ऐच्छिक अवकाश (Optional Leave)

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Optional Leave

ऐच्छिक अवकाश नियमावली

  • स्थाई कर्मचारी को एक वर्ष में 03 ऐच्छिक अवकाश (Optional Leave) दिया जाता है l
  • शिक्षकों का लिए ऐच्छिक अवकाश (Optional Leave ) की गणना 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की जाती है
  • एक बार में 03 ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है l
  • आकस्मिक अवकाश(CL) व ऐच्छिक अवकाश(OL) को एक साथ नहीं लिया जा सकता ।
  • इस अवकाश को किसी अवधि के पूर्वगामी(Prifix) या पश्चातगामी(Suffix) या मध्य में रविवार, राजकीय अवकाश या साप्ताहिक अवकाश आवे तो उसे ऐच्छिक अवकाश का अंश नहीं माना जाता l
  • राज्य कर्मचारियों को अपना मुख्यालय या जिला बिना पूर्वानुमति के नहीं छोड़ना चाहिये l

ऐच्छिक अवकाश शिक्षा विभाग के लिये

  • राजपत्र में प्रति वर्ष के लिये ऐच्छिक अवकाश घोषित किया जाता है।
  • राजपत्र में प्रकाशित अवकाश राज्य के सभी विभागों के लिये होता है।
  • सार्वजनिक अवकाश 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के लिये जारी होता है।
  • जब्कि शिक्षा विभाग का सत्र 16 जून से 30 अप्रैल तक के लिये होता है।
  • शिक्षा विभाग के लिये अलग से शैक्षिक कैलेण्डरशासकीय अवकाश घोषित किया जाता है।
  • सक्षम अधिकारी – आकस्मिक अवकाश केवल उन्हीं अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें शासनादेशों के द्वारा समय-समय पर अधिकृत किया गया है।
  • आकस्मिक अवकाश रजिस्टर – आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश का लेखा प्रारुप अनिवार्य रुप से रखा जायेगा।
  • इस रजिस्टर का परीक्षण निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।
  • शिक्षा विभाग द्वारा दशहरा, दिपावली, शीतकालीनग्रीष्मकालीन अवकाश के लिये अलग से छुट्टी घोषित किया जाता है।

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