सफर शिक्षाकर्मी से शिक्षक तक [Shikshaakarmee Se Shikshak]

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सफर शिक्षाकर्मी से शिक्षक तक

[Shikshaakarmee Se Shikshak]

छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी
भर्ती नियम-1994
आदेश दिनाँक-30-07-1994
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Shikshaakarmee Se Shikshak
  • मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षक संवर्ग को 1994 – 95 से डाइंग कैडर (मृत संवर्ग ) घोषित किया है।
  • इनके स्थान पर स्थानीय निकायों के माध्यम से शिक्षा गारंटी योजना के तहत गुरूजी की नियुक्ति 1995 से प्रारम्भ की गई।

मानदेय

जिसका ₹ 500 प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया गया |

  • शिक्षा विभाग के स्थान पर स्थानीय निकाय द्वारा शिक्षाकर्मी पद की नियुक्ति 1996 में मध्यप्रदेश राज्य के दौरान शुरू हुई थी |
  • जिसके लिये भर्ती नियम बने |
  • जिसके लिये प्रतिमाह निश्चित वेतन निर्धारित किया गया |

प्रतिमाह निश्चित वेतन

क्र.पदवेतन
01.शिक्षा कर्मी वर्ग-11200
02.शिक्षा कर्मी वर्ग-21000
03.शिक्षा कर्मी वर्ग-3800
Shikshaakarmee Se Shikshak
  • जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगरीय निकाय द्वारा शिक्षाकर्मी भर्ती पदोन्नति नियम 1997 का राजपत्र में प्रकाशन राजपत्र 1997 में किया गया |
  • जिसके अनुसार जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगरीय निकाय द्वारा शिक्षाकर्मी भर्ती किया जायेगा |
छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी
भर्ती नियम-1997
आदेश दिनाँक-01-01-1997
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Shikshaakarmee Se Shikshak

वेतनमान

क्र.पदवेतनमान
01.शिक्षा कर्मी वर्ग-11200-40-2000
02.शिक्षा कर्मी वर्ग-21000-30-1800
03.शिक्षा कर्मी वर्ग-3800-20-1000
Shikshaakarmee Se Shikshak DA – 182% महंगाई भत्ता के साथ

सन् 2002 में शिक्षाकर्मी के स्थान पर संविदा शिक्षकों की केवल सत्र भर के लिए निश्चित मानदेय पर नियुक्ति किया गया | जिसका मानदेय 10 माह में एक बार मिलता था।

मानदेय

क्र.पदवेतनमान
01.संविदा शिक्षा कर्मी वर्ग-13000 प्रतिमाह
02.संविदा शिक्षा कर्मी वर्ग-22500 प्रतिमाह
03.संविदा शिक्षा कर्मी वर्ग-32000 प्रतिमाह
Shikshaakarmee Se Shikshak DA – 182% महंगाई भत्ता के साथ

सन् 2003 में पुनः संविदा शिक्षकों की नियुक्ति केवल सत्र भर के लिए निश्चित मानदेय पर किया गया | जिसका मानदेय 10 माह में एक बार मिलता था।

मानदेय

क्र.पदवेतनमान
01.संविदा शिक्षा कर्मी वर्ग-13500 प्रतिमाह
02.संविदा शिक्षा कर्मी वर्ग-23000 प्रतिमाह
03.संविदा शिक्षा कर्मी वर्ग-32500 प्रतिमाह
Shikshaakarmee Se Shikshak DA – 182% महंगाई भत्ता के साथ

वेतनमान

क्र.पदवेतनमान
01.शिक्षा कर्मी वर्ग-13900-75-5400
2.शिक्षा कर्मी वर्ग-23250-60-4450
03.शिक्षा कर्मी वर्ग-32700-50-3700
Shikshaakarmee Se Shikshak DA – महंगाई भत्ता शून्य
  • शिक्षाकर्मी भर्ती नियम 2005 जारी किया गया |
  • संविदा शिक्षकों के स्थान पर शिक्षाकर्मी भर्ती आरंभ हुई |
  • शिक्षाकर्मियों की पहली पदोन्नती शिक्षाकर्मी 3 से 2 में 2 से 1 में हुई |
  • शिक्षाकर्मी वर्ग 01 की पदोन्नती का कोई प्रावधान नहीं हुआ|

