छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010, अध्याय – पांच, विशेष प्रकार के अवकाश – पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)
विषय – राज्य शासन 38-क
पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)
- किसी पुरूष शासकीय सेवक को जिसकी दो से कम जीवित संतान है उसकी पत्नी के प्रसवकाल के दौरान अर्थात बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले अथवा बच्चे के जन्म से 6 माह की अवधि के भीतर अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा 15 दिनों की अवधि के लिये पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
- ऐसे अवकाश की अवधि में शासकीय सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन का भुगतान किया जायेगा।
- पितृत्व अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा तथा किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।
- यदि पितृत्व अवकाश का उपभोग, नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसा अवकाश व्यपगत माना जायेगा।
टीप – इस अवकाश को सामान्यतः अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।
पितृत्व अवकाश संबंधी आदेश व फार्म–
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम क्या है
अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन
वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 522/99/वित्त/सी/चार/2011, दिनांक 30 मार्च,1999 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(अवकाश) नियम 1977 के अंतर्गत अवकाश स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया हैं । राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश नियम को अधिकमित करते हुये 1 अक्टूबर, 2010 से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा, (अवकाश) नियम 2010 लागू किया गया है, उक्त नियम के नियम 41 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वित्त निर्देश 39, दिनांक 30 अगस्त 2011 द्वारा अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है ।
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