पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)

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Paternity Leave

पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)

  • किसी पुरूष शासकीय सेवक को जिसकी दो से कम जीवित संतान है उसकी पत्नी के प्रसवकाल के दौरान पितृत्व अवकाश लिया जा सकता है।
  • यह अवकाश बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले अथवा बच्चे के जन्म से 6 माह की अवधि के भीतर अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा 15 दिनों की अवधि के लिये पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
  • ऐसे अवकाश की अवधि में शासकीय सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन का भुगतान किया जायेगा।
  • पितृत्व अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा तथा किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।
  • यदि पितृत्व अवकाश का उपभोग, नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर  नहीं किया जाता है, तो ऐसा अवकाश व्यपगत माना जायेगा।
  • छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010, अध्याय – पांच,
  • विशेष प्रकार के अवकाश – पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)
  • विषय – राज्य शासन 38-क

टीप – इस अवकाश को सामान्यतः अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।

अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन

  • वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 522/99/वित्त/सी/चार/2011, दिनांक 30 मार्च,1999 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(अवकाश) नियम 1977 के अंतर्गत अवकाश स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया हैं ।
  • राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश नियम को अधिकमित करते हुये 1 अक्टूबर, 2010 से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा, (अवकाश) नियम 2010 लागू किया गया है,
  • उक्त नियम के नियम 41 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वित्त निर्देश 39, दिनांक 30 अगस्त 2011 द्वारा अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है ।
पितृत्व अवकाश Paternity Leave
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अवकाश संबंधी अन्य आदेश निर्देश

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