एल.बी.संवर्ग का वरीष्ठता निर्धारण

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एल.बी.संवर्ग का वरीष्ठता निर्धारण : संविलियन पश्चात शिक्षक एल.बी-संवर्ग के लिये शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम-2019 राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसके तहत अब शिक्षकों की नयी भर्ती व पदोन्नति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा। अब चुँकि एल.बी. संवर्ग पर शिक्षा विभाग के समस्त नियम लागू हैं पंचायत विभाग में एक पद से दुसरे पद में पदोन्नति की समयसीमा 7 वर्ष थी जो शिक्षा विभाग में 5 वर्ष है |

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1️⃣छत्तीसगढ़ भर्ती व पदोन्नति नियम-2019 से वरिष्ठता निर्धारण –

संविलियन पश्चात शिक्षक एल.बी-संवर्ग के लिये शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम-2019 राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसके तहत अब शिक्षकों की नयी भर्ती व पदोन्नति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा। अब चुँकि एल.बी. संवर्ग पर शिक्षा विभाग के समस्त नियम लागू हैं पंचायत विभाग में एक पद से दुसरे पद में पदोन्नति की समयसीमा 7 वर्ष थी जो शिक्षा विभाग में 5 वर्ष है |

2️⃣पंचायत विभाग की नियुक्ति दिनाँक ही वर्तमान वरिष्ठता का आधार :-

पंचायत विभाग वरिष्ठता निर्धारण आदेशOpen
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चुँकि संविलियन निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि वरिष्ठता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा। पर इसमें स्पष्ट है कि शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण संविलियन तिथि से होगी चुँकि पंचायत संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन 01/07/2018 को हुई है अत: सभी शिक्षकों का शिक्षा विभाग में नियुक्ति तिथि 01 जुलाई 2018 होगा। चुँकि पंचायत विभाग में उनकी नियुक्ति 1998 से हुई है तो संविलियन सूची में उनका वरिष्ठता क्रम में नाम ऊपर रहेगा अत: उसी क्रम में नियुक्ति वर्ष अनुसार शिक्षा विभाग में वरिष्ठता का निर्धारण होगा। संविलियन में वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति वर्ष के अनुसार ही होगी। और संविलियन आदेश भी उसी क्रम में जारी किया किया गया है।

शिक्षा विभाग में पदोन्नति हेतु अनुभव अवधि

वर्तमान पद पदोन्नत पदअनुभव अवधि
सहायक शिक्षकशिक्षक/प्रधान पाठक(PS)05
शिक्षक/प्रधान पाठक(PS)व्याख्याता/प्रधान पाठक(MS)05
व्याख्याता/प्रधान पाठक(MS)प्राचार्य05
ABEOBEO05
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प्रधान पाठक(प्राथमिक) पद पर पदोन्नति :-

प्रधान पाठक(प्राथमिक) के कुल पदों पर पदोन्नति, सहायक शिक्षक की 100% पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। सहायक शिक्षक में पदोन्नति के लिये नियमित शिक्षक हैं ही नहीं, सभी की पदोन्नति या तो शिक्षक या प्रधान पाठक (प्रायमरी) में हो चुकी है । अत: समस्त पद एल.बी. संवर्ग के सहायक शिक्षकों को ही मिलेगा। सहायक शिक्षक एल.बी. की वरिष्ठता सूची जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संविलियन तिथि से की जाती है और प्रधानपाठक प्राथमिक की पदोन्नति जिला स्तर पर होता है ।

शिक्षक पद पर पदोन्नति :-

सहायक शिक्षक की पदोन्नति द्वारा :- शिक्षकों के कुल पदों के 50% पदों में से 50% सहायक शिक्षक ई/टी-संवर्ग की पदोन्नति द्वारा तथा 50% सहायक शिक्षक एल.बी.ई/टी-संवर्ग द्वारा किये जायेंगे । चुँकि नियमित सहायक शिक्षक जिनका स्नातक था वे मिडिल के HM में पदोन्नत हो चुके हैं तथा जो स्नातक नहीं किये हैं वो प्राथमिक के HM में पदोन्नत हो चुके हैं इसलिये शिक्षक के सभी पदोन्नत योग्य 50% पदों पर सहायक शिक्षक एल.बी. संवर्ग के शिक्षकों की ही पदोन्नति होनी है। शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संविलियन तिथि से की जाती है अतः पदोन्नति जिला स्तर पर होती है पर प्रधान पाठक के लिये पदोन्नति संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक द्वारा की जाती है।
सीधी भर्ती द्वारा :- बाकि के 50% पदों को सीधी भर्ती के द्वारा भरे जायेंगे। जिसके लिये शासन द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापम के माध्यम से की जायेगी जिसके द्वारा नई नियुक्ति दी जायेगी।

