शिक्षक परिवार पेंशन संबंधी वित्त निर्देश।
परिवार पेंशन संबंधी वित्त निर्देश।
परिवार पेंशन में महँगाई भत्ते की नयी पुनरीक्षित दर संबंधी वित्त निर्देश ।
राज्य शासन के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन / परिवार पेंशन पर दिनांक 01.01.2019 से 12% ( सातवें वेतनमान में) एवं 154% (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है। जिसे राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनर / परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी:
वेतनमान | अवधि से देय | महँगाई भत्ता में वृद्धि का प्रतिशत | वृद्धि पूर्व महँगाई दर | वृद्धि पश्चात महँगाई दर |
सातवाँ वेतनमान | 01.10.2021 | 05% | 12% | 17% |
छठवाँ वेतनमान | 01.10.2021 | 10% | 154% | 164% |
परिवार पेंशन महँगाई भत्ता में वृद्धि आदेश दिनाँक 22-12-2021👇
परिवार पेंशन निराकरण संबंधी वित्त निर्देश।
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग का वित्त निर्देश दिनाँक 18-11-2021 👇
क्या है नवीन वित्तीय निर्देश :-
पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं सेवानिवृत्त परिलाभों के समय पर निराकरण हेतु संदर्भित पत्रों के माध्यम से समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं किन्तु प्रकरणों के निराकरण में अभी भी विलम्ब हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा भी सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
ऑनलाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम “आभार आपकी सेवाओं का” में पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के उद्देश से वित्त निर्देश क्रमांक 245 / एल 2018-55-00002 / वि / नि / चार दिनांक 23 मई, 2018 द्वारा विभिन्न स्तर पर कार्यवाही हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों को उनकी सेवानिवृत्त की तिथि से 24 माह पूर्व तैयारी प्रारंभ करने तथा सेवानिवृत्ति तिथि के 03 माह पूर्व पेंशन प्रकरण को संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन को भेजे जाने के निर्देश दिये गये हैं।
अतः सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि पेंशन प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण हेतु जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।