वेतनमान

क्र.पदवेतनमान
01.शिक्षा कर्मी वर्ग-13900-75-5400
2.शिक्षा कर्मी वर्ग-23250-60-4450
03.शिक्षा कर्मी वर्ग-32700-50-3700
Shikshaakarmee Se Shikshak
छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी
भर्ती नियम-2007
आदेश दिनाँक-29-11-2007
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Shikshaakarmee Se Shikshak

वेतनमान

क्र. शिक्षक (पंचायत) संवर्ग वेतनमान
01.शिक्षा कर्मी वर्ग-1रु. 5300-150-8300
02.शिक्षा कर्मी वर्ग-2रु. 4500-125-7000
03.शिक्षा कर्मी वर्ग-3रु. 3800-100-5800
Shikshaakarmee Se Shikshak
  • पहली बार व्यापम द्वारा शिक्षाकर्मी भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया |

वेतनमान

क्र. शिक्षक (पंचायत) संवर्ग वेतनमान
01.शिक्षा कर्मी वर्ग-1रु. 5300-150-8300
02.शिक्षा कर्मी वर्ग-2रु. 4500-125-7000
03.शिक्षा कर्मी वर्ग-3रु. 3800-100-5800
Shikshaakarmee Se Shikshak

पंचायत विभाग द्वारा…………..

क्रमोन्नत वेतनमान

स.क्र.शिक्षक (पंचायत) संवर्गसमयमान वेतनमान
01.शिक्षा कर्मी वर्ग-16800-200-10800
02.शिक्षा कर्मी वर्ग-25300-150-8300
03.शिक्षा कर्मी वर्ग-34500-125-7000
Shikshaakarmee Se Shikshak
शिक्षाकर्मी शब्द
के जगह शिक्षक (पंचायत)
आदेश दिनाँक-03-11-2011
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Shikshaakarmee Se Shikshak

पदनाम परिवर्तन

  • शिक्षाकर्मी वर्ग -1 व्याख्याता(पंचायत/नगरीय निकाय)
  • शिक्षाकर्मी वर्ग -2 शिक्षक(पंचायत/नगरीय निकाय)
  • शिक्षाकर्मी वर्ग -3 सहायक शिक्षक(पंचायत/नगरीय निकाय)
  • छत्तीसगढ़ में 01-11-2004 से NPS लागू किया गयी |
  • शिक्षाकर्मीयों के लिये यह योजना अप्रैल-2012 से मुलवेतन का 10% कटौती प्रारंभ हुआ |
  • 27 दिसम्बर 2012 को NSDL में सभी शिक्षाकर्मीयों का रजिस्ट्रेशन हुआ ।
  • 16 अप्रैल 2016 यानी सत्र 2015-16 से कटौती प्रारंभ हुई ।
  • NPS में राज्याँश 14% राजपत्र दिनाँक-03-02-2022 प्रारंभ हुआ |

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शिक्षाकर्मीयों के लिये NPS लागू
संबंधी आदेश दिनाँक 01-08-2012
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पंचायत व नगरीय निकाय के लिये
NPS लागू संबंधी
आदेश दिनाँक 01-08-2012
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NPS में राज्याँश 14% राजपत्र
दिनाँक-03-02-2022
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NPS में राज्याँश 14% संबंधी
वित्त विभाग का निर्देश
दिनाँक-03-02-2022
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Shikshaakarmee Se Shikshak
समयमान वेतनमान 2012
आदेश दिनाँक-01-05-2012
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Shikshaakarmee Se Shikshak

