प्रसूति अवकाश (Maternity Leave)
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010, अध्याय - पांच, विशेष प्रकार के अवकाश - प्रसूति अवकाश (Maternity Leave)विषय - राज्य शासन - 38प्रसूति अवकाश (Maternity Leave)किसी महिला शासकीय सेवक जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं, को 180!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->…
Read More...
Read More...