अदेय अवकाश [Leave Not Due]
- उस सीमा तक अर्द्धवेतन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जितना उसके भविष्य में अर्जित करने की संभावना है।
- स्वीकृत करने वाले अधिकारी को यह पूर्ण विश्वास हो कि कर्मचारी अवकाश के उपरान्त कार्य पर लौट आएगा।
- यह अवकाश पूर्ण सेवाकाल में 366 दिन तक मंजूर किया जा सकता है। इसमें से एक समय में 90 दिन तथा कुल 180 दिन तक बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के स्वीकृत किया जा सकता है।
- जिस शासकीय सेवक को यह अवकाश स्वीकृत किया जाता है यदि, वह सेवा से त्यागपत्र दे देता है या कर्त्तव्य पर लौटे बिना सेवानिवृत्ति से लेता है तब अदेय अवकाश निरस्त माना जावेगा और ऐसा त्यागपत्र या सेवा निवृत्ति उस दिनांक से मानी जावेगी जिस दिनांक से ऐसा अवकाश प्रारंभ हुआ था तथा उससे अवकाश वेतन वापस लिया जावेगा
- जब कोई कर्मचारी अदेय अवकाश का उपभोग कर अपने कर्त्तव्य पर वापस आता है, परन्तु अर्द्धवेतन अवकाश अर्जित करने के पहले ही सेवा से त्यागपत्र दे देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वह उस सीमा तक अवकाश वेतन पाने का भागी होगा जितना बाद में अवकाश अर्जित नहीं किया गया। परन्तु, यदि सेवानिवृत्ति उसके बीमारी के कारण हुई है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनका वेतन वापस नहीं होगा। (नियम 30 )
- इस अवकाश की अवधि में उसे अर्द्धवेतन अवकाश के बराबर अवकाश वेतन प्राप्त होगा। (नियम 36 )
अवकाश संबंधी अन्य आदेश निर्देश यहाँ से देखें –
- Leave Rule Index
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010
- छत्तीसगढ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2013
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2016
- छत्तीसगढ् सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010 में संशोधन 2018
- छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम 1977 में संशोधन
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना
- अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन
- शासकीय सेवकों को एक वर्ष तक की उम्र का बच्चा गोद लेने पर दत्तक ग्रहण अवकाश’ की स्वीकृति
- महिला कर्मचारियों के लिये संतान पालन अवकाश
- विश्रामावकाश विभागों में सेवारत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश
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