Easy Ways To Save Tax[Tax बचत के आसान तरीके]

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Easy Ways To Save Tax : 80C के अन्तर्गत अधिकतम छुट की सीमा ₹1.5 लाख रुपये है जिसमें आप निम्न योजनाओं में निवेश कर अपने Tax में बचत कर सकते हैं। edudepart.com द्वारा इस संबंध में कुछ OPTION दिया ज रहा है |

पोस्ट विवरण

Tax बचत के आसान तरीके

[Easy Ways To Save Tax]

Easy Ways To Save Tax
Easy Ways To Save Tax

80C के तहत छुट योजनायें-

1️⃣सामान्य भविष्य निधि (GPF) में निवेश-

  • यदि आपने OPS का चयन किया है तो आपको 80C के तहत 1.5 लाख तक का छुट मिलता है।
  • सरकारी कर्मचारियों का GPF कटता है, उस पर 80c के तहत टैक्स छूट मिलता है। हर साल 1.5 लाख रुपए तक के GPF पर यह टैक्स छूट ली जा सकती है।
  • GPF में कर्मचारी के वेतन का 12% कटकर जमा होता है जिस पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट सिर्फ कर्मचारी के को मिलता है।

2️⃣सार्वजनिक भविष्य निधि(PPF) में निवेश-

  • अगर आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में PPF Account खुलवाया है तो उसमें जमा पैसों पर भी 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। हर साल PPF Account में जमा 1.5 लाख रुपए पर यह टैक्स छूट ली जा सकती है।
  • पीपीएफ अकाउंट कि Muturity 15 साल कि होती है और इसमें हर साल न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख तक जमा किया जा सकता हैं। अगर आपका नौकरी से GPF/EPF अकाउंट में पैसा कटता है तो भी आप अलग से PPF Account खुलवा सकते हैं और दोनों में जमा को मिलाकर टैक्स छूट ले सकते हैं।
  • PPF ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष।

3️⃣जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान (Life Insurance Premiums)

  • जीवन बीमा पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं, उसमें भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलता है ।
  • एक वित्तीय वर्ष के में 1.5 लाख तक के प्रीमियम भुगतान पर टैक्स छूट लिया जा सकता है।
  • यह बीमा स्वयं के लिए, अपने पति या पत्नी के लिए और बच्चों के लिए लिया जा सकता है।

3️⃣नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश-

  • यदि आपने OPS की जगह NPS लिया है तो आपको 80CCD(1) के तहत 1.5 लाख तक का छुट मिलता है।
  • GPF में कर्मचारी के वेतन का 12% कटकर जमा होता है और इतना ही हिस्सा कंपनी की ओर से भी जमा किया जाता है। लेकिन सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट सिर्फ कर्मचारी के हिस्से वाली जमा पर ही मिलती है।

4️⃣राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)

  • NSC या राष्ट्रीय बचत पत्र भी भारत सरकार की बचत योजना है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में इसका अकाउंट खुलवाया जा सकता है। 1000 रुपए से लेकर अधिकतम कितनी भी रकम के NSC खरीदे जा सकते हैं।
  • NSC में जमा की गई 1.50 लाख रुपए तक की रकम पर सेक्शन 80c के तहत टैक्स छूट ली जा सकती है।

5️⃣सुकन्या समृद्धि योजना-

  • सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश कर आप इनकम 80C के तहत टैक्स में छूट ले सकते हैं ।
  • यह योजना केवल बेटियों के लिए है ।
  • इस स्कीम में निवेश की राशि पर 7.6% की दर से ब्याज मिल रहा है।
  • पहले इस योजना में दो बेटियों के खाते पर ही 80C के तहत टैक्‍स में छूट मिलता था। लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव किया है।
  • नए नियम के अनुसार, एक बेटी के बाद अगर दो जुड़वां बेटियां पैदा होती हैं, तो उनके खाते पर भी टैक्‍स में छूट ले सकते हैं ।

6️⃣पोस्ट ऑफिस की FD-

  • पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी एक प्रकार का FD अकाउंट होता है।
  • यहां 1 साल से लेकर 5 साल तक की FD अकाउंट खोले जा सकते हैं।
  • ₹1000 से लेकर अधिकतम कितने भी पैसों की FD डाकघर में कराई जा सकती है।
  • सिर्फ 5 वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में किसी एक साल के दौरान 1.50 लाख रुपए तक की जमा पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है।

6️⃣बच्चों की ट्यूशन फीस-

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  • दो बच्चों की पढ़ाई के लिए, फीस पर खर्च होने वाले पैसों पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है।
  • किसी भी मान्यताप्राप्त स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फुल टाइम कोर्स की पढ़ाई पर यह टैक्स छूट मिलता है।

6️⃣होम लोन के Principal Amount पर छुट-

  • अगर आपने होम लोन लिया है तो उसकी किस्तों में जो मूल धन (Principal) वाला हिस्सा होता है, उस पर भी सेक्शन 80c के तहत टैक्स छूट मिलती है। अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के मूलधन भुगतान पर टैक्स छूट मिल सकती है।
  • लेकिन इस टैक्स छूट को पाने के लिए एक शर्त होती है। जिस होम लोन पर आप सेक्शन 80c के तहत टैक्स छूट ले रहे हैं उस मकान को 5 साल के पहले बेच नहीं सकते।
  • अगर आप 5 साल के पहले उस घर को बेच देते हैं तो, आपकी टैक्स छूट वापस ले ली जाएगी। जितनी रकम पर टैक्स छूट मिली थी, उतनी रकम चालू वर्ष के दौरान आपकी आमदनी में जोड़कर टैक्स की गणना की जाएगी।

