CRC Grant 2024-25 संकुल केन्द्रों के लिये सीआरसी अनुदान जारी

CRC Grant 2024-25 : समग्र शिक्षा द्वारा सत्र 2024-25 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के अनुसार (CRC Grant ) सीआरसी अनुदान के अंतर्गत मेंटनेंस ग्रांट, मीटिंग टीए, कंटेंजेंसी ग्रांट, एवं CRC के लिए मोबिलिटी सर्पोट हेतु 5540 संकुल केन्द्र हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है । साथ ही संकुल मे विज्ञान गणित क्लब के बेहतर संचालन हेतु भी राशि जारी कर व्यय के लिये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान गयी है।

CRC Grant
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CRC Grant प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व दिशा निर्देश

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विज्ञान-गणित क्लब
RAA (Elementary)
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CRC Grant सीआरसी अनुदान का उपयोग / व्यय हेतु दिशा-निर्देश –

प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित राशि का व्यय सीआरसी स्तर पर PFMS के माध्यम से भुगतान किया जाएगा तथा PFMS के माध्यम से निर्धारित आहरण अधिकार सीमा के अधीन होगा । उक्त राशि समग्र शिक्षा के सीआरसी अनुदान मद से विकलनीय होगी। उक्त राशि का उपयोग किसी भी स्थिति में 31 मार्च 2025 तक पूर्ण कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी को सीआरसी से प्राप्त कर राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ.ग. रायपुर को भेजने निर्देशित किया गया है ।

01. मैंटेनेंस ग्रांट :- 20000.00 ( बीस हजार ) – इस मद में राशि रू. 20000.00 ( बीस हजार ) स्वीकृत की गई है। जिसका उपयोग संकुल स्त्रोत केन्द्र में भवन का रख-रखाव / रंग-रोगन / शौचालय मरम्मत / सफाई आदि हेतु उपयोग किया जा सकता है ।

02. टीएलएम ग्रांट :- 5000.00 ( पांच हजार ) – इस मद में राशि रू. 5000.00 ( पांच हजार ) स्वीकृत की गई है। जिसका उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण के समय शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु उपयोग किया जा सकता है ।

Schemes Component[C.05.06] TLM Grant (13.06) [CT]

03. मीटिंग टी.ए.ग्रांट :- 15000.00 ( पन्द्रह हजार) – समग्र शिक्षा हेतु आयोजित बैठकों में उपस्थिति तथा शाला व संकुल केन्द्र की मॉनिटरिंग हेतु की गई यात्राओं के यात्रा देयक का भुगतान राशि रू. 15000.00 ( पन्द्रह हजार) शासन के नियमानुसार इस मद से किया जा सकता है

Schemes Component[C.05.05] Meeting TA (13.05) [CT]

04.कंटेंजेंसी ग्रांट :- 40000.00 ( चालीस हजार ) – इस मद में राशि रू. 40000.00 ( चालीस हजार ) स्वीकृत की गई है। जिसका उपयोग स्टेशनरी, बिजली देयक, मरम्मत, कम्प्यूटर सामग्री एवं अन्य आवश्यक कार्यालयीन उपयोग सामग्री क्रय में किया जा सकता है ।

Schemes Component[C.05.04] Contingency Grant (13.04) [CT]

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