पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु पेंशन सेल का गठन

पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु विभागाध्यक्ष स्तर पर पेंशन सेल का गठन कर नोडल अधिकारी नियुक्त।

पेंशन सेल का गठन

पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु पेंशन सेल का गठन

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2022 द्वारा दिनांक 01.11.2004 से पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। शासकीय सेवकों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना एवं पुरानी पेंशन योजना में से किसी एक का चयन करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लिया है तथा दिनांक 01.04.2022 या इसके बाद नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए दिनांक 01.04.2022 से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते का संधारण हेतु संचालक, पेंशन को अधिकृत किया गया है।

विभिन्न विभागों में संधारित सामान्य भविष्य निधि के प्रकरण लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा एवं निराकरण के संबंध में संचालक, पेंशन एवं विभागों के मध्य समन्वय हेतु प्रत्येक विभाग में एक पेंशन सेल का गठन कर नोडल अधिकारी (स्थापना / पेंशन कार्यों में संलग्न अधिकारी) का नामांकन किया जाना आवश्यक है।

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