किसी शासकीय सेवक को केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अर्द्धवेतन अवकाश के आधे से अधिक लघुकृत अवकाश निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वीकृत किया जा सकता है
जब लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जावे, तो देय अर्द्धवेतन के विरूद्ध ऐसे अवकाश की दुगुनी संख्या विकसित की जावेगी ।
जब तक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम् प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि शासकीय सेवक इसकी समाप्ति पर कार्य पर वापस लौटेगा, लघुकृत अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा ।
लघुकृत अवकाश सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप स्वीकृत नहीं किया जावेगा। (2) सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 180 दिनों को अर्द्धवेतन अवकाश (चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना), लघुकृत अवकाश परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है, जहाँ ऐसा अवकाश उपयोग किसी ऐसे अनुमोदित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए हो जिसे अवकाश स्वीकृत करने हेतु प्राधिकारी द्वारा लोकहित में होना प्रमाणित किया गया हो।
जहाँ शासकीय सेवक, जिसे लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है, सेवा से त्यागपत्र देता है अथवा उसके निवेदन पर बिना सेवा पर वापस लौटे बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जाती है, के लघुकृत अवकाश को अर्द्धवेतन अवकाश के सम्बंध में अवकाश वेतन के मध्य के अन्तर की वसूली की जावेगी। (नियम 39)
टिप्पणी-परन्तु यह वसूली नहीं की जावेगी यदि सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की अस्वस्थ्यता के कारण आगे की सेवा के लिए अनुपयुक्त होने के फलस्वरूप हुई हो अथवा मृत्यु हो गई हो।
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