Ex gratia Amount : इस पोस्ट में हम जानेंगे –
- शिक्षक के असामयिक मृत्यु पर देय भुगतान के बारे में ।
- केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा क्यों व कैसे दिया जाता है Ex-Gratia राशि।
- मौजुदा COVID-19 के चलते मिलने वाले Ex-Gratia राशि के बारे में।
अनुग्रह राशि क्या है ?
[What is Ex gratia Amount ]
अनुग्रह राशि :-
शासकीय कर्मचारी के असामयिक मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि देय होती है। जो मृत कर्मचारी के परिवार को दिया जाता है | मूल रुप से अनुग्रह राशि किसी व्यक्ति को किसी संगठन, सरकार या बीमाकर्ता द्वारा नुकसान या दावों के लिए राशि का भुगतान किया जाता है, लेकिन इसके लिए भुगतान करने वाले पक्ष द्वारा दायित्व की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। लैटिन में, “पूर्व अनुग्रह” का अर्थ है “अनुग्रह से पहले”।
अनुग्रह भुगतान एक प्रकार का भुगतान है जो किसी संगठन द्वारा किसी कानूनी दायित्व को मान्यता दिए बिना नुकसान या दावों के लिए किसी व्यक्ति को किया जाता है। इस तरह, अनुग्रह भुगतान एक स्वैच्छिक भुगतान है जो किसी संगठन के कानूनी दायित्व का हिस्सा नहीं है।
अनुग्रह राशि कब दी जाती है:-
केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की या किसी बड़ी दुर्घटनाओं तथा प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, भूकम्प व बाढ़ की स्थिति में, परिजनों तथा गंभीर घायलों के लिए छतिपुर्ती के रुप में किये गये राशि की भुगतान की जाती हैं।
अनुग्रह राशि संबंधी शासनादेश:-
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं में कार्यरत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को छ: माह के मूल वेतन के बराबर अथवा रू 25.000/ जो भी कम हो अनुगर राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।
राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके परिवार को रु 50,000/- (छ: माह के मूल वेतन की सीमा के अधीन) अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह संशोधन आदेश जारी होने की तिथि अथवा इसके पश्चात् होने वाले मृत्यु के प्रकरणों में लागू होगा।
पंचायत विभाग द्वारा जारी अनुग्रह राशि संबंधी आदेश 30-05-2016👇
कोविड-19 के लिये अनुग्रह राशि:-
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता (Ex-gratia) देने हेतु प्रति मृत व्यक्ति के लिए 50,000.00 रुपये (पचास हजार) निर्धारित किए हैं।
अनुग्रह राशि आदेश मध्यप्रदेश [PDF Download]
कैसे करें आवेदन:-
अनुग्रह राशि के लिये संबंधित परिवार द्वारा विभाग को निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे । जिससे का संबंधी मृत व्यक्ति के परिवार को लाभ मिल सके। वर्तमान में कोविड-19 अनुग्रह राशि के लिये आवेदक के पास CDAC द्वारा जारी COVID-19 से मृत्यु के संबंधित आधिकारिक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी / आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान होगा।
कोविड-19 के कारण मृत व्यक्ति के लिये अनुग्रह राशि आदेश दिनाँक 24-09-2021👉
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चन्द्रप्रकाश नायक , जो कि वर्तमान में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .