पोस्ट विवरण
आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
- स्थाई कर्मचारी को एक वर्ष में 13 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave ) दिया जाता है l
- शिक्षकों का लिए आकस्मिक अवकाश (Casual Leave ) की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक की जाती है l
- छत्तीसगढ़ शासन के अवकाश पोर्टल(HRMIS) में भी इसका अद्यतन 01 जुलाई से किया जाता है और सत्र के अंत अर्थात 30 जून तक ये समाप्त हो जाता है।
- शिक्षा संहिता में भी आकस्मिक अवकाश की गणना 01 जुलाई से 30 जून तक होना बताया गया है ।
- अवकाश अवधि – एक बार में 08 दिन से ज्यादा आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) नहीं लिया जा सकता ।
- अवकाश की प्रकृति – इसे तकनीकी रूप से छुट्टी नहीं माना जाता है, क्योंकि इस दौरान कर्मचारी को कर्तव्य पर ही माना जाता है।
- आकस्मिक अवकाश(CL) व ऐच्छिक अवकाश(OL) को एक साथ नहीं लिया जा सकता ।
- इस अवकाश को किसी अवधि के पूर्वगामी(Prifix) या पश्चातगामी(Suffix) या मध्य में रविवार, राजकीय अवकाश या साप्ताहिक अवकाश आवे तो उसे आकस्मिक अवकाश का अंश नहीं माना जाता l
- पूर्व स्वीकृति: छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी शासकीय सेवक बिना पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय या कार्यालय से प्रस्थान नहीं करेगा। आपातकालीन स्थिति में भी अवकाश पर जाने से पूर्व दूरभाष या डिजिटल माध्यम से सूचना देना अनिवार्य है।
- राज्य कर्मचारी को आधे दिन(Half CL) का भी आकस्मिक अवकाश(CL) दिया जा सकता है l
- विशेष आकस्मिक अवकाश– विशेष परिस्थितियों में कुछ दिन की विशेष छुटटी दी जा सकती है।
- राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने के लिए चयनित खिलाड़ियों को 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
- मान्यता प्राप्त सेवा संघों / परिसंघों के अध्यक्ष एवं सचिव को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 07 दिन का तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को अधिकतम 04 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
- आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
- अवकाश अवधि में पता भी सूचित किया जाना आवश्यक है।
- आकस्मिक अवकाश समुचित कारण के आधार पर ही स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।
- दिसम्बर माह में आकस्मिक अवकाश -शासन का यह निर्देश है कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दिसम्बर माह में दो दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश मंजूर न किया जाए। यह अवकाश भी पर्याप्त कारण केल आधार पर ही दिया जाये। केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही दो दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश मंजूर किया जाये।
- सक्षम अधिकारी – आकस्मिक अवकाश केवल उन्हीं अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें शासनादेशों के द्वारा समय-समय पर अधिकृत किया गया है।
- आकस्मिक अवकाश रजिस्टर – आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश का लेखा प्रारुप अनिवार्य रुप से रखा जायेगा।
- इस रजिस्टर का परीक्षण निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।
Online आकस्मिक अवकाश कैसे लें
- पोर्टल पर जाएं: अपने मोबाइल या कंप्यूटर ब्राउज़र में छत्तीसगढ़ का आधिकारिक शिक्षा पोर्टल या अवकाश पोर्टल (उदा.
cgschool.inया सीधे HRMS पोर्टल) ओपन करें। - लॉगिन करें:
- होमपेज पर जाकर HRMS Leave Management System पर क्लिक करें।
- अपनी पंजीकृत आईडी (आमतौर पर मोबाइल नंबर) और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
- यदि पासवर्ड भूल गए हैं, तो ‘फॉरगेट पासवर्ड’ विकल्प का उपयोग करें।
- वर्ग चुनें: लॉगिन करने के बाद ‘शैक्षणिक / गैर-शैक्षणिक’ (Academic / Non-Academic) विकल्प को चुनें।
- अवकाश आवेदन फॉर्म खोलें: डैशबोर्ड पर आपकी शेष छुट्टियों की संख्या दिखाई देगी।इसके बाद ‘अवकाश आवेदन करें (Apply Leave) पर क्लिक करें।
- विवरण भरें:
- आवेदन का प्रकार: “एक प्रकार का अवकाश” चुनें।
- कारण: आकस्मिक अवकाश लेने का कारण स्पष्ट रूप से लिखें (जैसे- व्यक्तिगत कार्य, स्वास्थ्य कारणों से)
- अवकाश का प्रकार: इसमें ‘आकस्मिक अवकाश’ (Casual Leave) का चयन करें。
- अवकाश की अवधि: शुरुआत (From Date) और समाप्ति (To Date) की तारीख भरें। यह भी चुनें कि छुट्टी आधे दिन की है या पूरे दिन की ले रहें हैं ।
- मुख्यालय छोड़ने की अनुमति: यदि आप अवकाश के दौरान स्टेशन या मुख्यालय छोड़ रहे हैं, तो इसे ‘हाँ’ (Yes) करें।
- प्रभारी का नाम: यदि आवश्यक हो, तो अपने अवकाश के दौरान संस्था का प्रभार जिसे सौंपा जा रहा है, उनका नाम दर्ज करें।
- सबमिट करें: सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें (Preview करें) और ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन स्वीकृत होने पर आपको या संबंधित अधिकारी को सूचना/अलर्ट प्राप्त हो जाएगा।
- आवेदन की PDF Copy निकालकर आप अपने पास व अवकाश पंजी में attach कर सकते हैं ।
| ऑनलाइन अवकाश निर्देश 05-08-2024 | Open |
| Online आकस्मिक अवकाश लेने की प्रक्रिया | Open |
| Online आकस्मिक स्वीकृति लेने की प्रक्रिया | Open |
आकस्मिक अवकाश संबंधी आदेश
- राज्य शासन द्वारा 1 अक्टूबर, 2010 से शासकीय कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2010 लागू है।
| आकस्मिक अवकाश समस्त आदेश निर्देश | Open |
| आकस्मिक अवकाश शिक्षा संहिता नियमावली | Open |
| आकस्मिक अवकाश आदेश DEO सूरजपुर 08-01-2024 | Open |
| आकस्मिक अवकाश DEO रायपुर निर्देश | Open |
| ऑनलाइन अवकाश निर्देश 05-08-2024 | Open |

अवकाश संबंधी अन्य आदेश निर्देश
- Leave Rule Index
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010
- छत्तीसगढ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2013
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2016
- छत्तीसगढ् सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010 में संशोधन 2018
- छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम 1977 में संशोधन
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना
- अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन
- शासकीय सेवकों को एक वर्ष तक की उम्र का बच्चा गोद लेने पर दत्तक ग्रहण अवकाश’ की स्वीकृति
- महिला कर्मचारियों के लिये संतान पालन अवकाश
- विश्रामावकाश विभागों में सेवारत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश


![अदेय अवकाश [Leave Not Due] अदेय-अवकाश](https://edudepart.com/wp-content/uploads/2022/10/अदेय-अवकाश.jpg)