OPS vs NPS vs UPS-2024

इस पोस्ट में जानेंगे OPS vs NPS vs UPS पेंशन में क्या है अन्तर ? इस पोस्ट को ध्यान से पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चलने वाला है OPS vs NPS vs UPS में मुख्य अन्तर क्या है । कोई संदेह फिर भी बाकी रहे तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं

OPS, NPS व UPS में सेवानिवृत्ति में पेंशन निर्धारण

OPS में-

  • OPS में पूर्ण पेंशन के लिये 33 साल पूरा होना अनिवार्य है ।
  • पेंशन का निर्धारण अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत+DA से होता है ।
  • 33 वर्ष की सेवा से कम होने पर अनुपातिक दर से पेंशन दिया जाता है ।
  • पेंशन हेतु न्यूनतम सेवा अवधि 9 वर्ष 9 माह अनिवार्य है।
  • पेंशन फ़ार्मूला- (अंतिम माह का मूल वेतन X कुल सेवा का छःमाही में)2X66
  • निर्धारित पेंशन पर समय-समय पर जारी शासन द्वारा महंगाई भत्ता भी दिया जाता है।
  • 10 वर्ष पूर्ण होने से पहले कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन का निर्धारण NPS के तहत ही होगा ।
  • तो इस स्थिति में क्लीयर है कि 10 वर्ष पूरा होने से पहले ही रिटायरमेंट हो जाता है तो OPS का लाभ मिलेगा ही नहीं । क्योंकि OPS पेंशन हेतु न्यूनतम सेवा अवधि 9 वर्ष 9 माह अनिवार्य है।

NPS में-

  • NPS में 5 लाख से कम कि स्थिति में पूरी राशि एक मुस्त दे दी जाती है ।
  • उससे अधिक होने पर कुल राशि का 40%(Lumsum)+60%(Annuity) के हिसाब से पेंशन तय होता है ।
  • PRAN खाते में कुल जमा अंशदान लाभांश सहित का अधिकतम 60% राशि एक मुश्त प्राप्त होता है।
  • शेष राशि न्यूनतम 40% का Annuity खरीदना अनिवार्य है ।
  • Annuity क्रय किये जाने पर निर्धारित ब्याज दर (अपरिवर्तनीय) के अनुसार प्रतिमाह निश्चित वार्षिकी (पेंशन) प्राप्त होता है |
  • PRAN खाते में कुल जमा अंशदान लाभांश सहित राशि रू. 5 लाख या उससे कम होने पर पूर्ण आहरण कर सकते हैं।
  • इस स्थिति में Annuity खरीदने की आवश्यकता नहीं होती ।

UPS में-

  • UPS में 25 साल पूरा होने पर अंतिम 12 माह के बेसिक औसत क 50% पेंशन दिया जायेगा |
  • 25 वर्ष की सेवा से कम होने पर अनुपातिक दर से पेंशन दिया जायेगा।
  • 2004 से Retired कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा |
  • UPS में 10 साल पूरा होने पर 10000 रु. न्यूनतम पेंशन तय होगा |
  • उदाहरण द्वारा समझे पेंशन गड़ना-
    • ₹80,000 – औसत मूल वेतन (पिछले 12 महीने)-
    • ₹20,000 – महंगाई भत्ता (डीए)
    • ₹100,000 -कुल मासिक वेतन (वेतन + डीए)
    • ₹40,000 – ₹80,000 का 50% कुल पेंशन
  • यदि मुद्रास्फीति के कारण जीवनयापन की लागत में 5% की वृद्धि होती है, तो ₹40,000 की पेंशन तदनुसार समायोजित की जाएगी।
  • यदि महंगाई राहत(DR) समायोजन 5% है, तो नई पेंशन राशि बन जाती है:
    • ₹40,000 + (₹40,000 का 5%) = ₹40,000 + ₹2,000 = ₹42,000.
  • सेवा के प्रत्येक छह महीने के लिए मासिक परिलब्धियों का 1/10वाँ हिस्सा।
  • 30 वर्षों में छह महीने की अवधि की संख्या-30 वर्ष × 2 = 60 छह महीने की अवधि।
  • एकमुश्त भुगतान गणना ₹100,000 (मासिक वेतन ) का 1/10वाँ हिस्सा = ₹10,000.
  • कुल एकमुश्त भुगतान- ₹10,000 × 60 = ₹600,000.

