पोस्ट विवरण
अर्जित अवकाश संबंधी आदेश व फार्म
अर्जित अवकाश नियमावली
- दिनांक 01-01-1977 से प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिये 30 दिन का अर्जित अवकाश
- प्रत्येक अर्द्ध वर्ष में 15 दिवस पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को जमा किया जाता है।
- अवकाश नियम 25 26 एवं 16-1
- अधिकतम जमा अवकाश की सीमा 240 दिन की है। इससे अधिक होने पर लेप्स हो जाता है।
- यदि कोई शासकीय सेवक पूर्ण पदग्रहण काल का उपभोग किये बिना अपने नये स्थान पर शीघ्र उपस्थित होता है, तो पदग्रहण काल नियम, 1982 के नियम 5 के उपनियम (4) के अनुसार उतने दिन जितने का लाभ उसने वस्तुतः नहीं उठाया है, उसके अर्जित अवकाश लेखा में जोड़ा जाता है।
- किन्तु इस प्रकार जोड़ने से अर्जित अवकाश जमा की अधिकतम सीमा में 240 दिन से अधिक की वृद्धि नहीं होगी ।
- एक समय में यह अवकाश 180 दिन तक मंजूर किया जा सकता है।
- यह अवकाश चिकित्सा आधार पर या निजी कारणों के आधार पर लिया जा सकता है। [नियम 25]
- इस अवकाश अवधि में उसे अवकाश वेतन की पात्रता होगी।
- अवकाश वेतन उसी दर से प्राप्त होगा जिस दर से अवकाश पर प्रस्थान करने की तिथि को उसका वेतन था। [नियम 36]
- इसके साथ महंगाई भत्ता तथा मकान किराया भत्ता भी प्राप्त होगा ।
- विकलांग भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
अर्जित अवकाश नियम
[Earned Leave Rules]
अवकाश संबंधी अन्य आदेश निर्देश
- Leave Rule Index
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010
- छत्तीसगढ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2013
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2016
- छत्तीसगढ् सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010 में संशोधन 2018
- छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम 1977 में संशोधन
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना
- अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन
- शासकीय सेवकों को एक वर्ष तक की उम्र का बच्चा गोद लेने पर दत्तक ग्रहण अवकाश’ की स्वीकृति
- महिला कर्मचारियों के लिये संतान पालन अवकाश
- विश्रामावकाश विभागों में सेवारत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश
एस. एस. पटेल , जो कि वर्तमान में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .