इस पोस्ट में आपको छत्तीसगढ़ अनुकंपा नियुक्ति नियम 2021 [Chhattisgarh Compassionate Appointment Rules 2021] : प्रावधान व शासनादेश के बारे में अद्यतन जानकारी डी गई है . यदि किसी को तत्संबंधित कोई बात पुछनी हो तो नीचे कमेंट जरुर करें .
अनुकंपा नियुक्ति क्या है ?
वैसे तो अनुकम्पा नाम का अर्थ “भगवान की कृपा” होता है। पर यहाँ अनुकंपा नियुक्ति जब मृतक कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति उसके ना रहने पर दयनीय होने लगती है उसी को ध्यान में रखकर नियुक्ति किया जाता है . अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का उद्देश्य शोक-संतप्त परिवार को वित्तीय संकट से उभारने के लिए तुरंत वित्तीय सहायता देना है।
छत्तीसगढ़ अनुकंपा नियुक्ति नियम 2021 : प्रावधान व शासनादेश
![छत्तीसगढ़ अनुकंपा नियुक्ति नियम 2021 [Chhattisgarh Compassionate Appointment Rules 2021] 1 [Chhattisgarh Compassionate Appointment Rules 2021]](https://edudepart.com/wp-content/uploads/2021/09/chhattisgarh-compassionate-appointment-rules-2021-1024x654.jpg)
- सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की असामयिक निधन पर उसके आश्रित परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान है
- अनुकंपा नियुक्ति संबंधी मूल आदेश दिनाँक 14-06-2013 के आधार पर दी जाती है नियुक्ति।
- अनुकम्पा नियुक्ति कौन करता है :- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति के लिए सक्षम अधिकारी ।
- अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवार :- दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को नीचे दर्शित क्रमानुसार
- दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा / विधुर
- पुत्र/दत्तक पुत्र,
- पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री,
- आश्रित विधवा पुत्री / आश्रित दत्तक विधवा पुत्री
- आश्रित तलाकशुदा पुत्री / आश्रित तलाकशुदा दत्तक पुत्री
- पुत्रवधु
![छत्तीसगढ़ अनुकंपा नियुक्ति नियम 2021 [Chhattisgarh Compassionate Appointment Rules 2021] 2 अनुकंपा नियुक्ति नियम 2021 : प्रावधान व शासनादेश](https://edudepart.com/wp-content/uploads/2021/09/yc2uucbceuaa97b930qafrfu-745x1024.jpg)
- अविवाहित शासकीय सेवक का निधन होने पर माता या पिता की अनुशंसा पर भाई या बहन को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी । परन्तु मृतक शासकीय सेवक के परिवार में यदि पूर्व से ही परिवार का कोई अन्य सदस्य शासकीय सेवा में है, तो परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी ।
- अनुकंपा नियुक्ति के पद :- अनुकंपा नियुक्ति केवल तृतीय श्रेणी के निम्नतम नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध देने का प्रावधान है ।
- अनुकंपा नियुक्ति हेतु पदों की गणना तृतीय श्रेणी के पद पर संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- अनुकंपा नियुक्ति हेतु भरती प्रक्रिया में छूट :- न्युनतम शैक्षिक योग्यता पर छुट की सीमा राज्य शासन के द्वारा तय की जायेगी।
- अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया :- अनुकंपा नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र अधिकतम तीन माह के भीतर उस कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। आवेदक यदि नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र हो तो उसे यथाशीघ्र अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही की जायेगी। अनुकंपा नियुक्ति यथासम्भव उसी विभाग या कार्यालय में दी जावेगी । अनुकंपा नियुक्ति के लिए अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी तथा विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 05 वर्ष होगी।
- अनुकंपा नियुक्ति में सबसे बड़ी समस्या मौजूदा नियुक्ति के लिये योग्यता की है। दिवंगत शिक्षकों की पत्नियां 12वीं पास हैं, जबकि नियुक्ति के लिये TET व D.ED की अनीवार्यता बतायी जा रही है और इसके बिना अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो पा रही है ।
- निर्धारित योग्यता न होने पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति देने का प्रावधान है ।
अनुकंपा नियुक्ति सेवा शर्त हेतु समिति गठित दिनाँक 13-09-2021
![छत्तीसगढ़ अनुकंपा नियुक्ति नियम 2021 [Chhattisgarh Compassionate Appointment Rules 2021] 3 छत्तीसगढ़ अनुकंपा नियुक्ति नियम 2021 [Chhattisgarh Compassionate Appointment Rules 2021]](https://edudepart.com/wp-content/uploads/2021/09/img-20210913-wa0071-681x1024.jpg)
अनुकंपा नियुक्ति संबंधी मूल आदेश दिनाँक-14-06-2013👇
अनुकंपा नियुक्ति संबंधी मूल आदेश 2013 का संशोधित आदेश दिनाँक-23-02-2019👇
📑अनुकंपा संबंधी 2013 का मूल आदेश
पंचायत सचिव के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने संबंधी आदेश दिनाँक-08-01-2016👇
📑पंचायत सचिव के पद पर अनुकंपा नियुक्ति संबंधी
पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति नहीं देने संबंधी पुन:आदेश दिनाँक-28-06-2017👇
पंचायत विभाग का योग्यता में 3 वर्ष की छुट संबंधी आदेश दिनाँक-02-11-2011👇
अनुकंपा नियुक्ति में 10% की सीमा बंधन में शिथिलीकरण संबंधी आदेश आदेश दिनाँक – 22-05-2021👇
निर्धारित योग्यता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति देने संबंधी लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश दिनाँक – 01-06-2021👇
अनुकंपा नियुक्ति के पद:-
योजना में कार्यरत सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को उसके द्वारा धारित योग्यता एवं अर्हता के आधार पर वर्ग-3 (गैर कार्यपालिक पद) अथवा वर्ग-4 अथवा इसके समतुल्य पदों पर उसी प्रकार के नियोजन में अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी, जिस प्रकार के नियोजन में मृतक सेवक नियोजित था।
नये शासनादेश के मुताबिक मृतक आश्रितों के नौकरी के आवेदन को तीन माह के अंदर हर हाल में निस्तारित करना होगा। नियमावली के मुताबिक नौकरी दिए जाने के लिए अब तक कोई समय सीमा निश्चित नहीं थी।
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