व्याख्याता/प्रधान पाठक(मिडिल) पद पर पदोन्नति :-

शिक्षक/प्रधान पाठक(मिडिल)पदोन्नति द्वारा :-व्याख्याता के कुल पदों के 50% पदों में से 50% नियमित शिक्षक/प्रधान पाठक(मिडिल) ई/टी-संवर्ग की पदोन्नति द्वारा तथा 50% एल.बी.संवर्ग शिक्षक/प्रधान पाठक(मिडिल) द्वारा जायेंगे । यदि ई/टी-संवर्ग में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो पदों को ई/टी-एल.बी.संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे । चुँकि अभी एल.बी.संवर्ग के शिक्षकों का प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति एक बार भी नहीं हुआ है तो जिस भी समय प्रधान पाठक पद पर होगी तो ये नियम उन पर लागू होगा। व्याख्याता की वरिष्ठता सूची लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संविलियन तिथि से की जाती है अत: व्याख्याता पदोन्नति राज्य स्तर पर होती है ।
सीधी भर्ती द्वारा:- बाकि के 50% पदों को सीधी भर्ती के द्वारा भरे जायेंगे। जिसके लिये शासन द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापम के माध्यम से की जायेगी जिसके द्वारा नई नियुक्ति दी जायेगी।

3️⃣संविलियन पूर्व कि सेवा से वरिष्टता निर्धारण

संविलियन पूर्व कि सेवा से वरिष्टता Open
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पंचायत / नगरीय निकाय में कार्यरत शिक्षक जिनकी सेवायें 01 जुलाई 2018 को 08 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी हैं की सेवाओं का दिनांक 01 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया। पंचायत / नगरीय निकाय में कार्यरत शिक्षकों का संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में शासनादेश दिनांक 30 जून 2018 की निहित शर्तों के आधार पर किया गया है।पूर्व पूर्ववर्ति विभाग में की सेवायें को वरिष्ठता के लाभ एवं पंचायत विभाग में कार्यरत अवधि में हुए स्थानांतरण का वरीयता के लाभ दिये जाने हेतु प्रकरण में वरिष्ठता का निर्धारण स्थानांतरण पश्चात कार्यभार ग्रहण दिनांक के अनुसार मांग की गई है |

  • वर्ष 2018 में (पंचायत / नगरीय निकाय) कार्यरत शिक्षक जिनकी सेवायें 01 जुलाई 2018 को 08 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी हैं, की सेवाओं को स्कूल शिक्षा विभाग में छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश 30.06.2018 के द्वारा संविलियन निर्देश-01 द्वारा किया गया था।
संविलियन निर्देश-01Open
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  • संविलियन निर्देश-3 के द्वारा संविलियन किये जाने हेतु आदेश प्रकाशित किये गये थे इनकी वरिष्ठता सूची का प्रकाशन, वेतन नियतन एवं अन्य देय सुविधाओं संबंधी कार्यवाही को निर्धारित समय-सीमा में सम्पन्न कराने, समन्वय व अनुश्रवण हेतु अन्तर विभागीय समन्वय समिति गठित गई थी।
संविलियन निर्देश-03Open
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  • संविलियन निर्देश क्रमांक- 5 के अनुसार तय किये गये मापदंड अनुसार परिशिष्ट-दो में सहायक शिक्षक एवं अन्य की वरिष्ठता सूची तैयार कर दिनांक 01.07.2018 की स्थिति में प्रकाशित की जाकर दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात मुख्य कार्यपालन जिला पंचायत / मुख्य कार्यापलन अधिकारी जनपद पंचायतों द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों को उपलब्ध कराई गई, उपलब्ध कराई गई सूची अनुसार ही उसी क्रम में तदनुसार स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया।
संविलियन निर्देश-05Open
एल.बी.संवर्ग का वरीष्ठता निर्धारण
  • प्रत्येक विकास खण्ड में सहायक शिक्षक (पंचायत) की वरिष्ठता सूची पृथक पृथक संधारित की जाती है। इन सहायक शिक्षकों (पंचायत) की शिक्षक (पंचायत) में पदोन्नति करने के लिये जिले के सभी विकाखण्ड से प्राप्त वरिष्ठता सूची का जिला स्तर से एकीकरण किया जाता है।
  • उदाहरण स्वरूप यदि कोई सहायक शिक्षक (पंचायत) किसी विकास खण्ड में 05.05.1998 को नियुक्त हुआ हो तथा स्थानांतरित होकर दिनांक 03.06.2003 किसी विकास खण्ड में पदभार ग्रहण किया हो, तो उस विकास खण्ड की वरिष्ठता सूची में दिनांक 03.06.2003 को उस विकासखण्ड में नियुक्त समस्त सहायक शिक्षक (पंचायत) से कनिष्ठ मानते हुए उनका नाम अंतिम क्रम में रखा जावेगा अर्थात् उनकी वरिष्ठता वर्ष 2003 में नियुक्ति सहायक शिक्षक (पंचायत) के साथ रहेगी, किन्तु जब इन दोनों वरिष्ठता सूचियों का एकीकरण जिला स्तर पर किया जायेगा तब इस स्थानांतरित सहायक शिक्षक की वरिष्ठता 03.06.2003 की मानी जावेगी न कि 05. 05.1998
  • इससे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 01.07.2018 के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश लागू नहीं होते, क्योंकि वे पूर्ववर्ती स्थिति में पंचायत के कर्मचारी थे न कि शासकीय सेवक। अत: दिनांक 01.07.2018 के पूर्व की स्थिति के संबंध विभाग में विचार नहीं किया जावेगा जो विभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं है, उपरोक्तानुसार प्राप्त समस्त अभ्यावेदनों को उर्पलेखित तथ्यों के आधार पर विचारोपरांत अमान्य कर दिया गया है।