समयमान वेतनमान

क्र.शिक्षक (पंचायत)
संवर्ग
समयमान वेतनमान
01. व्याख्याता
(पंचायत)
रु. 7000-200-30000
+अध्यापन भत्ता 4500
02. शिक्षक
(पंचायत)
रु. 6000-175-25000
+अध्यापन भत्ता 3500
03. सहायक शिक्षक
(पंचायत)
रु. 5000-150-20000
+अध्यापन भत्ता 2500
Shikshaakarmee Se Shikshak
पुनरीक्षित वेतनमान 2013
आदेश दिनाँक-17-05-2013
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Shikshaakarmee Se Shikshak
  • 01.05.2013 को शिक्षाकर्मियों के लिये 8 वर्ष पुर्ण करने पर नियमित शिक्षकों के समान “समतुल्य वेतनमान” या “पुनरीक्षित वेतनमान” का निर्धारण किया गया |
  • 8 वर्ष से अधिक सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षकों को 2 वर्ष में एक वेटेज का नियम बना |
  • 8 वर्ष से कम सेवा पर 10% का अंतरिम राहत दिया गया |
  • पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण शिक्षाकर्मी भर्ती नियम-2007(6वाँ वेतनमान) के वेतनमान के मूल वेतन का 1.86 गुणांक पर निर्धारण हुआ जिसमें-

वर्ग-3 का

  • वेतनमान=3800-100-5800
  • पुनरीक्षित वेतनमान में मूल निर्धारण=4000 पर
  • 4000×1.86=7440

वर्ग-2 का

  • वर्ग-2 का वेतनमान=4500-125-7000
  • पुनरीक्षित वेतनमान में मूल निर्धारण=4500 पर
  • 5000×1.86=9300

वर्ग-1 का

  • वर्ग-1 का वेतनमान=5300-150-8300
  • पुनरीक्षित वेतनमान में मूल निर्धारण=5500 पर
  • 5500×1.86=10230

पुनरीक्षित वेतनमान

क्र.शिक्षक (पंचायत)
संवर्ग
पुनरीक्षित
वेतनमान
न्यूनतम
मूलवेतन
1व्याख्याता
(पंचायत)
रु. 9300-34800+430010230
2शिक्षक
(पंचायत)
रु. 9300-34800+42009300
3सहायक शिक्षक
(पंचायत)
रु. 5200-20200+24007440
Shikshaakarmee Se Shikshak
  • सन 2016 से 2018 के बीच निम्न पद में रहते हुये अनुमति/बिना अनुमति के उच्च पद में जाने पर निम्न सेवा अवधि को कुल सेवा अवधि में जोडकर 8 वर्ष पुर्ण करने पर नियमित शिक्षकों के समान मिलने वाले “समतुल्य वेतनमान” या “पुनरीक्षित वेतनमान” का लाभ देने संबंधी विविध आदेश जारी हुआ |
निम्न पद से उच्च पद पर लाभ
आदेश दिनाँक-31-08-2016
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निम्न पद से उच्च पद पर लाभ
आदेश दिनाँक-27-04-2017
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Shikshaakarmee Se Shikshak

वेतनमान

08 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर शिक्षाकर्मी भर्ती बंद कर स्कूल विभाग में संविलियन के साथ सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया |

संविलियन संबंधी
आदेश दिनाँक-01-07-2018
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Shikshaakarmee Se Shikshak
  • 01.07.2018 को शिक्षाकर्मियों के लिये 8 वर्ष पुर्ण करने पर नियमित शिक्षकों के समान “संविलियन वेतनमान” का निर्धारण किया गया |
  • संविलियन वेतनमान” का निर्धारण “पुनरीक्षित वेतनमान” के LPC के आधार पर किया गया |
  • साथ ही हर 6 महीने में संविलियन का नियम बनाया गया जिससे 8 वर्ष पूर्ण होते ही संविलियन हो सके |
  • साथ ही शिक्षाकर्मियों को शिक्षा विभाग में नया कैडर LB संवर्ग में रखा गया | और नाम में भी परिवर्तन किया गया जिसमें-
    • व्याख्याता(पंचायत/नगरीय निकाय)व्याख्याता(LB संवर्ग)
    • शिक्षक(पंचायत/नगरीय निकाय)शिक्षक(LB संवर्ग)
    • सहायक शिक्षक(पंचायत/नगरीय निकायसहायक शिक्षक(LB संवर्ग)
  • पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम-2017(7वाँ वेतनमान) के वेतनमान के तहत किया गया |
  • जिसमें मूल वेतन का निर्धारण, पुनरीक्षित वेतनमान के 1.86 गुणांक पर हुआ जिसमें-

