सत्र 2022-23 के लिये शाला अनुदान जारी [School Grant]

सत्र 2022-23 के लिये शासकीय शालाओं हेतु शाला अनुदान जारी

समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022- 2023 में राज्य के 43645 शासकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शाला एवं 4645 हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं को शाला अनुदान की राशि क्रमश: Rs. 11109.55 लाख एवं Rs. 2499.25 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है । शासकीय प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक शालाओं एवं हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं में शत् प्रतिशत निम्नानुसार राशि संबंधित विद्यालय को जारी किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है ।

शाला को प्राप्त कुल राशि विवरण:-

दर्ज संख्यास्कूल को प्राप्त
कुल राशि(PS)
स्कूल को प्राप्त
कुल राशि(MS)
01 से 30
तक
@16580.00@18080.00
31 से
100 तक
@31580.00@33080.00
101 से
250 तक
@56580.00@58080.00
251 से
1000 तक
@81580.00@83080.00
1000 से
अधिक
@106580.00@108080.00
शाला अनुदान

स्कूल को प्राप्त समस्त वित्तीय निर्देश की PDF प्राप्त करने के लिये यहाँ CLICK करें

नोटशीट का प्रारुप

सत्र 2022-2023 में प्राप्त शाला अनुदान – 

सत्र 2022-2023 में स्कूलों को विभिन्न मदों में राशि प्रदान किया गया है। जिसका उपयोग मद अनुसार आपके द्वारा किया जाना है । नीचे विभिन्न मदों में प्राप्त राशि का विवरण दिया जा रहा है। सत्र 2022-2023 में सभी प्राथमिक / पूर्व माध्यमिक शाला एवं हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं को निम्नानुसार अनुदान राशि प्राप्त हुई है। इन मदों में राशि अलग अलग किस्तों में स्कूलों को जारी किये गए है – जिसका विवरण नीचे बताया गया है। यहाँ पर प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला एवं हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं को जारी किये गए अनुदान की राशि का विवरण बताया जा रहा है। जो इस प्रकार है –

आपके विद्यालय को कितनी शाला अनुदान राशि जारी की गई है आईये जानते हैं –

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ.ग. रायपुर द्वारा उक्त राशि समग्र शिक्षा के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर के अनावर्ती मद में कंपोजिट ग्रांट मद से विकलनीय होगी, प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लेखित राशि का व्यय जिला स्तर / विकासखंड स्तर एवं अन्य संस्थाओं हेतु निर्धारित आहरण सीमा के अंतर्गत PFMS के माध्यम से किया जाना है । राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ.ग. रायपुर द्वारा यह राशि एक सप्ताह में क्रियान्वयन एजेंसी (Implementation Agency) को प्रदाय करने आदेशित किया है ।

शाला को प्राप्त मदवार राशि व व्यय विवरण :-

(1) शाला अनुदान ( School Grant )

दर्ज संख्याजारी राशि
01 से 30 तक@10000.00
31 से 100 तक@25000.00
101 से 250 तक @50000.00
251 से 1000 तक @75000.00
1000 से अधिक@100000.00
शाला अनुदान

(2) कम्युनिटी मोबालाईजेशन

  • प्राथमिक- ₹ 800
  • पूर्व माध्यमिक- ₹ 800
  • हाई/हायर सेकेण्डरी – ₹ 800

(3) शाला प्रबंधन समिति बैठक

  • प्राथमिक – ₹ 1080 (शाला स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण व्यय) + ₹ 1200 (मासिक एवं त्रैमासिक बैठक हेतु) = ₹ 2280
  • पूर्व माध्यमिक – ₹ 1080 (शाला स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण व्यय) + ₹ 1200 (मासिक एवं त्रैमासिक बैठक हेतु) = ₹ 2280
  • हाई/हायर सेकेण्डरी – ₹ 3000

(4) आत्मरक्षा प्रशिक्षण

  • पूर्व माध्यमिक- ₹ 5000
  • हाई/हायर सेकेण्डरी – ₹ 5000

(5) प्रिंट रिच वातावरण For more detail CLICK Here

  • प्राथमिक- ₹ 2500

(6) इंटरनेट कनेक्शन For more detail CLICK Here

  • प्राथमिक- ₹ 1000

(7) Innovation Project (Selected MS)

  • पूर्व माध्यमिक- ₹ 10000

(8) राष्ट्रीय अविष्कार अभियान(RAA)