OPS, NPS व UPS में मृत्यु पर पेंशन निर्धारण

OPS में-

  • कर्मचारी के मृत्यु पर नामिनी को वेतन का 30% या न्युनतम रू 7750/- पेंशन दिया जाता है ।
  • न्यूनतम 07 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण कर लेने पर व सेवा में रहते शासकीय सेवक के दिवंगत होने पर ।
  • या सेवानिवृत्त होने के बाद शासकीय सेवक के दिवंगत होने पर, दोनो स्थितियों में, उसकी मृत्यु तिथि के अगले दिन से 07 वर्ष तक या उस दिवंगत शासकीय सेवक के 67 वर्ष की आयु तक, (यदि वह जीवित रहता तो 67 वर्ष पूर्ण करता) जो भी तिथि पहले हो, परिवार पेंशन की उच्च दर (अंतिम मूल वेतन का 50% ) देय होगी।
  • तत्पश्चात आगामी तिथि से परिवार पेंशन की निम्न दर (अंतिम वेतन का 30% ) प्राप्त होगी ।
  • 7 वर्ष से कम की सेवा होने पर परिवार पेंशन ₹7750 या अन्तिम वेतन का 30% देय होगा।
  • निर्धारित पेंशन पर मंहगाई भत्ता शामिल कर पेंशन देय होगा ।

NPS में-

  • NPS में 5 लाख से कम कि स्थिति में पूरी राशि एक मुस्त दे दी जाती है ।
  • NPS में कर्मचारी के मृत्यु पर 20%(Lumsum)+80%(Annuity) के हिसाब से नामिनी को पेंशन तय होता है ।
  • PRAN खाते में कुल जमा अंशदान लाभांश सहित का अधिकतम 20% एकमुश्त प्राप्त होता है।
  • शेष राशि (न्यूनतम 80% ) का Annuity के आधार पर निश्चित पेंशन प्रतिमाह देय होगा।
  • NPS में नॉमिनी को जीवन पर्यन्त पेंशन प्राप्त होगी।
  • तत्पश्चात नामचीन के जीवित बच्चों को एकमुश्त Annuity राशि वापस कर दी जाती है ।

UPS में-

  • कर्मचारी के मृत्यु पर नामिनी को वेतन का 60% या न्युनतम 10000/- रु. न्यूनतम पेंशन तय होगा |
  • उदाहरण द्वारा समझे पेंशन गड़ना-
    • ₹80,000 – औसत मूल वेतन (पिछले 12 महीने)-
    • ₹20,000 – महंगाई भत्ता (डीए)
    • ₹100,000 -कुल मासिक वेतन (वेतन + डीए)
    • ₹40,000 – ₹80,000 का 50% कुल पेंशन
    • ₹24,000 – ₹40,000 का 60% परिवार पेंशन
  • यदि मुद्रास्फीति के कारण जीवनयापन की लागत में 5% की वृद्धि होती है, तो ₹40,000 की पेंशन तदनुसार समायोजित की जाएगी।
  • यदि महंगाई राहत(DR) समायोजन 5% है, तो नई पेंशन राशि बन जाती है:
    • ₹24,000 + (₹24,000 का 5%) = ₹24,000 + ₹12,00 = ₹25,200.
  • सेवा के प्रत्येक छह महीने के लिए मासिक परिलब्धियों का 1/10वाँ हिस्सा।
  • 30 वर्षों में छह महीने की अवधि की संख्या-30 वर्ष × 2 = 60 छह महीने की अवधि।
  • एकमुश्त भुगतान गणना ₹100,000 (मासिक वेतन ) का 1/10वाँ हिस्सा = ₹10,000.
  • कुल एकमुश्त भुगतान- ₹10,000 × 60 = ₹600,000.

OPS, NPS व UPS में की जानी वाली कटौती

OPS में-

  • 01 अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ के कर्मचारी के लिये OPS लागु किया गया है |
  • मूल वेतन का न्यूनतम 12% GPF राशि कर्मचारी के वेतन से कटौती की जाती है ।
  • उस कटौती राशि को GPF खाते में अंतरित कर एक निश्चित ब्याज के साथ रिटायरमेंट पर दिया जाता है ।
  • 12% GPF राशि के अतिरिक्त सामान्य भविष्य निधि में अतिरिक्त कटौती कर्मचारी द्वारा किया जा सकता है।

