प्रत्येक शासकीय सेवक के अर्धवेतन अवकाश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई को दस-दस दिनों के दो किश्तों में अग्रिम अर्धवेतन अवकाश जमा किया जाता है|
अवकाश खाते में, कैलेंडर वर्ष के जिस छ: माही में उसकी नियुक्ति हुई है, में की जाने वाली संभावित सेवा के लिये प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह की सेवा हेतु 5/3 दिन की दर से अवकाश जमा किया जाता है|
जिस छ: माही में शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति होने वाला है अथवा सेवा से त्यागपत्र देता है, उसके खाते में ऐसी सेवानिवृत्ति अथवा त्यागपत्र की तिथि तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह हेतु 5/3 दिन की दर से अवकाश जमा किये जाने की अनुमति दिया जाता है|
जहाँ किसी छ:माही में शासकीय सेवक की अनुपस्थिति अथवा निलंबन की कुछ अवधि’ अकार्य दिवस’ की तरह माना जाता है| तो आगामी छ: माही के प्रारंभ पर उसके अर्धवेतन अवकाश खाते में जमा किये जाने वाले अवकाश में से ऐसे ‘अकार्य दिवस’ का 1/18 वां भाग कम कर दिया जायेगा, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 10 दिन के अध्यधीन होगी।
शासकीय सेवक को इस नियम के अधीन, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अथवा निजी कार्य के लिये अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसा अवकाश, ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा, जैसा कि शासन इस संबंध में सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा विहित करे तथा ऐसी अवधि से अधिक के लिए नहीं दिया जायेगा जो कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशासित किया गया हो। ऐसा चिकित्सा अवकाश, स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान न हो जाये कि शासकीय सेवक के ऐसे अवकाश की समाप्ति पर कर्तव्य पर वापस लौटने की यथोचित संभावना है। व्यक्तिगत कार्यों में भी अर्धवेतन अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि शासकीय सेवक ऐसे अवकाश की समाप्ति पर कर्तव्य पर वापस लौट आयेगा अथवा जब तक कि अवकाश की स्वीकृति, सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में अभिव्यक्त करते हुए शामिल न किया गया हो।
अर्धवेतन अवकाश को जमा करते समय, किसी दिन के अपूर्णांक (अपूर्ण प्रभाग) को निकटस्थ दिन में पूर्णांकिंत किया जाएगा।
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