Ex gratia Amount : इस पोस्ट में हम जानेंगे –
- शिक्षक के असामयिक मृत्यु पर देय भुगतान के बारे में ।
- केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा क्यों व कैसे दिया जाता है Ex-Gratia राशि।
- मौजुदा चलते मिलने वाले Ex-Gratia राशि के बारे में।
पोस्ट विवरण
अनुग्रह राशि क्या है ?
[What is Ex gratia Amount ]
अनुग्रह राशि आदेश 16-05-2025 | Open |
अनुग्रह राशि :-
शासकीय कर्मचारी के असामयिक मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि देय होती है। जो मृत कर्मचारी के परिवार को दिया जाता है | मूल रुप से अनुग्रह राशि किसी व्यक्ति को किसी संगठन, सरकार या बीमाकर्ता द्वारा नुकसान या दावों के लिए राशि का भुगतान किया जाता है, लेकिन इसके लिए भुगतान करने वाले पक्ष द्वारा दायित्व की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। लैटिन में, “पूर्व अनुग्रह” का अर्थ है “अनुग्रह से पहले”। शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किये जाने के सशर्त निर्देश जारी किये जाने का निर्देश है।
अनुग्रह भुगतान एक प्रकार का भुगतान है जो किसी संगठन द्वारा किसी कानूनी दायित्व को मान्यता दिए बिना नुकसान या दावों के लिए किसी व्यक्ति को किया जाता है। इस तरह, अनुग्रह भुगतान एक स्वैच्छिक भुगतान है जो किसी संगठन के कानूनी दायित्व का हिस्सा नहीं है।
अनुग्रह राशि कब दी जाती है:-
- केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की या किसी बड़ी दुर्घटनाओं तथा प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, भूकम्प व बाढ़ की स्थिति में, परिजनों तथा गंभीर घायलों के लिए छतिपुर्ती के रुप में किये गये राशि की भुगतान किये जाने का निर्देश है।
- शासकीय सेवक को एक वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर अनुग्रह अनुदान की पात्रता होगी।
अनुग्रह राशि संबंधी शासनादेश:-
शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को, मृतक शासकीय सेवक के छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के आधार पर बैंड वेतन में वेतन तथा ग्रेड पे के योग के छः गुना के बराबर, अधिकतम रूपये 50,000/- (पचास हजार) की सीमा तक अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाए।
पात्र शासकीय सेवकों को अनुग्रह की पात्रता : –
- जब वह कर्तव्य पर हो,
- जब वह विधिवत् स्वीकृत अवकाश पर हो,
- भारत शासन द्वारा नियंत्रित किसी संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर हो,
- शासन द्वारा किसी प्रशिक्षण हेतु भेजा गया हो,कार्य ग्रहण काल में हो,
- टीपः- शासकीय सेवक द्वारा की गई आत्महत्या को भी इस उद्देश्य के लिये नैसर्गिक मृत्यु माना जायेगा।
- कर्तव्य से घर लौटते हुए दुर्घटना से या अन्य कारण से रास्ते में मृत्यु होने तथा सार्वजनिक अवकाश की अवधि में मृत्यु होने पर भी इसकी पात्रता होगी।
अनुग्रह राशि की पात्रता का क्रम :-
- पति या पत्नी, एक से अधिक विधवा जीवित होने की दशा में देय राशि उनके बीच बराबर हिस्से में बांटी जायेगी।
- मृत शासकीय सेवक का ज्येष्ठ पुत्र,
- मृत शासकीय सेवक की अविवाहित पुत्री,
- अविवाहित कर्मचारी पर आश्रित पिता/ माता,
- टीपः- यदि पति/पत्नी दोनो शासकीय सेवक हैं तो किसी एक की मृत्यु होने पर दूसरे को अनुग्रहराशि की पात्रता होगी।
- परिवार के किसी सदस्य के न होने पर कार्यालय प्रमुख की संतुष्टि पर परिवार के किसी निकटतम संबंधी को भुगतान किया जाएगा।
अनुग्रह राशि भुगतान प्रक्रिया :-
- मृत्यु के 15 दिनों के भीतर अनुदान का भुगतान किया जायेगा,
- यदि शासकीय सेवक राजपत्रित है तो उसके कार्यालय प्रमुख द्वारा तथा यदि अराजपत्रित है तो आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अनुदान की स्वीकृति दी जायेगी।
- यदि शासकीय सेवक स्वयं कार्यालय प्रमुख है तो नियंत्रण अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जायेगी और कार्यालय प्रमुख द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- सचिवालय के सभी श्रेणी के प्रकरणों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृति दी जायेगी और मुख्य लेखाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर भेजे गये शासकीय सेवक के प्रकरण में संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- अनुदान उसी लेखा शीर्ष को विकलित किया जायेगा, जिससे शासकीय सेवक के मृत्यु के पूर्व वेतन, भत्ते आहरित होते थे।
- कार्यालय प्रमुख द्वारा मृत्यु की सूचना जिलाध्यक्ष, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, महालेखाकार, विभागाध्यक्ष तथा शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग को भेजी जायेगी।
कैसे करें आवेदन:-
अनुग्रह राशि के लिये संबंधित परिवार द्वारा विभाग को निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे । जिससे का संबंधी मृत व्यक्ति के परिवार को लाभ मिल सके।

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