Chhattisgarh Compassionate Appointment Rules 2013 : छत्तीसगढ़ अनुकंपा नियुक्ति नियम

Chhattisgarh Compassionate Appointment Rules : प्रावधान व शासनादेश के बारे में अद्यतन जानकारी दी गई है . यदि किसी को तत्संबंधित कोई बात पुछनी हो तो नीचे कमेंट जरुर करें |

अनुकंपा नियुक्ति क्या है ?

अनुकम्पा नाम का अर्थ “भगवान की कृपा” होता है। पर यहाँ अनुकंपा नियुक्ति जब मृतक कर्मचारी के परिवार की वित्‍तीय स्थिति उसके ना रहने पर दयनीय होने लगती है उसी को ध्‍यान में रखकर नियुक्ति किया जाता है .

अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्‍य

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का उद्देश्‍य शोक-संतप्‍त परिवार को वित्‍तीय संकट से उभारने के लिए तुरंत वित्‍तीय सहायता देना है।

छत्तीसगढ़ अनुकंपा नियुक्ति नियम

प्रावधान व शासनादेश

सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की असामयिक निधन पर उसके आश्रित परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति मूल आदेश दिनाँक 14-06-2013 के आधार पर देने का प्रावधान है ।

अनुकंपा नियुक्ति संबंधी मूल आदेश दिनाँक-14-06-2013Open

अनुकम्पा नियुक्ति कौन करता है ?

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति के लिए सक्षम अधिकारी (कलेक्टर) अनुकम्पा नियुक्ति करता है । कार्यालय में आवेदन-पत्र अग्रेषित होकर प्राप्त होने पर, जिला कलेक्टर द्वारा उसके जिले में, उसके अधीनस्थ कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त उपलब्ध पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई की जायेगी।

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु कौन पात्र उम्मीदवार होता है ?

दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को नीचे दर्शित क्रमानुसार वरीयता दी जाती है :-
1. दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा / विधुर
2. पुत्र/दत्तक पुत्र,
3. पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री,
4. आश्रित विधवा पुत्री / आश्रित दत्तक विधवा पुत्री
5. आश्रित तलाकशुदा पुत्री / आश्रित तलाकशुदा दत्तक पुत्री
6. पुत्रवधु

अविवाहित शासकीय सेवक का निधन होने पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता में कौन होगा ?

अविवाहित शासकीय सेवक का निधन होने पर माता या पिता की अनुशंसा पर भाई या बहन को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी । परन्तु मृतक शासकीय सेवक के परिवार में यदि पूर्व से ही परिवार का कोई अन्य सदस्य शासकीय सेवा में है, तो परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी ।

अनुकंपा नियुक्ति के पद :-

  • अनुकंपा नियुक्ति केवल तृतीय श्रेणी के निम्नतम नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध देने का प्रावधान है ।
  • अनुकंपा नियुक्ति हेतु पदों की गणना तृतीय श्रेणी के पद पर संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
  • योजना में कार्यरत सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को उसके द्वारा धारित योग्यता एवं अर्हता के आधार पर वर्ग-3 (गैर कार्यपालिक पद) अथवा वर्ग-4 अथवा इसके समतुल्य पदों पर उसी प्रकार के नियोजन में अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी, जिस प्रकार के नियोजन में मृतक सेवक नियोजित था।
  • नये शासनादेश के मुताबिक मृतक आश्रितों के नौकरी के आवेदन को तीन माह के अंदर हर हाल में निस्तारित करना होगा। नियमावली के मुताबिक नौकरी दिए जाने के लिए अब तक कोई समय सीमा निश्चित नहीं थी।

अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

  • अनुकंपा नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र अधिकतम तीन माह के भीतर उस कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।
  • आवेदक यदि नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र हो तो उसे यथाशीघ्र अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही की जायेगी।
  • अनुकंपा नियुक्ति यथासम्भव उसी विभाग या कार्यालय में दी जावेगी ।
  • अनुकंपा नियुक्ति के लिए अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी तथा विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 05 वर्ष होगी।

अनुकंपा नियुक्ति हेतु विभागीय प्रक्रिया :-

  • कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पत्र अग्रेषित होकर प्राप्त होने पर, जिला कलेक्टर द्वारा उसके जिले में, उसके अधीनस्थ कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त उपलब्ध पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई की जायेगी।
  • जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त पद उपलब्ध न होने पर जिला कलेक्टर तदाशय के प्रमाण पत्र के साथ आवेदक का अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन-पत्र, अपने संभागीय आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं आवेदक को उसकी सूचना दी जाएगी।
  • संभागीय आयुक्त, अपने अधीनस्थ अन्य जिले, जहां पद रिक्त हों, अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की आगामी कार्यवाही हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर/संभागायुक्तों द्वारा किया जायेगा।”

अनुकंपा नियुक्ति में सबसे बड़ी समस्या

  • अनुकंपा नियुक्ति में सबसे बड़ी समस्या मौजूदा नियुक्ति के लिये योग्यता की है।
  • दिवंगत शिक्षकों की पत्नियां 12वीं पास हैं, जबकि नियुक्ति के लिये TET व D.ED की अनीवार्यता बतायी जा रही है और इसके बिना अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो पा रही है ।

निर्धारित योग्यता न होने पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति देने का प्रावधान है ।

अनुकंपा नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया में छूट :-

  • अनुकम्पा नियुक्ति शासन द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है,
  • इसमें इच्छानुरूप पद पर नियुक्ति दिया जाये, यह आवश्यक नहीं है।
  • न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पर छुट की सीमा राज्य शासन के द्वारा तय की जायेगी।

Chhattisgarh Compassionate Appointment Rules

अनुकंपा नियुक्ति संबंधी मूल आदेश दिनाँक-14-06-2013👇

📑अनुकंपा नियुक्ति का मूल आदेश

अनुकंपा नियुक्ति संबंधी मूल आदेश 2013 का संशोधित आदेश दिनाँक-23-02-2019👇

📑अनुकंपा संबंधी 2013 का मूल आदेश

पंचायत सचिव के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने संबंधी आदेश दिनाँक-08-01-2016👇

📑पंचायत सचिव के पद पर अनुकंपा नियुक्ति संबंधी

पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति नहीं देने संबंधी पुन:आदेश दिनाँक-28-06-2017👇

📑अनुकंपा नियुक्ति संबंधी

पंचायत विभाग का योग्यता में 3 वर्ष की छुट संबंधी आदेश दिनाँक-02-11-2011👇

📑अनुकंपा नियुक्ति संबंधी आदेश

अनुकंपा नियुक्ति में 10% की सीमा बंधन में शिथिलीकरण संबंधी आदेश आदेश दिनाँक – 22-05-2021👇

📑अनुकंपा नियुक्ति संबंधी आदेश

निर्धारित योग्यता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति देने संबंधी लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश दिनाँक – 01-06-2021👇

📑अनुकंपा नियुक्ति संबंधी आदेश

सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 07 march 2024

📑अनुकंपा नियुक्ति संबंधी आदेश

Chhattisgarh Compassionate Appointment Rules
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4 thoughts on “Chhattisgarh Compassionate Appointment Rules 2013 : छत्तीसगढ़ अनुकंपा नियुक्ति नियम”

  1. Sir अनुकंपा नियुक्ति में वेतन का निर्धारण 100 पर्सेंट से होगा या 70 पर्सेंट से।।। लेटर में केवल सीधी भर्ती और परीक्षा चयन से नियुक्ति को लिखा है

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