प्राचार्य पदोन्नति संबंधी |

प्राचार्य पदोन्नति संबंधी विविध जानकारी|

  • व्याख्याता /प्रधान पाठक(मिडिल) से प्राचार्य पद में होती है पदोन्नति ।
  • लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य स्तर से होती है प्राचार्य पद पर पदोन्नति।
  • राजपत्र में प्रकाशित नियम अनुसार प्राचार्य पद पर पदोन्नति के लिये 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य होता है |।
  • सभी JD व DEO से जिले में कार्यरत शिक्षक , शिक्षक (एल.बी.) एवं प्रधान पाठक (मिडिल) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित की संभागवार / जिलावार वरिष्ठता सूची से होती है पदोन्नति।
  • व्याख्याता (एल.बी.) की वरीष्ठता सूची पृथक एवं व्याख्याता (नियमित) व प्रधान पाठक (मिडिल) की वरिष्ठता सूची पृथक रूप से जारी की जाती है ।
  • कुल पदों के 10% पदों को व्याख्याता (पंचायत /नगरीय निकाय) में कार्यरत व्याख्याता की सीमित परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे ।
    • उदाहरण के लिए :- यदि कुल 100 पदों पर पदोन्नति होनी है तो 10 पद सीमित परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे।
  • सीमित परीक्षा पश्चात 65% पदों को व्याख्याताओं की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे जिसमें 70% पद ई/टी-संवर्ग के नियमित व्याख्याताओं से तथा 30% पद ई/टी-एल.बी.संवर्ग के व्याख्याताओं के लिये होंगे।
    • उदाहरण के लिए :- यदि कुल 100 पदों पर पदोन्नती होनी है तो 10 पद तो सीमित परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे। उसके बचे 90 पदों में से 65 पद का 70% यानी 45 पद नियमित ई/टी-संवर्ग व्याख्याताओं से व 30% यानी 20 पद ई/टी-एल.बी.संवर्ग के व्याख्याताओं से भरे जायेंगे।
  • बाकि बचे 25% पदों को प्रधान पाठक (मिडिल) की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे जिसमें 70% पदों को नियमित ई/टी-संवर्ग के प्रधान पाठक तथा 30% पदों को ई/टी-एल.बी.संवर्ग के प्रधान पाठक द्वारा भरे जायेंगे।
    • उदाहरण के लिए :- यदि कुल 100 पदों पर पदोन्नति होनी है तो 10 पद तो सीमित परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे। उसके बाद बचे 90 पदों में से 65 पद का 70% यानी 45 पद नियमित ई/टी-संवर्ग व्याख्याताओं से व 30% यानी 20 पद ई/टी-एल.बी.संवर्ग के व्याख्याताओं से भरे जायेंगे। उसके बाद बचे 25 पदों का 70% यानि 17 पद नियमित ई/टी-संवर्ग के प्रधान पाठक से तथा 30% यानी 8 पद ई/टी-एल.बी.संवर्ग के प्रधान पाठक से भरे जायेंगे।
शिक्षक भर्ती व पदोन्नति नियम-2019 राजपत्रOpen
शिक्षक भर्ती व पदोन्नति नियम-2019 राजपत्र(संसोधन)Open
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती नियम
  • यदि नियमित ई/टी-संवर्ग में पर्याप्त व्याख्याता उपलब्ध नहीं होते हैं तो पदों को एल.बी.संवर्ग के व्याख्याताओं की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
  • यही प्रक्रिया टी-संवर्ग के लिये भी अपनाया जायेगा।

राज्य स्तरीय व्याख्याता वरिष्ठता सूची रिक्त पद:-

संवर्गआदेश
व्याख्याता ई-संवर्ग (नियमित शिक्षक)Open
व्याख्याता टी-संवर्ग (नियमित शिक्षक)Open
प्राचार्य हाई हायर सेकंडरी स्कूल टी-संवर्गOpen
सहायक विकासखंड शिक्षाधिकारीOpen
व्याख्याता शा.शिक्षा/स.जि.क्रीडाअधिकारीOpen

राज्य स्तरीय प्राचार्य रिक्त पद:-

संवर्गआदेश
ई-संवर्गOpen
टी-संवर्गOpen
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