आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)

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Casual Leave

आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)

  • स्थाई कर्मचारी को एक वर्ष में 13 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave ) दिया जाता है l
  • शिक्षकों का लिए आकस्मिक अवकाश (Casual Leave ) की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक की जाती है
  • अवकाश अवधि – एक बार में 08 दिन से ज्यादा आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) नहीं लिया जा सकता ।
  • आकस्मिक अवकाश(CL) व ऐच्छिक अवकाश(OL) को एक साथ नहीं लिया जा सकता ।
  • इस अवकाश को किसी अवधि के पूर्वगामी(Prifix) या पश्चातगामी(Suffix) या मध्य में रविवार, राजकीय अवकाश या साप्ताहिक अवकाश आवे तो उसे आकस्मिक अवकाश का अंश नहीं माना जाता l
  • राज्य कर्मचारियों को अपना मुख्यालय या जिला बीना पूर्वानुमति के नहीं छोड़ना चाहिये l
  • राज्य कर्मचारी को आधे दिन का भी आकस्मिक अवकाश(CL) दिया जा सकता है l
  • विशेष आकस्मिक अवकाश– विशेष परिस्थितियों में कुछ दिन की विशेष छुटटी दी जा सकती है।
  • राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने के लिए चयनित खिलाड़ियों को 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
  • मान्यता प्राप्त सेवा संघों / परिसंघों के अध्यक्ष एवं सचिव को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 07 दिन का तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को अधिकतम 04 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
  • आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
  • अवकाश अवधि में पता भी सूचित किया जाना आवश्यक है।
  • आकस्मिक अवकाश समुचित कारण के आधार पर ही स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।
  • सक्षम अधिकारी – आकस्मिक अवकाश केवल उन्हीं अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें शासनादेशों के द्वारा समय-समय पर अधिकृत किया गया है।
  • आकस्मिक अवकाश रजिस्टर – आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश का लेखा प्रारुप अनिवार्य रुप से रखा जायेगा।
  • इस रजिस्टर का परीक्षण निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।
आकस्मिक अवकाश Casual Leave
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