व्याख्याता पदोन्नति : राज्य स्तर से शिक्षक/प्रधान पाठक(प्राथमिक) से व्याख्याता पद में पदोन्नति होती है । इस हेतु लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा सभी संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों से समय समय पर जानकारी मांगती है।
लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा सभी संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक (एल.बी.) स्नातक (प्रशिक्षित ) की वरिष्ठता सूची दिनांक 01 अप्रैल की स्थिति में जिलावार वरिष्ठता सूची जारी किया जाता है ।
राजपत्र में प्रकाशित नियम अनुसार शिक्षक पद पर पदोन्नति के लिये 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य होता है |।
सभी JD व DEO से जिले में कार्यरत शिक्षक , शिक्षक (एल.बी.) एवं प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला ) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित की संभागवार / जिलावार वरिष्ठता सूची मंगाया जाता है ।
शिक्षक (एल.बी.) की वरीष्ठता सूची पृथक एवं शिक्षक व प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) की वरिष्ठता सूची मंगाया जाता है ।
राज्य स्तर व्याख्याताओं के कुल स्वीकृत पद का 50% पद सीधी भर्ती से व 50% पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है।
पदोन्नति से भरे जाने वाले 50% पदों में से आधे यानी कि 50% पद ई-संवर्ग(नियमित शिक्षकों) से व 50% पद (एल.बी.)संवर्ग से भरे जाते हैं।
यदि ई-संवर्ग में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं तो पदों को एल.बी.संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।
यही प्रक्रिया टी-संवर्ग के लिये भी अपनाया जाता है।
समस्त पदोन्नति विषयवार व सेटअप राज्य स्तर पर होता है।
राज्य स्तरीय व्याख्याता रिक्त पद
विषय
(ई)
(टी)
हिन्दी
485
275
अंग्रेजी
233
333
संस्कृत
405
444
गणित
272
675
भौतिक
441
492
रसायन
222
234
जीवविज्ञान
239
371
राजनीति विज्ञान
340
129
इतिहास
211
63
भूगोल
234
102
अर्थशास्त्र
168
49
वाणिज्य
386
409
Lecturer Promotion
टीप -रिक्त पदों कि जानकारी समय समय पर जारी विभिन्न जानकारी के आधार पर संकलन किया गया है | Edudepart रिक्त पद को प्रमाणित नहीं करता | अंतिम रूप से रिक्त पद राज्य सरकार जारी करेगी |