नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) 2015 के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण।

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) 2015 के अंतर्गत निकास से क्या आशय है ?

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत निकास से क्या आशय है ? (NPS) के अंतर्गत निकास किसी अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते के बंद होने की प्रक्रिया को कहा जाता है ।

  • PFRDA-यह मुख्य रुप से CRA-NSDL को Regulated(नियंत्रण) करता है ।
  • NSDL हमारे NPS खाते का विवरण रखता है।
  • यह एक्ट 2013 में लाया गया ।
  • इस नियम का समय समय पर संशोधन होता रहा है।
  • NPS में दो प्रकार के खाते होते हैं Tier-1 व Tier-2
  • जिसमें से Tier-1 Non Withdrawalable होता है कुछ शर्तों के साथ कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं।
  • Tier-2 Withdrawalable होता है जिसमें से पैसे कभी भी निकाल सकते हैं ।

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण हेतु विकल्प :-

  1. सामान्य सेवानिवृत्ति पर (In Retirement) :– अभिदाता की जमा राशि के कम से कम 40 प्रतिशत भाग का उपयोग अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु (एन्यूटी प्लान) वार्षिकी की खरीद के लिए किया जाता है और शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त रूप में कर दिया जाता है। यदि सेवानिवृत्ति की तिथि पर अभिदाता के खाते में कुल राशि 5 लाख रूपया या उससे कम है तो अभिदाता संपूर्ण आहरण के विकल्प का उपयोग कर सकता है।
  2. अभिदाता के मृत्यु होने पर (Death of Subscriber) :– अभिदाता की जमा राशि के कम से कम 80 प्रतिशत भाग का उपयोग अभिदाता के पति/पत्नी को मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु (एन्यूटी प्लान) वार्षिकी की खरीद के लिए किया जाता है और शेष राशि का भुगतान अभिदाता के नामिति/कानूनी हकदार को एकमुश्त रूप में कर दिया जाता है। अभिदाता (सरकारी सेक्टर) की मृत्यु की तिथि पर अभिदाता के खाते में कुल राशि 5 लाख रूपए या उससे कम है तो नामिनी/कानूनी हकदार सम्पूर्ण आहरण के विकल्प का उपयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त, परिवार के सदस्य परिवार पेंशन विकल्प का चयन करते हैं तो विनियमों के अनुसार, जमा पेंशन राशि को सरकार के निर्देशों के अनुसार आगे की कारवाई करने के लिए नोडल कार्यालय के बैंक खाते में अंतरित कर दिया जाता है।
  3. समय पूर्व निकास (Pre-mature Exit) :– अभिदाता की कुल जमा राशि के कम से कम 80 प्रतिशत भाग का उपयोग अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु (एन्यूटी प्लान) वार्षिकी की खरीद के लिए किया जाता है और शेष राशि का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त रूप में कर दिया जाता है । यदि त्यागपत्र की तिथि पर अभिदाता के खाते में कुल राशि 2.5 लाख रूपए या उससे कम है तो अभिदाता संपूर्ण आहरण के विकल्प का उपयोग कर सकता है। साथ ही आपको NPS में 10 वर्ष पूरे होने चाहिये।

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण हेतु निकासी फार्म:-

निकासी कि स्थिति Download form
सामान्य सेवानिवृत्ति पर निकासी फार्म(Withdrawal In Retirement) Click Here
अभिदाता के मृत्यु होने पर निकासी फार्म(Withdrawal In Death)Click Here
समय पूर्व निकासी पर निकासी फार्म(Withdrawal In Pre-mature Exit)Click Here

सशर्त निकासी (Pre Mature Withdrawal) की शर्तें :-

  1. सब्सक्राइबर कम से कम 3 साल के लिए NPS में होना चाहिए।
  2. निकासी राशि सब्सक्राइबर द्वारा किए गए योगदान के 25% से अधिक नहीं होगी।
  3. सब्सक्रिप्शन की पूरी अवधि के दौरान निकासी अधिकतम 3 बार हो सकती है।
  4. निकासी की अनुमति केवल वाजिब कारण दे कर निकाली जा सकती है,
    • उदाहरण के लिए- बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, आवासीय घर की खरीद/निर्माण, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए |

