हुये 1 अक्टूबर, 2010 से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा, (अवकाश) नियम 2010 लागू किया गया है,
- उक्त नियम के नियम 41 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वित्त निर्देश 39, दिनांक 30 अगस्त 2011 द्वारा अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है ।
अवकाश संबंधी अन्य आदेश निर्देश
- Leave Rule Index
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010
- छत्तीसगढ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2013
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2016
- छत्तीसगढ् सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010 में संशोधन 2018
- छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम 1977 में संशोधन
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना
- अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन
- शासकीय सेवकों को एक वर्ष तक की उम्र का बच्चा गोद लेने पर दत्तक ग्रहण अवकाश’ की स्वीकृति
- महिला कर्मचारियों के लिये संतान पालन अवकाश
- विश्रामावकाश विभागों में सेवारत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश
एस. एस. पटेल , जो कि वर्तमान में BRCC के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .
सादर अभिवादन, सेवाओं के लिए आभार