कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय दंड संहिता में विभिन्न प्रकार की प्रावधान किए गए हैं ताकि वे भयमुक्त होकर निर्बाध रूप से अपना कार्य कर सकें।
धारा 186
अगर कोई शख्स सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है तो उस पर आईपीसी की धारा 186 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके तहत उसे 3 महीने की कैद अथवा 500 जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।
धारा 504
जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी कर्मचारी के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, अपमान करता है, उसको उकसाता है अथवा कर्मचारी से बेवजह वाद-विवाद करता है तो यह धारा 504 के तहत अपराधिक मामला बनता है जिसके लिए अपराधी को 2 साल तक की कारावास की सजा, जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।
धारा 506
यदि कोई व्यक्ति किसी कर्मचारी को जान से मारने की धमकी देता है तो उस पर आईपीसी की धारा 506 लागू होती है जिसके तहत 7 साल की सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकती है।
धारा 332
जब कोई व्यक्ति किसी कर्मचारी से उस समय मारपीट या गंभीर चोट पहुंचाता है जब वह शासकीय सेवक होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो तो ऐसे मामले में आईपीसी की धारा 332 लागू होती है जिसके तहत अपराधी को 3 वर्ष की कैद ,जुर्माना अथवा दोनों हो सकती है।
धारा 383,384,386
जिस किसी के भी द्वारा, किसी कर्मचारी को मृत्यु या गंभीर आघात का भय दिलाकर अथवा उसके इच्छा के विरुद्ध उससे जबरदस्ती वसूली की जाती है तो यह अपराधिक मामला बनता है । इसके लिए धारा 383, 384 व 386 के तहत 3 वर्ष का कारावास, आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्रावधान हैधारा 378, 379जिस किसी के भी द्वारा सरकारी संपत्ति की चोरी की जाती है अथवा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कृत्य किया जाता है तो उसके लिए अनुच्छेद 378 एवं 379 के तहत 3 वर्ष का कारावास आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्रावधान है।
धारा 141,142,143
भारतीय दंड संहिता की धारा 141 विधिविरुद्ध जनसमूह का जमाव को उल्लेखित करती है। इसके अंतर्गत आपराधिक अतिचार की मंशा अथवा किसी कानून के या कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन के विरुद्ध जनसमूह का जमाव अथवा आपराधिक बल का प्रदर्शन करते हुए किसी कर्मचारी अथवा व्यक्ति को वह करने के लिए विवश करना जिसके लिए वह कानूनी रूप से आबद्ध न हो आदि आपराधिक गतिविधि आते हैं। इन सभी आपराधिक मामलों के संदर्भ में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। साथ ही धारा 142 में स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति इन तथ्यों से परिचित होते हुए जमाव का हिस्सा बनता है या उसमें सम्मिलित रहता है वह भी जमाव का सदस्य होगा।
धारा 143
में विधि विरुद्ध जमाव के लिए 6 माह का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों, से दण्ड का प्रावधान है।
चन्द्रप्रकाश नायक , जो कि वर्तमान में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .