आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)

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आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)

  • स्थाई  कर्मचारी को एक वर्ष में 13 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave ) दिया जा सकता है l
  • शिक्षकों का लिए आकस्मिक अवकाश (Casual Leave ) की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक की जाती है
  • एक बार  में 10 दिन से ज्यादा आकस्मिक अवकाश (Casual Leave ) नहीं स्वीकृत किया जाता l
  • इस अवकाश को किसी अवधि के पूर्वगामी या पश्चातगामी या मध्य में रविवार, राजकीय अवकाश या साप्ताहिक अवकाश आवे तो उसे आकस्मिक अवकाश का अंश नहीं माना जाता l
  • राज्य कर्मचारियों को अपना मुख्यालय या जिला बीना पूर्वानुमति के नहीं छोड़ना चाहिये l
  • राज्य कर्मचारी को आधे दिन का भी आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है l

आकस्मिक अवकाश संबंधी आदेशफार्म

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अवकाश संबंधी अन्य आदेश निर्देश यहाँ से देखें –

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