  • हाई/हायर सेकेण्डरी – ₹ 5000

शाला अनुदान का उपयोग / व्यय हेतु दिशा-निर्देश –

  1. अनुदान राशि का उपयोग किये जाने के पूर्व शाला प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की जाये एवं बैठक में समिति के सदस्यों को प्राप्त राशि की जानकारी दी जावे। राशि व्यय किये जाने हेतु शाला प्रबंध समिति से चर्चा कर अनुमोदन प्राप्त किया जाए। इसके पश्चात् उक्त राशि की आवश्यकतानुसार एवं प्राथमिकता तय करते हुए व्यय किया जाए।
  2. छ.ग. भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए क्रय की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
  3. उक्त राशि का उपयोग किसी भी स्थिति में दिनांक 20 फरवरी 2023 तक पूर्ण कर लिया जाए तथा इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, प्राचार्यो से प्राप्त कर राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ.ग. रायपुर को भेजने के निर्देश।
  4. सामग्री क्रय उपरांत देयक भुगतान के पूर्व समिति से सामग्री का अवलोकन कराकर एवं अनुमोदन प्राप्त कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। भण्डार क्रय नियम का पालन किया जावे।
  5. प्रदायित राशि का उपयोग स्टेशनरी एवं अन्य कार्यालयीन उपयोग की सामग्री हेतु व्यय की जावे।
  6. क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि भण्डार पंजी में अनिवार्यतः किया जावे।
  7. शाला के सूचना पटल / अहाता में प्राप्त अनुदान राशि एवं व्यय का उल्लेख किया जावे एवं ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण कराया जावे।
  8. प्रदायित अनुदान राशि में से 10 प्रतिशत राशि का उपयोग स्वच्छता एक्शन प्लान (स्वच्छता क्रियान्वयन योजना) हेतु व्यय किया जाना है। इस मद की राशि का उपयोग हेतु शाला प्रबंध समिति से अनुमोदन उपरांत व्यय किया जावे। जैसे शौचालय की स्वच्छता हेतु रनिंग वाटर की उपलब्धता, फिनाईल, मग,बाल्टी, हाथ धुलाई हेतु साबुन इत्यादि की व्यवस्था तथा स्वच्छता एक्शन में व्यय किया जाना एवं व्यय विवरण संधारित करना सुनिश्चित करना।
  9. शाला अनुदान राशि के उपयोग के लिए प्राथमिकता बच्चों को सीखने से संबंधित माहौल बनाने हेतु की जाए। इस दिशा में आप निम्नलिखित बिन्दुओं में कार्य कर सकते हैं –
    • शाला का रंग-रोगन कर आकर्षक बनाना।
    • शाला में प्रिंट रिच वातावरण एवं आसपास से सीखने का माहौल बनाना।
    • बच्चों के लिए लर्निंग कार्नर्स तैयार करना।
    • प्रत्येक बच्चों की उपलब्धि के रिकार्ड रखने पोर्टफोलियो संधारण ।
    • बच्चों को सीखने में सहायता करने विभिन्न सहायक शिक्षण सामग्री एवं आडियो-वीडियो सामग्री।
    • बच्चों को अभ्यास के लिए कोरे कागज जिसे प्रत्येक बच्चे के नाम से पोर्ट फोलियो बनाकर संधारित रखा जाए ताकि वैकल्पिक केन्द्रों में बच्चों की नियमित पढ़ाई की स्थिति से अवगत हुआ जा सके।
    • बच्चों के लिए कार्य पत्रक / वर्कशीट्स / अभ्यास कार्य की प्रतियां निकाल कर साझा करना। बच्चों से विभिन्न रचनात्मक कार्यों के लिए कलर पेंसिल क्रेयान, ड्राइंगशीट, रबर, पेंसिल, स्लेट आदि।
  10. शाला में सुरक्षा संबंधी संसाधन भी आवश्यक रूप से रखे जाने चाहिए। भवन में क्रेक, बिजली से खुले तार, पानी की टंकी की सफाई के साथ साथ सुरक्षा आडिट कराते हुए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।
  11. शाला अनुदान की राशि को सही तरीके से शाला विकास में व्यय करने हेतु दीर्घ अवधि की कार्ययोजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से कार्य को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

साथ ही उक्त राशि का उपयोग किसी भी स्थिति में 23 फरवरी 2023 तक पूर्ण कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, प्राचार्यों से प्राप्त कर राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ.ग. रायपुर को भेजने निर्देशित किया गया है ।

शाला अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र

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