शिक्षको को क्यों मिलता है गतिरोध भत्ता ( Standoff Allowance ) ?

शिक्षक संवर्ग को विशेष गतिरोध भत्ता स्वीकृत किया गया है जो दिनांक 01.04.2013 से रूपये 600/- प्रतिमाह की दर से देय है ।
गतिरोध भत्ता संबंधी नियम – राज्य शासन द्वारा प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के डाइंग कैडर घोषित किये जा चुके शिक्षक संवर्ग के कार्यरत सभी सहायक शिक्षक, शिक्षक / प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, व्याख्याता / प्रधान पाठक माध्यमिक शाला एवं प्राचार्यो को विशेष प्रकरण मानते हुए दिनांक 01.04.2013 से रूपये 600/- प्रतिमाह विशेष गतिरोध भत्ता स्वीकृत किया गया है । साथ ही स्पष्ट किया गया है कि यह विशेष गतिरोध भत्ता मूल नियम – 9 ( 21 ) के तहत् वेतन के रूप में शामिल नहीं किया जावेगा तथा अन्य भत्ते या हितलाभ की गणना में भी शामिल नहीं किया जावेगा ।
गतिरोध भत्ता संबंधी आदेश –
शिक्षक एल.बी.संवर्ग का गतिरोध भत्ता निर्धारण(DA-33%) :-
शिक्षक विवरण | वेतनमान चार्ट |
व्याख्याता एल.बी.संवर्ग वेतनमान चार्ट | CLICK HERE |
शिक्षक एल.बी.संवर्ग वेतनमान चार्ट | CLICK HERE |
सहायक शिक्षक एल.बी.संवर्ग वेतनमान चार्ट | CLICK HERE |
नवीन नियुक्ति पर शिक्षक संवर्ग वेतनमान चार्ट | CLICK HERE |
गतिरोध भत्ता {Other Allowance} का निर्धारण :-
- यह नये वेतनमान के साथ fix रहता है ।
- मौजुदा OA-600 रुपये निर्धारित है ।
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