अर्जित अवकाश (Earned Leave)

अर्जित अवकाश (Earned Leave)

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम

अर्जित अवकाश के बिंदु –

  • दिनांक 01-01-1977 से प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिये 30 दिन का अर्जित अवकाश
  • प्रत्येक अर्द्ध वर्ष में 15 दिवस पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को जमा किया जावेगा।
  • अवकाश नियम 25 26 एवं 16-1
  • अधिकतम जमा अवकाश की सीमा 300 दिन की है। इससे अधिक होने पर लेप्स हो जाता है।
  • किन्तु यदि खाते में पिछला शेष 285 से 300 दिन का है तो 15 दिन को नीचे पृथक से लिख दिया जाता है।
  • जिससे यदि कर्मचारी चालू छ: माही में अवकाश का लाभ उठाता है तो पहले इन 15 दिनों में से कम किया जा सके अन्यथा 300 दिन से जितना भी अधिक है वह लेप्स हो जायेगा।
  • यदि कोई शासकीय सेवक पूर्ण पदग्रहण काल का उपभोग किये बिना अपने नये स्थान पर शीघ्र उपस्थित होता है, तो पदग्रहण काल नियम, 1982 के नियम 5 के उपनियम (4) के अनुसार उतने दिन जितने का लाभ उसने वस्तुतः नहीं उठाया है, उसके अर्जित अवकाश लेखा में जोड़ दिये जाता है।
  • किन्तु इस प्रकार जोड़ने से अर्जित अवकाश जमा की अधिकतम सीमा में 300 दिन से अधिक की वृद्धि नहीं होगी ।
  • एक समय में यह अवकाश 180 दिन तक मंजूर किया जा सकता है।
  • यह अवकाश चिकित्सा आधार पर या निजी कारणों के आधार पर लिया जा सकता है। [नियम 25]
  • इस अवकाश अवधि में उसे अवकाश वेतन की पात्रता होगी।
  • अवकाश वेतन उसी दर से प्राप्त होगा जिस दर से अवकाश पर प्रस्थान करने की तिथि को उसका वेतन था। [नियम 36]
  • इसके साथ महंगाई भत्ता तथा मकान किराया भत्ता भी प्राप्त होगा ।
  • विकलांग भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

अर्जित अवकाश संबंधी आदेशफार्म

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