स्थानांतरण पर वरीष्ठता निर्धारण:-

4️⃣स्थानांतरण पर वरीष्ठता निर्धारण:-

JD दुर्ग का वरीष्ठता निर्धारण दिशा निर्देशOpen
एल.बी.संवर्ग का वरीष्ठता निर्धारण
  • एल.बी.संवर्ग के शिक्षक जो पहले पंचायत विभाग में कार्यरत थे संविलियन के पूर्व अन्य जनपद पंचायत या जिला पंचायत से स्थानांतरित होकर स्वयं के व्यय से अन्य जनपद पंचायत या जिला पंचायत में आये है, तो उनकी वरिष्ठता का निर्धारण नये जनपद पंचायत या जिला पंचायत में कार्यभार ग्रहण दिनांक से किया जाएगा अर्थात वरीष्ठता प्रभावित होगी। प्रशासनिक रुप से स्थानांतरण होने पर वरीष्ठता प्रभावित नहीं होगी।
  • राज्य शासन में एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता ऐसे स्थानांतरणों के लिए उनके चयन के क्रम के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
  • जहां कोई व्यक्ति, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा उम्मीदवारों की अनुपलब्धता पर नियुक्त किया गया हो तो ऐसे स्थिति में स्थानांतरित व्यक्ति यथा स्थिति सीधी भर्ती वाले व्यक्ति या पदोन्नत व्यक्ति एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों या पदोन्नति व्यक्तियों से नीचे रखा जायेगा।
  • ऐसे व्यक्तियों के प्रकरण में जो आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर रखे गए हो तथा बाद में उनका संविलियन किया गया हो, ऐसे संवर्ग में जिसमें वह संविलियनित किया गया हो, उसके वरीयता की गणना उसके संविलियन तिथि से की जावेगी। परन्तु, यदि वह उसके मूल विभाग में नियमित आधार पर उसी या समकक्ष संवर्ग में पहले से ही कार्य कर रहा हो, तो संवर्ग में उसके नियमित सेवा को भी उसकी वरीयता का निर्धारण करते समय इस शर्त के अध्याधीन उसे उस तारीख से वरीयता दी जावेगी, जिसको वह प्रतिनियुक्ति पद धारण कर रहा था या उस तिथि को जिसको वह उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर, जो भी बाद में हो, नियुक्त किया गया था।

5️⃣सेवा संबंधी वरीष्ठता निर्धारण:-

  • संविदा में की गई नियुक्ति के लिये वरीष्ठता का निर्धारण नियमित करने की तिथी से मान्य किया जावेगा। जैसे कई शिक्षक साथी जिनकी नियुक्ति 2002, 2003 या 2004 में संविदा के रुप में हुई थी उनकी वरिष्ठता दिनाँक 01-05-2005 होगी ।
  • निम्न से उच्च पद में या समान पद में अनुमति या बिना अनुमति के जाने पर वरीष्ठता का निर्धारण उच्च पद में कार्यभार ग्रहण दिनाँक से किया जायेगा। केवल वेतन निर्धारण के लिये वरीष्ठता का निर्धारण निम्न पद से होगा।
  • किसी शिक्षक की नियुक्ति तिथि या पदोन्नति तिथि समान होने पर वरिष्ठता का निर्धारण जन्मतिथी के आधार पर किया जायेगा।.
JD रायपुर का वरीष्ठता निर्धारण दिशा निर्देशOpen
एल.बी.संवर्ग का वरीष्ठता निर्धारण

