पति-पत्नी कर्मचारी के मामले में गृह भाड़ा भत्ता

पति-पत्नी कर्मचारी के मामले में गृह भाड़ा भत्ता

शासकीय कर्मचारियों को HRA (गृह भाड़ा भत्ता) का प्रावधान है । अ़भी वर्तमान में हमें 7th Pay Basic पर 6% व रायपुर व दुर्ग शहर के लिये 9% HRA देय है । इस संबंध में विस्तार से जानकारी के लिये नीचे दिये गये पोस्ट में पढ़े । आज के इस पोस्ट में हम पति पत्नी दोनों के शासकीय सेवा में होने पर मिलने वाले HRA के नियमों के बारे में जानेंगे ।

HRA निर्धारण पति पत्नी कर्मचारी आदेश

HRA पति-पत्नी दोनों कर्मचारी आदेशOpen
HRA पति-पत्नी आदेश

HRA निर्धारण पति पत्नी कर्मचारी नियमावली-

  • राज्य शासन के कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता होती है ।
  • HRA के संबंध में यह प्रावधान है कि “एक ही परिवार के सदस्य जो एक साथ एक ही मकान में रहते है, उनमें से कोई एक शासकीय सेवक हो, और दूसरा कोई शासकीय संघ / मंडल / बैंक/ निगम इत्यादि का कर्मचारी हो तो उनमें से किसी एक को ही आवास भत्ते की पात्रता होगी ।
  • ऐसे शासकीय कर्मचारी जिनको शासन द्वारा गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त किया जा रहा है जिनके पति/पत्नी संघ/ मंडल / बैंक/निगम इत्यादि में कार्यरत है, उनको गृह भाड़ा प्राप्त मिलना नियमानुकूल नहीं है |
  • साथ ही ऐसे शासकीय कर्मचारी जिनको शासन द्वारा गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त किया जा रहा है जिनके पति/पत्नी संघ/ मंडल / बैंक/निगम इत्यादि में कार्यरत है, संस्था द्वारा आवंटित मकानें रहते है, उनको गृह भाड़ा प्राप्त मिलना नियमानुकूल नहीं है |
  • राज्य शासन द्वारा सभी विभागों निर्देशित किया गया है कि सभी कार्यालय प्रमुख गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि एक ही आवास में रहने वाले शासकीय कर्मचारियों में से केवल एक कर्मचारी द्वारा ही गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त किया जा रहा है |
  • साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि किसी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा आवंटित आवास में रहने वाले किसी अन्य कर्मचारी द्वारा गृह भाड़ा भत्ते की मांग नहीं की गई है ।
  • राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी द्वारा गृह भाड़ा भत्ते के आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले घोषण पत्र (प्रपत्र ‘ए’ अथवा ‘बी’) में कर्मचारी के साथ एक ही मकान में रहने वाले शासकीय कर्मचारी के साथ-साथ शासकीय संघ/ मंडल / बैंक/ निगम इत्यादि में कार्यरत कर्मचारी भी जानकारी भी दी जाये ।
  • सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा अनियमितता पाये जाने पर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
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