TET : छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 कक्षा एक से आठ में अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य है।
पोस्ट विवरण
TET-शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम
छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान:-
यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता मात्र होगी।
इसे शिक्षकीय पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जा सकता है ।
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कण्डिका 2 (n) में उल्लेखित सभी शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य अर्हता होगी।
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग-अलग परीक्षा आयोजित होगी ।
इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक पाना आवश्यक होगा।
प्रचलित नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में पात्रता हेतु 50% न्यूनतम अंक लाना आवश्यक होगा।
सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क एवं परीक्षा शुल्क में छूट की पात्रता होगी।
छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश कमांक एफ14-95/2011/20-तीन दिनांक 14/12/2011)vi. इस परीक्षा में प्राप्त अंक शिक्षक चयन के लिए अधिभार के रूप में गणना के लिए उपयोग में लाए जा सकेंगे।
अधिभार का निर्धारण नियुक्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा।
सफल घोषित उम्मीदवार अपने अंक सुधार हेतु आगामी परीक्षा में शामिल हो सकता है।
परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में एक पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जिसे नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम अर्हताएँ
एक से पाँच तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु
न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण ।
अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रिया विधि) विनियम, 2002 के अनुसार हो, के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण ।
अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बी.एल.एड. के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण ।
अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण।
अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी.एड.) के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा-स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा ।:
महत्वपूर्ण निर्देश
ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि सम्बंधी प्रमाण-पत्र नहीं लिए जा रहे हैं ।q अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्रों का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाएगा । अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा । इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा ।
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थी को 03 दिवस का समय दिया जाएगा । परीक्षा दिवस को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर कोई त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।
आवेदन भरने के पूर्व विभाग द्वारा जारी नियमों को ध्यान से पढ़ें ।
आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें।
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के पूर्व वर्षों के परिणाम
छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET20) का आयोजन दिनांक 18 सितम्बर 2022 को दो पालियों में होना है।
प्रथम पाली में कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन पात्रता हेतु परीक्षा पूर्वान्ह 9:30 से 12:15 बजे तक आयोजित की गई है।
एवं द्वितीय पाली में कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन पात्रता हेतु परीक्षा अपरान्ह 2:00 से 4.45 बजे तक आयोजित की गई है।
उक्त परीक्षा का मॉडल उत्तर व्यापम के वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर प्रदर्शित किया जायेगा।
परीक्षा परिणाम में अभ्यर्थियों को पात्र (Eligible) अथवा अपात्र (Not Eligible) दर्शाया जायेगा।
जिन परीक्षार्थियों को इस परीक्षा में पात्र घोषित किया जायेगा, उन्हें प्राविधिक रूप से इस शर्त पर पात्रता प्राप्त होगी कि वे विज्ञापन में दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं ।