पेंशन नियमावली व सेवानिवृत्ति या मृत्यु हितलाभ ।

इस पोस्ट में हम जानेंगे -एल बी संवर्ग के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर मिलने वाले हितलाभ (Benefits To Family Members After The Death Of An LB Teacher) क्या है , इसके अलावा:

  • नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण
  • शिक्षक के असामयिक मृत्यु पर देय अनुग्रह राशि (Ex Gratia Amount)
  • शिक्षक के असामयिक मृत्यु पर उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति के क्या हैं प्रावधान ?
  • सेवानिवृत्ति व मृत्यु उपादान – एल बी शिक्षक संवर्ग को ग्रेच्युटी का प्रावधान है क्या ?
  • अभी तक 7वाँ वेतनमान के मूल वेतन व DA का 10% कटौती NPS के तहत हो रहा था।
  • अप्रैल माह से वर्तमान 10% NPS कटौती की जगह 12% GPF राशि की कटौती होगी।
  • जिसके लिये GPF Account खुलने पश्चात उसमें ये राशि अंतरित की जायेगी।

पेंशन नियमावली व सेवानिवृत्ति या मृत्यु हितलाभ ।

OPS लागू होने के चलते NPS कटौती बंद करने संबंधी:-

  • राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.11.2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना(NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) राज्य के कर्मचारियों हेतु लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
  • जिसके चलते दिनांक 01.11.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य के कर्मचारियों जिन पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू है, उनके नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु की जा रही 10% की मासिक कटौती दिनांक 01.04.2022 से समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। अर्थात माह अप्रैल 2022 में मिलने वाले वेतन से NPS की जगह OPS की राशि 12% कटौती की जायेगी |
  • कर्मचारियों जिनको NPS का लाभ मिल रहा है उनको अप्रैल माह के वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% सामान्य भविष्य निधि राशि की कटौती की जायेगी।
  • सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्योरा संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन स्तर पर पृथक से रखा जायेगा तथा संबंधित कर्मचारियों के नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक(GPF Account) आवंटित होने पर यह राशि GPF खाता में जमा कि जायेगी ।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू के चलते NPS कटौती बंद करने संबंधी:-Click Here
GPF Account खोलने संबंधी फार्मClick Here
पेंशन नियमावली व सेवानिवृत्ति या मृत्यु हितलाभ ।
पेंशन नियमावली व सेवानिवृत्ति या मृत्यु हितलाभ ।

पेंशन नियमावली व सेवानिवृत्ति या मृत्यु हितलाभ:-

क्रमांकपेंशन मापदंडदेय लाभ के लिए पात्रता
01.अधिवार्षिकी आयु62 वर्ष तथा उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापक एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक हेतु 65 वर्ष
02ऐच्छिक सेवानिवृत्ति20 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण होने पर
03.अनिवार्य सेवानिवृत्ति01.20 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर राज्य शासन द्वारा
02. दण्ड स्वरूप किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त किया जा सकता है।
04.पेंशन की पात्रता10 वर्ष या इससे अधिक अर्हतादायी सेवा पूरी होने पर
पात्रता उपदान की
05.उपादान की पात्रता5 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूरी होने पर
06.सेवा उपदानजहां पेंशन की पात्रता नहीं है वहां पेंशन के बदले प्रत्येक छमाही के लिये आधे माह का वेतन
07.कुल अर्हतादायी सेवाअधिकतम 33 वर्ष या 66 छमाही अवधि 3 माह या इससे अधिक को 1 छमाही मान लिया जावेगा।
08.पेंशन हेतु परिलब्धियां की सीमाकोई सीमा नहीं है।
09.पेंशन की गणना हेतु परिलब्धिसेवा के अंतिम माह की परिलब्धियां मूल नियम 9 (21) में परिभाषित वेतन महंगाई वेतन सहित स्टेनोग्राफर को प्राप्त होने वाला द्विभाषी भत्ता
10.उपदान की गणना हेतु परिलब्धिसेवानिवृत्ति / मुत्यु की तिथि पर वेतन एवं स्वीकार्य मंहगाई भत्ता
11.पेंशन की राशि33 वर्ष की सेवा पर परिलब्धियों का 50 प्रतिशत पेंशन। इससे कम होने पर अनुपातिक दर से कम ।
12.उपदान की राशि33 वर्ष की सेवा होने पर साढ़े 16 माह का वेतन अधिकतम रूपये 20 लाख
13.परिवार पेंशनरवेतन का 30 प्रतिशत किन्तु न्युनतम रू 7750/
14.परिवार पेंशन की उच्च दर67 वर्ष या 07 वर्ष जो भी पहले हो ।
15.परिवार पेंशन कब तक देयविधवा या विधुर को मृत्यु पर्यन्त या पुर्नविवाह तक इनमें से जो भी पहले हो बच्चों के मामले में 25 वर्ष की आयु या विवाह होने तक जो भी पहले हो परिवार में यदि कोई अपंग बच्चे हो तो
16(1)पेंशन का कम्यूटेशनजीवन पर्यन्त प्रिवार पेंषन को छोड़कर किसी भी प्रकार की पेंशन पाने वाला अपने पेंशन को कम्प्यूट करा सकता है।
16(2)किन्हें पात्रता नहीं हैजिसके विरूद्ध सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व से विभागीय या न्यायिक कार्यवाहीयां चल रही है एवं 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो
16(3)पेंशन कम्युटेशन सीमा तकस्वीकृत पेंशन का अधिकतम 1 तिहाई भाग की।

पेंशन प्रकरणों को निराकृत करने हेतु आवश्यक प्रपत्र व अभिलेखों की सूची :

  1. प्रकरण से संबंधित उपयुक्त प्रपत्र
    • पेंशन के सम्बन्ध में प्रपत्र-6 के साथ प्रपत्र-7
    • या परिवार पेंशन के प्रकरण में प्रपत्र -17 के साथ प्रपत्र 18
  2. सेवा पुस्तिका
  3. पेंशन ज्ञात करने के लिये औसत उपलब्धियों के गणना पत्रक
  4. राजपत्रित अधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर दो प्रतियों में
    1. या पेंशन हितग्राही जैसे प्रकरण हो हस्ताक्षर करने योग्य साक्षर न हो, तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित बायें हाथ का अंगूठा तथा अंगूलियों की चिन्ह दो प्रतियों में
  5. कार्यालय द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार के संयुक्त छायाचित्र (फोटाग्राफ) चार प्रतियों में
    • या हितग्राही के पासपोर्ट आकार के अभिप्रमाणित छायाचित्र (फोटोग्राफ) तीन प्रतियों में
  6. पहचान के चिन्ह उवं उंचाई का अभिप्रमाणित विवरण तीन प्रतियों में
  7. मृत्यु- सह-सेवा निवृत्ति उपदान के लिये नामांकन पत्र
  8. वसूली की सहमति का घोषणा पत्र
  9. न मांग प्रमाण पत्र
  10. अंतिम वेतन प्रमाण पत्र
  11. न घटना प्रमाण पत्र उपरेक्त 1-(अ) के संबंध में यदि पेंशन प्रकरण सेवानिवृत्ति पूर्व प्रस्तुत किया गया है, यह प्रमाण पत्र बाद में भेजा जाना है
  12. पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान न प्राप्त करने संबंधी घोषणा पत्र ।
  13. परिवार विवरण प्रपत्र तीन में
  14. पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान की राशि का विभाजन
  15. छत्तीसगढ़ से बाहर पेंशन प्राप्त करने की स्थिति में प्रत्याशित पेंशन तथा / या मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान के भुगतान का विवरण दिनांक सहित तथा भविष्य के लिये भुगतान बंद करने का प्रमाण पत्र
  16. असक्षमता / असमर्थता पेंशन प्रकरण के संबंध में सक्षम चिकित्सा अधिकारी / बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रपत्र 22 में संलग्न करना।

1. कर्मचारी के सेवानिवृत्ति या मृत्य पर देय लाभ:-

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत शिक्षक के सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर जमा राशि शिक्षक या उसके परिवार को प्रदान की जावेगी । PFRDA ने कहा है कि अगर जमा राशि पांच लाख रुपये या उससे कम है तो धारक पूरी राशि निकाल सकते हैं, उन्हें किसी बीमा कंपनी की एन्यूटी प्लान खरीदने की आवश्यकता नहीं है । यदि जमा राशि पांच लाख से अधिक है तो रिटायरमेंट के दौरान मेच्‍योर्ड राश‍ि की 40 फीसदी एन्‍युटी खरीदनी होगी, जिसकी एवज में आपको प्रति पेंशन दी जाएगी। 60 फीसदी राश‍ि एकमुश्‍त मिल सकते हैं।

S.No.Subjectपूर्व प्रावधान राशिवर्तमान प्रावधान राशि
1Premature Exit ( Exit before Superannuation)1 लाख रुपये 2.50 लाख रुपये
2Normal Exit (Superannuation) 2 लाख रुपये 5 लाख रुपये
3Unfortunate Death of Subscriber 2 लाख रुपये 5 लाख रुपये
NPS पैसा निकासी में संशोधन

अधिक जानकारी हेतु यहाँ Click करें

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण Click for More
अब रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालने में होगी आसानीClick for More
अब NPS पूरी तरह ऑनलाइनClick for More
सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर मिलने वाले हितलाभ

2 शिक्षक के असामयिक मृत्यु पर देय अनुग्रह राशि (Ex Gratia Amount)

राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके परिवार को रु 50,000/- (छ: माह के मूल वेतन की सीमा के अधीन) अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह संशोधन आदेश जारी होने की तिथि अथवा इसके पश्चात् होने वाले मृत्यु के प्रकरणों में लागू होगा।

अधिक जानकारी हेतु यहाँ Click करें

अनुग्रह राशि संबंधी शासनादेश व क्या है प्रावधानClick for More
सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर मिलने वाले हितलाभ

3. शिक्षक के असामयिक मृत्यु पर उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति के क्या हैं प्रावधान ?

सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की असामयिक निधन पर उसके आश्रित परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान है । अनुकंपा नियुक्ति संबंधी मूल आदेश दिनाँक 14-06-2013 के आधार पर दी जाती है नियुक्ति।

अधिक जानकारी हेतु यहाँ Click करें

छत्तीसगढ़ अनुकंपा नियुक्ति नियम 2021Click for More

4. सेवानिवृत्ति व मृत्यु उपादान – एल बी शिक्षक संवर्ग को ग्रेच्युटी का प्रावधान है क्या ?

अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों का सेवा में रहते हुए मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम–44 के अनुसार सेवानिवृत्ति उपादान स्वीकृत किए जाने का प्रावधान किया गया है। दिनांक 5 /9/ 2017 के पश्चात सेवा में रहते हुए मृत्यु की स्थिति में शासकीय सेवक द्वारा पूरी की गई प्रत्येक छह माह की अर्हक सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के समान मृत्यु उपादान इस शर्त पर स्वीकृत किया जाए कि मृत्यु उपादान की न्यूनतम राशि मासिक परिलब्धियों का 2 गुणा तथा अधिकतम राशि मासिक परिलब्धियों का 33 गुणा होगा। यह आदेश दिनांक 1/11/ 2004 से प्रभावशील होगा तथा दिनांक 1/11/ 2004 के पश्चात नवनियुक्त राज्य शासन के उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो नवीन अंशदा्यी पेंशन योजना के सदस्य हैं।ज्ञात हो कि वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 977 /सी– 761 वि/नि/चार/04, दिनांक 27/ 10/ 2004 द्वारा 1/11/ 2004 अथवा इसके पश्चात नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए नई परिभाषिक अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू की गई है।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के पत्र क्रमांक 444/ एफ– 2016– 04–03289/ वि /नि चार नया रायपुर दिनांक 27 अक्टूबर 2017 को जारी आदेश में समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल, संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष एवं समस्त कलेक्टर के नाम वित्त विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है।

दिवंगत पंचायत/एल बी शिक्षक संवर्ग के ग्रेच्युटी भुगतान हेतु सभी स्तर पर कर्मचारी सनठनों के द्वारा ज्ञापन सौंप जा चुका है तथा कइ जिलों के डीईओ द्वारा भी सभी बीईओ व डीडीओ प्राचार्यो को दिवंगत शिक्षकों के सभी देय स्वत्वो के भुगतान के निर्देश भी जारी किया गया है । परंतु ग्रेच्युटी भुगतान, अवकाश नगदीकरण व पेंशन निर्धारण पर कार्रवाई अधिकांश विकास खंड में लंबित है । जानकारी व निर्देश के अभाव में अब तक ग्रेच्युटी की राशि जारी नही हो पा रही है।

Edudepart.com

Get real time updates directly on you device, subscribe now.