6️⃣वरीष्ठता का निर्धारण कार्यभार ग्रहण तिथि से-

  • सीधी भर्ती या पदोन्नति की स्थिति में वरीष्ठता का निर्धारण कार्यभार ग्रहण तिथि से नहीं नियुक्ति तिथि से की जाये।
  • संविदा एवं शिक्षा गारंटी शिक्षक को शिक्षा कर्मी के पद पर 01.05.2005 से शिक्षाकर्मी के पद पर नियमित किया गया है अतः उनकी वरिष्ठता का निर्धारण 01.05.2005 से की जाये ।
  • आपसी स्थानांतरण / पति-पत्नि स्थानांतरण एवं स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण होने पर वरिष्ठता संबंधित जिले में पदस्थापना दिनांक/कार्यभार ग्रहण दिनाँक से मानी जाये।
  • वर्ष 2014 एवं 2017 में किए गए अतिशेष के तहत युक्तियुक्तिकरण के तहत विषय में भरें गये पद मान्य नहीं होगा, शिक्षक का जिस विषय में नियुक्ति हुआ होगा उसका मूल विषय ही मान्य होगा यानि वह पद जो विकल्प से भरें गए को रिक्त मानकर उन पदों को रिक्त माना जायें।
  • जिला पंचायत द्वारा एकीकृत वरिष्ठता के आधार पर अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की जाये।

7️⃣पदोन्नति पर वरीष्ठता का निर्धारण-

सहायक शिक्षक (एल.बी.) (ई/टी) (प्रशिक्षित / स्नातक) एवं शिक्षक (एल.बी.) ( ई / टी) की 01.01.2022 की स्थिति में अंतिम वरिष्ठता सूची जारी किया गया है। जिसमें वरिष्टता निर्धारण कैसे हुआ इसे जानने के लिए समस्त नियमों कों जानते है |

  • किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा किसी व्यक्ति की वरिष्ठता का निर्धारण उस पद ग्रहण की दिनांक के आधार पर की जायेगी, जिस क्रम में उसकी नियुक्ति हुई है। इस विभाग में पहले नियुक्त व्यक्ति बाद में नियुक्त हुये व्यक्ति से वरिष्ठ होता है।
  • जहाँ पदोन्नति किसी विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जाती है, तब इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों का वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति द्वारा पदोन्नति की अनुशंसा की है। अर्थात नियुक्ति आदेश दिनाँक से वरिष्ठता का निर्धारण होता है।
  • किसी पद पर पदोन्नति वरीष्ठता के आधार पर की जाती है, जब किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है एवं उसके किसी कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया जाता है तथा पदोन्नत किया जाता है, तब उस व्यक्ति की वरिष्ठता उन कनिष्ठ व्यक्तियों के वरिष्ठता के नीचले क्रम में होता है ।
  • किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका प्रकरण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावली के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया हो, किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया हो, जिस दिनांक से उसके कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत किया गया था, वरीयता सूची में उससे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति के दिनांक से या उस दिनांक से जिस दिनांक को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उसे उपयुक्त पाया गया हो, वरीष्ठता निर्धारित किया जायेगा ।
  • सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा व्यक्तियों के बीच वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति या पदोन्नति आदेश जारी दिनांक से की जायेगी। परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व नियुक्त या पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता संबंधित विभाग द्वारा तैयार की गई वरीष्ठता सूची के आधार पर होगी। अर्थात वह कनिष्ठ व्यक्ति विभाग में वरिष्ट होगा |
  • यदि किसी सीधी भर्ती की परिवीक्षा अवधि या किसी पदोन्नति व्यक्ति की परीक्षण अवधि बढ़ाई गई हो, तो संबंधित विभाग तय करेगी कि क्या उसे वरिष्ठता दी जानी चाहिए अथवा नहीं, अगर वह परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गयी हो।
  • यदि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के आदेश एक ही दिन जारी होते है तब पदोन्नत व्यक्ति सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे।

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