छत्तीसगढ़ पदोन्नति नियम, कैसे होगी वरिष्ठता का निर्धारण|
छत्तीसगढ़ पदोन्नति नियम, कैसे होगी वरिष्ठता का निर्धारण|
छत्तीसगढ़ पदोन्नति नियम: संचालनालय द्वारा मांगी गयी रिक्त पद की जानकारी यहाँ दिए जा रहे हैं।
प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला एवं सहायक शिक्षक के स्वीकृत कार्यरत रिक्त तथा पदोन्नत के पूर्व रिक्त पद एवं पदोन्नत पश्चात् भरे पद की जानकारी हेतु मांगी गयी है । ई संवर्ग एवं टी संवर्ग की जानकारी पृथक-पृथक संचालनालय को उपलब्ध कराने का पत्र जारी किया गया है।
छत्तीसगढ़ पदोन्नति नियम, कैसे होगी वरिष्ठता का निर्धारण ? देखें वरिष्ठता सूची । [How Will Be The Determination Of Seniority, See Seniority List]
संविलियन पश्चात शिक्षक एल.बी-संवर्ग के लिये शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम-2019 राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसके तहत अब शिक्षकों की नयी भर्ती व पदोन्नति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा। अब चुँकि एल.बी. संवर्ग पर शिक्षा विभाग के समस्त नियम लागू हैं अभी तक एक पद से दुसरे पद में पदोन्नति की समयसीमा 5 वर्ष है जो पंचायत संवर्ग के अंतर्गत 7 वर्ष थी जिसे वर्तमान केबिनेट बैठक में एक बार के लिये शिथिल करते हुये 3 वर्ष किया गया है।
तो क्या होंगे पदोन्नति के नियम व कैसी होगी पदोन्नति इस पोस्ट में जानेंगे।
पदोन्नति हेतु लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संचालकों को रिक्त पद की जानकारी मांगी गयी | PDF DOWNLOAD |
प्रधान पाठक(प्राथमिक) पद पर पदोन्नति :-
प्रधान पाठक(प्राथमिक) के कुल पदों पर पदोन्नति, सहायक शिक्षक की 100% पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। सहायक शिक्षक में पदोन्नति के लिये नियमित शिक्षक हैं ही नहीं, सभी की पदोन्नति या तो शिक्षक या प्रधान पाठक (प्रायमरी) में हो चुकी है । अत: समस्त पद एल.बी. संवर्ग के सहायक शिक्षकों को ही मिलेगा। सहायक शिक्षक एल.बी. की वरिष्ठता सूची जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी की गयी है इसलिये प्रधानपाठक प्राथमिक की पदोन्नति जिला स्तर पर होना तय है ।
शिक्षक पद पर पदोन्नति :-
सहायक शिक्षक की पदोन्नति द्वारा :- शिक्षकों के कुल पदों के 50% पदों में से 50% सहायक शिक्षक ई/टी-संवर्ग की पदोन्नति द्वारा तथा 50% सहायक शिक्षक एल.बी.ई/टी-संवर्ग द्वारा किये जायेंगे । चुँकि नियमित सहायक शिक्षक जिनका स्नातक था वे मिडिल के HM में पदोन्नत हो चुके हैं तथा जो स्नातक नहीं किये हैं वो प्राथमिक के HM में पदोन्नत हो चुके हैं इसलिये शिक्षक के सभी पदोन्नत योग्य 50% पदों पर सहायक शिक्षक एल.बी. संवर्ग के शिक्षकों की ही पदोन्नति होनी है। शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी की जाती है अतः पदोन्नति जिला स्तर पर होगी पर प्रधान पाठक के लिये पदोन्नति संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक द्वारा की जायेगी।
सीधी भर्ती द्वारा :- बाकि के 50% पदों को सीधी भर्ती के द्वारा भरे जायेंगे। जिसके लिये शासन द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापम के माध्यम से की जायेगी जिसके द्वारा नई नियुक्ति दी जायेगी।
व्याख्याता पद पर पदोन्नति :-
शिक्षक/प्रधान पाठक(मिडिल)पदोन्नति द्वारा :व्याख्याता के कुल पदों के 50% पदों में से 50% नियमित शिक्षक/प्रधान पाठक(मिडिल) ई/टी-संवर्ग की पदोन्नति द्वारा तथा 50% एल.बी.संवर्ग शिक्षक/प्रधान पाठक(मिडिल) द्वारा जायेंगे । यदि ई/टी-संवर्ग में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो पदों को ई/टी-एल.बी.संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे । चुँकि अभी एल.बी.संवर्ग के शिक्षकों का प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति एक बार भी नहीं हुआ है तो जिस भी समय प्रधान पाठक पद पर होगी तो ये नियम उन पर लागू होगा। व्याख्याता की वरिष्ठता सूची लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी की जाती है अत: व्याख्याता पदोन्नति राज्य स्तर पर होगी।
सीधी भर्ती द्वारा:- बाकि के 50% पदों को सीधी भर्ती के द्वारा भरे जायेंगे। जिसके लिये शासन द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापम के माध्यम से की जायेगी जिसके द्वारा नई नियुक्ति दी जायेगी।
कैसे होगी वरिष्ठता का निर्धारण :-
चुँकि संविलियन निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि वरिष्ठता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा। पर इसमें स्पष्ट है कि शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण संविलियन तिथि से होगी चुँकि पंचायत संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन 01/07/2018 को हुई है अत: सभी शिक्षकों का शिक्षा विभाग में नियुक्ति तिथि 01 जुलाई 2018 होगा। चुँकि पंचायत विभाग में उनकी नियुक्ति 1998 से हुई है तो संविलियन सूची में उनका वरिष्ठता क्रम में नाम ऊपर रहेगा अत: उसी क्रम में नियुक्ति वर्ष अनुसार शिक्षा विभाग में वरिष्ठता का निर्धारण होगा।
वरिष्ठता सूची :-
संविलियन में वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति वर्ष के अनुसार ही होगी। और संविलियन आदेश भी उसी क्रम में जारी किया किया गया है। यहाँ नीचे विभिन्न वर्षों में जारी संविलियन आदेश दिया जा रहा है जिससे आप अपना वरिष्ठता देख सकते हैं। चुँकि वर्ग-3 का वरिष्ठता सूची जिला स्तर पर जारी किया गया है तो आप अपने जिला स्तर पर सुची देख सकते हैं यहाँ महासमुंद जिला का सहायक शिक्षक, शिक्षक की वरीष्टता सूची उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही व्याख्याता का राज्य स्तर पर सूची जारी किया गया है तो उसकी भी वरिष्ठता सूची यहाँ से देख सकते हैं।
संवर्ग :- | Download करें |
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राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची व्याख्याता(एल.बी.) ई व टी | PDF DOWNLOAD |
एकीकृत राज्य वरिष्ठता सूची लोक शिक्षण संचालनालय स्कूल शिक्षा विभाग : | PDF DOWNLOAD |
रायपुर संभाग वरिष्ठता सूची दिनाँक 31-10-2020 :- | पीडीऍफ़ डाउनलोड |
वरिष्ठता सूची सहायक शिक्षक(एल.बी.) जिला महासमुंद :- | PDF DOWNLOAD |
वरिष्ठता सूची शिक्षक(एल.बी.) जिला महासमुंद :- | PDF DOWNLOAD |
वरिष्ठता सूची व्यायाम शिक्षक, व ग्रंथपाल, विज्ञान शिक्षक जिला महासमुंद :- | PDF DOWNLOAD |
वरिष्ठता सूची व्यायाम शिक्षक, व ग्रंथपाल, विज्ञान शिक्षक जिला महासमुंद :- | PDF DOWNLOAD |
दुर्ग संभाग वरिष्ठता सूची दिनाँक 31-10-2020 :- | PDF DOWNLOAD |
बिलासपुर संभाग वरिष्ठता सूची :- | PDF DOWNLOAD |
स्तर संभाग वरिष्ठता सूची दिनांक 31-10-2012 :- | PDF DOWNLOAD |
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उनके लिए नियमों में कोई छूट नहु दी गयी है |
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