NPS में-

  • 01 अप्रैल 2012 से कर्मचारी के मूल वेतन + मंहगाई भत्ते का 10% राशि की कटौती की जाती है |
  • साथ ही मूल वेतन + मंहगाई भत्ते का 10% अंशदान शासन द्वारा की जाती है |
  • 01 अप्रैल 2022 को शासन अंशदान को बढ़ाकर 14% कर दिया गया |
  • इस 24% के अतिरिक्त स्वैच्छिक अंशदान PRAN खाते में जमा किया जाता है।
  • इस कटौती राशि को 40%(Lumsum)+60%(Annuity) के साथ रिटायरमेंट पर दिया जाता है ।

UPS में-

  • 01 अप्रैल 2025 से कर्मचारी के मूल वेतन + मंहगाई भत्ते का 10% राशि की कटौती की जायेगी |
  • साथ ही मूल वेतन + मंहगाई भत्ते का 18.5% अंशदान शासन द्वारा दी जायेगी |
  • 18.5% अंशदान शासन को शासन द्वारा हर 3 वर्ष में Review किया जायेगा |
  • मंहगाई राहत (DR) भी दिया जायेगा |
  • इस 28.5% के अतिरिक्त स्वैच्छिक अंशदान PRAN खाते में जमा किया जायेगा ।
  • इस कटौती राशि को 40%(Lumsum)+60%(Annuity) के साथ रिटायरमेंट पर दिया जायेगा ।

OPS, NPS व UPS में मंहगाई भत्ता

OPS में-

  • OPS में पेंशन पर हर 6 महिने में दिये जाने वाले मंहगाई भत्ता(DA) का लाभ मिलता है ।

NPS में-

  • NPS के पेंशन पर किसी भी प्रकार के मंहगाई भत्ता का लाभ नहीं मिलता ।

UPS में-

  • UPS में हर 6 महिने में दिये जाने वाले मंहगाई राहत(DR) का लाभ मिलेगा ।

OPS, NPS व UPS में सरकार का Contribution

OPS में-

  • OPS में शासन द्वारा कोई कटौती नहीं की जाती है |

NPS में-

  • NPS में 14% अंशदान शासन द्वारा की जाती है |

UPS में-

  • UPS में 18.5% अंशदान शासन द्वारा की जाती है |

OPS, NPS व UPS में आंशिक आहरण

OPS में-

  • GPF में 12 साल की सेवा के बाद 75% राशि को एडवांस में निकाल सकते हैं ।
  • साथ ही इस निकाली गयी राशि को वापस भी नहीं लौटाना होता है ।
  • इसी तरह सेवानिवृत्ति से 2 साल पहले बिना कारण बताये 90% राशि निकाल सकते हैं ।
  • GPF अग्रिम में 12 महिने का सेलेरी या GPF राशि का 75% निकाल सकते हैं ।
  • कर्मचारी GPF से कितनी बार भी चाहे अग्रिम राशि निकाल सकता है ।
  • अग्रिम को 60 महिने के किस्त में जमा कर सकते हैं ।

NPS में-

  • न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत NPS से आंशिक आहरण कर सकते हैं।
  • पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 03 बार आंशिक आहरण कर सकते हैं ।
  • आंशिक आहरण केवल कर्मचारी अंशदान का अधिकतम 25% ही कर सकता है ।
  • आंशिक आहरण में लाभांश राशि को नहीं निकाल सकते ।

UPS में-

  • न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत NPS से आंशिक आहरण कर सकते हैं।
  • पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 03 बार आंशिक आहरण कर सकते हैं ।
  • आंशिक आहरण केवल कर्मचारी अंशदान का अधिकतम 25% ही कर सकता है ।
  • आंशिक आहरण में लाभांश राशि को नहीं निकाल सकते ।

OPS, NPS व UPS में TAX में छुट

OPS में-

  • GPF खाते से अंतिम आहरण पर कोई Tax नहीं देना होगा ।
  • मासिक GPF कटौती पर 80C के तहत 1,50,000 की सीमा में छूट की पात्रता होगी ।
  • OPS में मासिक पेंशन पर Tax देना होगा
  • GPF आंशिक आहरण पर किसी भी प्रकार का Tax नहीं देना होगा ।

NPS में-

  • सेवानिवृत्ति पर प्राप्त एकमुश्त 60% राशि पर किसी भी प्रकार का Tax नहीं देना होगा ।
  • NPS मासिक पेंशन पर Tax देना होगा
  • कर्मचारी अंशदान पर 80C के तहत ₹1,50,000 की सीमा में छूट की पात्रता होगी ।
  • 80CCD(1B) के तहत ₹1,50,000 तक की सीमा के अतिरिक्त ₹50,000 छूट की पात्रता होगी ।
  • NPS के 25% आंशिक आहरण पर किसी भी प्रकार का Tax नहीं देना होगा

