NPS पैसा निकासी में बड़ा बदलाव –
- NPS में निवेश करने वालों के लिए नियम में हुआ बड़ा बदलाव
- अब Online तरीके से नहीं निकल सकते 25% राशि।
- 14 जनवरी 2021 दी गयी थी सुविधा ।
- 01 जनवरी 2023 से अब नहीं मिलेगी यह सुविधा ।
- साथ ही इस पोस्ट में रिटायर होने या 60 साल की उम्र पूरी होने पर अपने पेंशन खाते से पूरी रकम निकालने संबंधी निर्देश को बताया गया है।
- छत्तीसगढ़ में सभी कोषालय को आदेश पहले ही जारी किया जा चूका है।
- जिसकी पूरी प्रक्रिया आप Online कर सकते है।
NPS आंशिक प्रत्याहरण नियम में बदलाव-
आंशिक आहरण नियम में बदलाव निर्देश | Click Here |
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- PFRDA ने कोविड महामारी के चलते अभिदाताओं को स्व-घोषणा के माध्यम से NPS से आंशिक प्रत्याहरण की सुविधा दिनांक 14.01.2021 से दिया गया था|
- जिससे अभिदाताओं के हित को सुरक्षित रखा जा सके, साथ ही POP सहित नोडल अधिकारियों पर सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के बोझ को कम किया जा सके।
- इस सुविधा से संबंधित नोडल अधिकारियों/POP द्वारा प्राधिकृत किए बिना ही तत्काल बैंक खाता सत्यापन के बाद CRA सिस्टम में Login करके स्वंय अपने खाते से आंशिक आहरण करने की सुविधा दी गयी थी |
- अब चूँकि कोविड महामारी से संबंधित कठिनाइयों में कमी और लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट मिलने लगी है |
- जिसके बाद सभी सरकारी क्षेत्र(Government Sector) के अभिदाताओं (केंद्र / राज्य सरकार और केंद्र / राज्य स्वायत्त निकायों) हेतु संबंधित नोडल कार्यालयों के माध्यम से उनका अनुरोध प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- NPS स्वैच्छिक क्षेत्र (Private Sector) के अभिदाताओं के लिए यह अनिवार्य नहीं है Self Withdrawl की प्रक्रिया का उपयोग अभी भी जारी रख सकते हैं।
टीप:-उपर्युक्त निर्देश दिनांक 01.01.2023 से लागू होंगे|
NPS में समय-पूर्व एकमुश्त निकासी की प्रक्रिया-
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के मुताबिक, जिन सब्सक्राइबर्स/ निवेशकों का कुल पेंशन कॉर्पस 5 लाख रुपये या इससे कम है, वो बिना एन्यूटी प्लान खरीदे अपना पूरा पैसा निकाल सकेंगे। अब नेशनल पेंशन स्कीम NPS सब्सक्राइबर्स / निवेशकों के रिटायर होने या 60 साल की उम्र पूरी होने पर अपने पेंशन खाते से पूरी रकम निकाल सकेंगे।
NPS पैसा निकासी पहले क्या था नियम-
पहले नियम यह था कि पेंशन फंड में दो लाख रुपये से कम है तो ही पेंशनधारक उसे पूरा निकाल सकता है । इससे अधिक राशि होने की स्थिति में सब्सक्राइबर सेवानिवृत्त होने या 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर अधिकतम 60 फीसदी रकम ही एकमुश्त निकाल सकता था और बाकी 40 फीसदी रकम के लिए उसे अनिवार्य रूप से किसी बीमा कंपनी की एन्यूटी प्लान भी खरीदनी होता था । अब PFRDA ने कहा है कि अगर जमा राशि पांच लाख रुपये या उससे कम है तो धारक पूरी राशि निकाल सकते हैं, उन्हें किसी बीमा कंपनी की एन्यूटी प्लान खरीदने की आवश्यकता नहीं है ।
S.No. | Subject | पूर्व प्रावधान राशि | वर्तमान प्रावधान राशि |
1 | Premature Exit ( Exit before Superannuation) | 1 लाख रुपये | 2.50 लाख रुपये |
2 | Normal Exit (Superannuation) | 2 लाख रुपये | 5 लाख रुपये |
3 | Unfortunate Death of Subscriber | 2 लाख रुपये | 5 लाख रुपये |
NPS पैसा निकासी में और क्या कहा PFRDA ने ?
Pension Fund Regulatory and Development Authority
PFRDA ने यह भी कहा कि पेंशन फंड से समय-पूर्व एकमुश्त निकासी की सीमा भी मौजूदा एक लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी है । वहीं नेशनल पेंशन स्कीम NPS में शामिल होने की अधिकतम आयुसीमा अब 70 वर्ष और निकास की आयुसीमा 75 वर्ष कर दी है।
संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ ने सभी कोषालय को जारी किया आदेश
संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ ने सभी कोषालय को बकायदा आदेश जारी कर NPS निकास व प्रत्याहरण नियमों में संशोधन कर नवीन निर्देश जारी किया है ।
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