दिनांक 01-01-1977 से प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिये 30 दिन का अर्जित अवकाश
प्रत्येक अर्द्ध वर्ष में 15 दिवस पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को जमा किया जावेगा।
अवकाश नियम 25 26 एवं 16-1
अधिकतम जमा अवकाश की सीमा 300 दिन की है। इससे अधिक होने पर लेप्स हो जाता है।
किन्तु यदि खाते में पिछला शेष 285 से 300 दिन का है तो 15 दिन को नीचे पृथक से लिख दिया जाता है।
जिससे यदि कर्मचारी चालू छ: माही में अवकाश का लाभ उठाता है तो पहले इन 15 दिनों में से कम किया जा सके अन्यथा 300 दिन से जितना भी अधिक है वह लेप्स हो जायेगा।
यदि कोई शासकीय सेवक पूर्ण पदग्रहण काल का उपभोग किये बिना अपने नये स्थान पर शीघ्र उपस्थित होता है, तो पदग्रहण काल नियम, 1982 के नियम 5 के उपनियम (4) के अनुसार उतने दिन जितने का लाभ उसने वस्तुतः नहीं उठाया है, उसके अर्जित अवकाश लेखा में जोड़ दिये जाता है।
किन्तु इस प्रकार जोड़ने से अर्जित अवकाश जमा की अधिकतम सीमा में 300 दिन से अधिक की वृद्धि नहीं होगी ।
एक समय में यह अवकाश 180 दिन तक मंजूर किया जा सकता है।
यह अवकाश चिकित्सा आधार पर या निजी कारणों के आधार पर लिया जा सकता है। [नियम 25]
इस अवकाश अवधि में उसे अवकाश वेतन की पात्रता होगी।
अवकाश वेतन उसी दर से प्राप्त होगा जिस दर से अवकाश पर प्रस्थान करने की तिथि को उसका वेतन था। [नियम 36]
इसके साथ महंगाई भत्ता तथा मकान किराया भत्ता भी प्राप्त होगा ।
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