7️⃣Term Life Insurance-

  • Term Insurance आपकी असामयिक मृत्यु की स्थिति में आपके प्रियजनों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का एक प्रभावी तरीका है।
  • यह सुरक्षा के साथ Tax Benefits भी देता है।
  • साथ ही परिजनों को प्राप्त होने वाली राशि पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा ।

8️⃣इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS)

  • ELSS ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं, जिनमें टैक्स छूट मिलती है। इनका lock-in period यानी की निवेश अवधि, कम से कम 3 साल होती है। इनसे मिलने वाला लाभ, long term capital Gain की कैटेगरी में रखा गया है।
  • ELSS में किए गए निवेस पर भी Section 80C के तहत, टैक्स छूट मिलती है। किसी एक साल के दौरान 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट से सकते हैं।

9️⃣किसान विकास पत्र (KVP)-

  • इस छोटी बचत योजना में सरकार NSC की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ब्याज़ देती है, लेकिन इसकी मैच्योरिटी फिलहाल 10 साल में होती है।
  • NSC की ही तरह इसमें भी न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये का होता है, और फिर 100-100 के गुणकों में निवेश किया जा सकता है।
  • योजना में निवेश की जाने वाली रकम की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
  • KVP योजना में अभी 7.2% की दर से ब्याज़ मिल रहा है ।

80C के अतिरिक्त छुट योजनायें-

1️⃣नेशनल पेंशन स्कीम(80CCD(1B))-

  • नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में भी निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C तहत टैक्स छूट मिलता है।
  • इसके अतिरिक्त सालाना 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये का निवेश कर सकते हैं।
  • NPS में निवेश कर आप आयकर (Income Tax) में कुल 1.5लाख+50हजार= 2 लाख रुपये की कुल छूट का फायदा ले सकते हैं।

2️⃣हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट(80D)-

  • Term Insurance की तरह Health insurance भी भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
  • यह सुनिश्चित करती है कि मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी प्रकार की वित्तीय परेशानी का सामना न करना पड़े।
  • Health Insurance को 80D के तहत Tax में छुट ले सकते हैं ।
  • यह छुट 80C के अतिरिक्त इसकी लिमिट 25 हजार रूपये ले सकते हैं ।
  • साथ ही आपके माता-पिता की उम्र 60 वर्ष से ऊपर हैं, तो 50,000 रुपये की अतिरिक्त छुट ले सकते हैं , जिससे कुल कटौती की सीमा 75,000 रुपये हो जाती है।

2️⃣बचत खाता पर प्राप्त ब्याज(80TTA)-

  • धारा 80TTA के तहत, बचत खाते में जमा राशि से अर्जित ब्याज की कुल राशि कटौती योग्य है। हालाँकि, कर योग्य आय से यह कटौती केवल ₹10,000 वार्षिक तक की अनुमति है।
  • यदि आपके पास विभिन्न बैंकों में कई बचत खाते हैं, तो ब्याज के संचयी योग को “अन्य स्रोतों से आय” के रूप में माना जाता है और उस पर कर लगाया जाता है।
  • केवल सीमा से अधिक की अतिरिक्त राशि पर, यदि ऐसी ब्याज आय एक वर्ष में ₹10,000 से अधिक हो, तो कुल वार्षिक आय के आधार पर कर लगाया जाता है।

4️⃣शिक्षा लोन पर छूट(80E)-

  • पढ़ाई के लिये, लिये गये ऋण के ब्याज हिस्से का भुगतान करने के लिए उपयोग की जाने वाली आय कर योग्य नहीं है।
  • आवश्यक धनराशि के आधार पर, स्कूली शिक्षा के लिए इस तरह का ऋण सुरक्षित या असुरक्षित हो सकता है।

5️⃣जीवन बीमा Muturity राशि पर Tax छूट(10D)-

  • हालाँकि, यदि मृत्यु लाभ 1 अप्रैल 2012 के बाद प्राप्त हुआ है, और संपूर्ण मूल्य प्रीमियम लागत पूरी बीमा राशि से कम है, तो मृत्यु लाभ कर गणना के अधीन नहीं है।
  • जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता या किसी बीमित व्यक्ति की असामयिक मृत्यु (10D) पर भुगतान की गई कुल बीमा राशि के लिए टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है।
  • यदि बीमा 1 अप्रैल 2012 से पहले खरीदा गया था, तो धारा 10 छूट (10डी) के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रीमियम लागत कुल बीमा राशि के 20% से कम होनी चाहिए।

6️⃣विकलांग व्यक्ति के इलाज पर होने वाला खर्च(80DD)-

  • धारा – 80DD
  • 40%-80% विकलांगता के लिए ₹75,000
  • 80% से अधिक विकलांगता के लिए ₹1,25,000
  • विकलांग परिवार के सदस्य के इलाज और भलाई के लिए भुगतान करने वाले व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) धारा 80DD के तहत ऐसे खर्चों को कवर करने के लिए खर्च की गई कुल आय पर छूट का दावा कर सकते हैं।
  • कवरेज सीमा विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसमें 40-80% विकलांगता वाले लोग ₹75,000 तक की कटौती के पात्र हैं।
  • 80% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति की मेजबानी करने वाले परिवार सभी संबंधित खर्चों सहित ₹1.25 लाख तक का दावा कर सकते हैं। ऐसे दावे केवल ऐसे आश्रित व्यक्तियों के परिवार को ही दिए जाते हैं।

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