🎟️सहायक शिक्षक(LB) का मुलवेतन

  • 7440+2400=9840 ( पुनरीक्षित वेतनमान )
  • 9840×2.57=25288
  • 25288 का निकटतम पूर्ण संख्या सातवाँ वेतनमान का मुल वेतन=25300 हुआ |
  • सहायक शिक्षक (LB) का वेतनमान लेवल-6 पर रखा गया है|
  • ️Level-6 (2400) {Pay Band-25300-80500}

🎟️ शिक्षक (LB) का मुलवेतन

  • 9300+4200=13500 ( पुनरीक्षित वेतनमान )
  • 13500×2.62=35350
  • 35350 का निकटतम पूर्ण संख्या सातवाँ वेतनमान का मुल वेतन=35400 हुआ |
  • शिक्षक(LB) का 7वाँ वेतनमान का मुल वेतन=35400 हुआ |
  • Level-8 (4200) {Pay Band-35400-112400}

🎟️ व्याख्याता (LB) का मुलवेतन

  • 10230+4300=14530 ( पुनरीक्षित वेतनमान )
  • 14530 ×2.62=38069 ( संविलियन वेतनमान )
  • 38069 का निकटतम पूर्ण संख्या सातवाँ वेतनमान का मुल वेतन=38100 हुआ |
  • जिससे व्याख्याता(LB) का 7वाँ वेतनमान का मुल वेतन=38100 हुआ
  • ️Level-9 (4300) {Pay Band-38100-120400}

संविलियन वेतनमान

क्र.शिक्षक (पंचायत)
संवर्ग
पुनरीक्षित वेतनमानन्यूनतम मूलवेतन
01.सहायक शिक्षक(LB)रु. 25300-8050025300
02.शिक्षक (LB)रु. 35400-11240035400
03.व्याख्याता (LB)रु. 38100-12040038100
Shikshaakarmee Se Shikshak

01.07.2019 को 8 वर्ष पुर्ण करने पर शिक्षक(पंचायत) का “संविलियन” हुआ |

संविलियन संबंधी
आदेश दिनाँक-01-07-2018
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Shikshaakarmee Se Shikshak
  • 01.01.2020 को 8 वर्ष पुर्ण करने पर शिक्षक(पंचायत) का “संविलियन” हुआ |
  • 01.11.2020 को 2 वर्ष पुर्ण कर चुके समस्त शिक्षक(पंचायत) का शिक्षा विभाग में “संविलियन” का आदेश जारी हुआ |
संविलियन संबंधी
आदेश दिनाँक-01-07-2018
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Shikshaakarmee Se Shikshak
पुरानी पेंशन लागु
आदेश दिनाँक-11-05-2022
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Shikshaakarmee Se Shikshak
  • 01 अप्रैल 2022 से समस्त LB संवर्ग शिक्षकों के लिये पुरानी पेंशन (OPS) लागु किया गया जिसके तहत –
  • अप्रैल माह से समान्य भविष्य निधि खाते में मूलवेतन का 12% कटौती का नियम लागु हुआ |
  • 01 अप्रैल 2022 से समस्त LB संवर्ग शिक्षकों के लिये पुरानी पेंशन (OPS) लागु किया गया |
  • साथ ही NPS या OPS में बने रहने का विकल्प दिया गया |
  • NPS में बने रहने पर NPS के समस्त लाभ मिलेंगे |
  • अगर OPS का चयन करते हैं तों अब तक (PRAN)NPS खाते में जमा कुल राशि का शासन अंशदान को सेवानिवृत्ति के समाया जमा किया जायेगा |
  • इसके लिये शपथ पत्र भरवाया गया |
NPS / OPS चयन संबंधी
आदेश दिनाँक-20-01-2023
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वर्ष 2023 में मिलने वाले समस्त वेतनलाभ व DA/HRA चार्ट

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