NPS में-

  • सेवानिवृत्ति पर प्राप्त एकमुश्त 60% राशि पर किसी भी प्रकार का Tax नहीं देना होगा ।
  • NPS मासिक पेंशन पर Tax देना होगा
  • कर्मचारी अंशदान पर 80C के तहत ₹1,50,000 की सीमा में छूट की पात्रता होगी ।
  • 80CCD(1B) के तहत ₹1,50,000 तक की सीमा के अतिरिक्त ₹50,000 छूट की पात्रता होगी ।
  • NPS के 25% आंशिक आहरण पर किसी भी प्रकार का Tax नहीं देना होगा

OPS, NPS व UPS में LB संवर्ग की सेवा गणना

OPS में-

  • छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक F 12/03/2018 / 20 – 2, दिनांक 30.06.2018 के अनुसार “शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिये सेवा की गणना संविलियन दिनांक 01 जुलाई 2018 से की जायेगी ।”
  • अतः संविलियन दिनांक से ही पेंशन के लिये सेवा की गणना की जायेगी ।
  • सेवा अवधि 9 वर्ष 9 माह से कम होने पर पेंशन की पात्रता नहीं होगी।

NPS में-

  • 10 वर्ष पूर्ण होने से पहले कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन का निर्धारण NPS के तहत ही होगा ।
  • अब तक के कई शिक्षकों के रिटायरमेंट पर पेंशन निर्धारण से स्पष्ट हो गया है कि NPS में जितनी राशि है उससे ही पेंशन तय किया गया है
  • तो इस स्थिति में क्लीयर है कि 10 वर्ष पूरा होने से पहले ही रिटायरमेंट हो जाता है तो OPS का लाभ मिलेगा ही नहीं ।
  • मृत्यु के प्रकरण में न्यूनतम पेंशन की पात्रता नहीं है ।

UPS में-

  • 10 वर्ष पूर्ण होने से पहले कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन का निर्धारण uPS के तहत ही होगा ।
  • अब तक के कई शिक्षकों के रिटायरमेंट पर पेंशन निर्धारण से स्पष्ट हो गया है कि NPS में जितनी राशि है उससे ही पेंशन तय किया गया है
  • तो इस स्थिति में क्लीयर है कि 10 वर्ष पूरा होने से पहले ही रिटायरमेंट हो जाता है तो OPS का लाभ मिलेगा ही नहीं ।
  • मृत्यु के प्रकरण में न्यूनतम पेंशन की पात्रता नहीं है ।

OPS, NPS व UPS में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति

OPS में-

  • 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन की पात्रता होगी ।

NPS में-

  • NPS के संदर्भ में 60 वर्ष की सेवा अवधि का ऐच्छिक सेवानिवृत्ति का का प्रावधान हैं मतलब UPS में जितनी सेवा अवधि में Corpse जमा हुआ रहेगा उस राशि के आधार पर 60 वर्ष बाद पेंशन का निर्धारण होगा ।

UPS में-

  • UPS के संदर्भ में किसी भी प्रकार की सेवा अवधि का ऐच्छिक सेवानिवृत्ति का संबंध नहीं हैं क्योंकिं NPS में जितनी सेवा अवधि ए Corpse जमा हुआ रहेगा उस राशि के आधार पर पेंशन का निर्धारण होगा ।

OPS, NPS व UPS में अनुग्रह राशि

  • शासकीय कर्मचारी को OPS, NPS या UPS में से कोई सा भी पेंशन स्कीम लेने पर उसकी असामयिक मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि 50,000/-देय होगा।
  • यह राशि मृत कर्मचारी के परिवार को दिया जाता है |
  • मूल रुप से अनुग्रह राशि किसी व्यक्ति को किसी संगठन, सरकार या बीमाकर्ता द्वारा नुकसान या दावों के लिए राशि का भुगतान किया जाता है।