सेवानिवृत्ति के बाद अभिदाता के पास NPS निकास संबंधी विकल्प :-

  1. अभिदाता सेवा निवृत्ति के बाद भी 70 वर्ष तक NPS खातें में अंशदान करना जारी रख सकते हैं और अंशदान पर कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  2. अभिदाता अपने आहरण का त्याग कर सकता है और 70 वर्ष की आयु तक NPS में निवेश करना जारी रख सकता है। अभिदाता चाहे तो केवल एकमुश्त आहरण – केवल एन्यूटी को या एन्यूटी के साथ-साथ एक मुश्त आहरण दोनों का त्याग कर सकता है।
  3. यदि अभिदाता अपने NPS खाते को जारी नहीं रखना चाहता तो वह NPS से निकास कर सकता है। वह निकास ऑनलाइन भेज सकता है और NPS के निकास संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार पेंशन प्राप्त कर सकता है।

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण हेतु एक्जिट क्लेम आईडी क्या है, क्या है एक्जिट की प्रक्रिया ?

  1. सेवानिवृत्ति के मामले में, एक्जिट क्लेम आईडी सेवानिवृत्ति की तिथि से 6 माह पूर्व CRA NSDL द्वारा सृजित की जाती है एवं अभिदाता को डाक या Online , email या SMS से भेजा जाता है । एक्जिट क्लेम आईडी प्राप्त होने के बाद अभिदाता या नोडल कार्यालय को सेवा निवृत्ति की तारीख से एक दिन पहले तक सिस्टम में किसी प्रकार का परिवर्तन (जन्मतिथि, पता इत्यादि) को करने में समर्थ बनाती है। क्लेम आईडी निर्माण किए बिना आहरण अनुरोध दर्ज नहीं कराया जा सकता।
  2. मृत्यु होन पर ऑनलाइन आहरण अनुरोध की प्रक्रिया में क्लेम आईडी सृजित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मृत्यु के मामले में नोडल कार्यालय सीधे आहरण अनुरोध दर्ज करा सकते हैं। एनपीएस निधि के आहरण हेतु क्लेम आईडी के निमार्ण के लिए अभिदाता को नोडल कार्यालय से सम्पर्क करना पड़ता है। यदि नोडल कार्यालय द्वारा आहरण अनुरोध दर्ज कराया गया है तो क्लेम आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं होती।

सेवानिवृत्ति और समयपूर्व निकास के लिये क्या क्या लगेंगे दस्तावेज :-

भरे हुए निकासी फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है:

  1. मूल PRAN कार्ड
  2. अभिदाता द्वारा राजस्व स्टाम्प पर विधिवत भरा और क्रॉस-हस्ताक्षरित रसीद।
  3. KYC दस्तावेज (पता और फोटो-आईडी प्रमाण)
  4. बैंक लेटरहेड पर ‘रद्द किया गया चेक’ (ग्राहक का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड वाला) या ‘बैंक प्रमाणपत्र’ जिसमें ग्राहक का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड बैंक प्रमाण के रूप में जमा करना आवश्यक है। ‘बैंक पासबुक की कॉपी’ को स्वीकार किया जा सकता है, हालांकि, उस पर सब्सक्राइबर का फोटो, नाम और आईएफएस कोड होना चाहिए और सब्सक्राइबर द्वारा स्व-सत्यापित होना चाहिए।
  5. पूर्ण निकासी के लिए पात्र होने पर “Request Cum Undertaking” फॉर्म।

NPS के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण का आदेश नीचे के Link से download करें 👇

NPS प्रत्याहरण नियमDownload Link
NPS के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण विनियम 2015Click Here
NPS के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण विनियम प्रथम संशोधन 2017Click Here
NPS के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण विनियम द्वितीय संशोधन 2017Click Here

सेवानिवृत्ति निकास हेतु अभिदाता नोडल कार्यालय/ऑनलाइन आहरण अनुरोध कब दर्ज करा सकते है ?

  • सेवानिवृत्ति की तारीख से छ: माह पहले CRA द्वारा क्लेम आईडी निर्मित की जाएगी । क्लेम आईडी बन जाने पर अभिदाता/नोडल कार्यालय CRA सिस्टम में ऑनलाइन आहरण अनुरोध दर्ज करा सकेंगे ।
  • नोडल कार्यालय द्वारा आहरण अनुरोध को सत्यापित और प्रमाणित किये जाने के बाद आहरण अनुरोध (यदि अभिदाता द्वारा शुरू किया गया हो) संसाधित किया जाएगा और अभिदाता अपनी सेवा निवृत्ति की तिथि पर प्राप्त कर पायेगा ।
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