अर्जित अवकाश (Earned Leave)

अर्जित अवकाश (Earned Leave)

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम

अर्जित अवकाश के बिंदु –

  • दिनांक 01-01-1977 से प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिये 30 दिन का अर्जित अवकाश
  • प्रत्येक अर्द्ध वर्ष में 15 दिवस पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को जमा किया जावेगा।
  • अवकाश नियम 25 26 एवं 16-1
  • अधिकतम जमा अवकाश की सीमा 300 दिन की है। इससे अधिक होने पर लेप्स हो जाता है।
  • किन्तु यदि खाते में पिछला शेष 285 से 300 दिन का है तो 15 दिन को नीचे पृथक से लिख दिया जाता है।
  • जिससे यदि कर्मचारी चालू छ: माही में अवकाश का लाभ उठाता है तो पहले इन 15 दिनों में से कम किया जा सके अन्यथा 300 दिन से जितना भी अधिक है वह लेप्स हो जायेगा।
  • यदि कोई शासकीय सेवक पूर्ण पदग्रहण काल का उपभोग किये बिना अपने नये स्थान पर शीघ्र उपस्थित होता है, तो पदग्रहण काल नियम, 1982 के नियम 5 के उपनियम (4) के अनुसार उतने दिन जितने का लाभ उसने वस्तुतः नहीं उठाया है, उसके अर्जित अवकाश लेखा में जोड़ दिये जाता है।
  • किन्तु इस प्रकार जोड़ने से अर्जित अवकाश जमा की अधिकतम सीमा में 300 दिन से अधिक की वृद्धि नहीं होगी ।
  • एक समय में यह अवकाश 180 दिन तक मंजूर किया जा सकता है।
  • यह अवकाश चिकित्सा आधार पर या निजी कारणों के आधार पर लिया जा सकता है। [नियम 25]
  • इस अवकाश अवधि में उसे अवकाश वेतन की पात्रता होगी।
  • अवकाश वेतन उसी दर से प्राप्त होगा जिस दर से अवकाश पर प्रस्थान करने की तिथि को उसका वेतन था। [नियम 36]
  • इसके साथ महंगाई भत्ता तथा मकान किराया भत्ता भी प्राप्त होगा ।
  • विकलांग भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

अर्जित अवकाश संबंधी आदेशफार्म

अर्जित अवकाश आदेशOpen
विशेष अर्जित अवकाशOpen
अर्जित अवकाश फार्मOpen
समस्त अवकाश नियमClick Here
शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी हेतु Edudepart.com के सभी पोस्ट को पढ़े. हमने सभी पोस्ट को मुख पृष्ठ पर वर्गीकृत कर दिया है. शिक्षा विभाग से जुड़े कोई सवाल है तो आप कमेंट करें.हमारी कोशिश रहेगी कि सम्बंधित जानकारी या आदेश का पीडीऍफ़ उपलब्ध कराएँ . सभी पोस्ट को सभी शिक्षकों के साथ भी शेयर करें. ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ग्रुप ज्वाइन करें नीचे links उपलब्ध है.
Share this post

You cannot copy content of this page