OPS, NPS व UPS में समूह बीमा योजना

  • OPS/NPS/UPS सभी पेंशन के मामले में GIS (समूह बीमा) अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन से हर माह एक राशि कटौती होती है ।
  • इस कटौती के चलते किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर एक निश्चित बीमा का लाभ मिलता है।
  • ऐसे में नियोक्ता ही पॉलिसी धारक होता है, तथा कर्मचारीगण पॉलिसी प्रावधानों एवं लाभों के लिए लाभार्थी बन जाते हैं। 
  • समूह बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी समूह सदस्य एकसमान जोखिम के विरुद्ध कवर्ड रहते हैं।
  • रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित ब्याज के साथ राशि वापस लौटा दी जाती है |
  • दुर्घटना पर बिमा राशि की दर-
प्रथम श्रेणी₹480 प्रति माह₹4,80,000
द्वितीय श्रेणी₹360 प्रति माह₹3,60,000
तृतीय श्रेणी₹300 प्रति माह₹3,00,000
चतुर्थ श्रेणी₹180 प्रति माह₹1,80,000
OPS vs NPS vs UPS

OPS, NPS व UPS में अवकाश नगदीकरण

अवकाश नगदीकरण वित्त निर्देशClick Here
OPS vs NPS vs UPS
  • OPS/NPS/UPS शासकीय कर्मचारी को 240 दिन या 08 माह का अर्जित अवकाश का नगदीकरण मिलता है |
  • जो कि रिटायरमेंट के समय के वेतन के अनुसार देय होता है |
  • मृत कर्मचारी के मामले में उसकी कुल अर्जित अवकाश के आधार पर यह गणना होती है |

OPS, NPS व UPS में अनुकंपा नियुक्ति

  • चाहे आप OPS/NPS/UPS लें अनुकंपा नियुक्ति के लिये आपको राज्य शासन के नियमानुसार अनुकंपा की पात्रता होगी ।
  • अनुकंपा नियुक्ति मृतक शासकीय सेवक के परिवार को शासन द्वारा प्रदान करने का प्रावधान है।
  • अनुकंपा नियुक्ति हेतु दिवंगत शासकीय सेवक मृतक की पत्नि अथवा कर्मचारी द्वारा नामांकित नामिनी में से किसी एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है।
  • अनुकंपा नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ग्रेड-3 या भृत्य पद पर 7 वर्ष की समय सीमा में रिक्त पद की उपलब्धता पर प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

OPS vs NPS vs UPS में पेंशन, GPF व Gratuity गणना

यह गणना शिक्षक (वर्ग-2), नियुक्ति वर्ष-2008, संविलियन वर्ष-2018 व रिटायरमेंट वर्ष- 2050 के आधार पर किया गया है । आप भी अपने मूल वेतन के आधार पर OPS पेंशन, GPF व Gratuity की गणना कर सकते हैं ।नीचे चार्ट संलग्न है जिसके अनुसार-

OPS vs NPS तुलनातमक चार्टClick Here
OPS Selction FormClick Here
NPS Selction FormClick Here
OPS कैलकुलेशन चार्टClick Here
NPS कैलकुलेशन चार्टClick Here
पेंशन FAQ PPF CG RaipurClick Here
OPS vs NPS vs UPS

पेंशन फ़ार्मूला- अंतिम माह का मूल वेतन/2 X कुल सेवा का छःमाहीX2/66 की दर से गणना करने पर ।

OPS में पेंशन -1,28,247

GPF Calculation-चार्ट अनुसार 7% ब्याज की दर से प्रति वर्ष की गणना करने पर ।

OPS में GPF – 76,49,485

Gratuity केल्कुलेशन फ़ार्मूला-(अंतिम माह का मूल वेतन+DA) X कुल सेवा वर्षX15/26 दर से गणना करने पर ।

OPS में Gratuity – 48,88,791

OPS vs NPS vs UPS-2024

👉NPS में 60% राशि – 1,94,42,000 (एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के समय मिलेगा )

👉NPS में 40% राशि – 1,29,64,000 (Annuity खरीदी पर 65,000 मासिक पेंशन + अंत में पूरी राशि बच्चों को देय)

👉NPS में ग्रेच्युटी – 44,88,791 [Gratuity in NPS वित्त निर्देश]

OPS vs NPS vs UPS-2024

अभी तक से राशि देय नहीं है क्योंकि हमारा प्रथम नियुक्ति 1 जुलाई 2018 मानी जा रहा है पर वित्त विभाग से इस संबंध में निर्देश जारी हुआ है जिसे आप ऊपर देख सकते हैं । और इसकी गणना OPS के समान ही होना है तो इसकी गणना हम यहाँ अनुमानित रुप से किये हैं ।

OPS vs NPS vs UPS

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