लघुकृत अवकाश [Shortened Leave]

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लघुकृत अवकाश [Shortened Leave]

  • अहर्तालघुकृत अवकाश अलग से कोई अवकाश नहीं है। मूल नियम 84 के अधीन उच्चतर वैज्ञानिक या प्राविधिक अर्हताएँ प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश पर जाने वाले स्थायी सरकारी सेवकों के विकल्प पर उनकी निजी कार्य पर अवकाश स्वीकृत किये जाने योग्य जमा कुल अवकाश का आधा अवकाश लघुकृत अवकाश के रुप में स्वीकृत किया जा सकता है।
  • जितनी अवधि के लिये लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है उसकी दुगुनी अवधि उसके निजी कार्य पर अवकाश खाते में जमा अवकाश में से घटा दी जाती है।
  • अवकाश अवधि – यह अवकाश एरिया में 45 दिन तथा एरिया से बाहर 90 दिन तक एक बार में स्वीकृत किया जा सकता है ।
  • सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 180 दिनों को अर्द्धवेतन अवकाश (चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना), लघुकृत अवकाश परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है।
  • जहाँ ऐसा अवकाश उपयोग किसी ऐसे अनुमोदित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए हो जिसे अवकाश स्वीकृत करने हेतु प्राधिकारी द्वारा लोकहित में होना प्रमाणित किया गया हो।
  • किसी शासकीय सेवक को केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अर्द्धवेतन अवकाश के आधे से अधिक लघुकृत अवकाश शर्तों के अधीन रहते हुए स्वीकृत किया जा सकता है ।
  • किसी एक बार स्वीकृत किये जाने योग्य अवकाश की अधिकतम अवधि निजी कार्य पर अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्धारित अधिकतम अवकाश के आधे के बराबर है।
  • जब लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जावे, तो देय अर्द्धवेतन के विरूद्ध ऐसे अवकाश की दुगुनी संख्या विकसित की जावेगी ।
  • यह अवकाश तभी स्वीकृत किया जायेगा जब स्वीकर्ता अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि अवकाश समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी सेवा में वापस आयेगा।
  • जब तक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम् प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि शासकीय सेवक इसकी समाप्ति पर कार्य पर वापस लौटेगा, लघुकृत अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा ।
  • लघुकृत अवकाश सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
  • जहाँ शासकीय सेवक, जिसे लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है, सेवा से त्यागपत्र देता है अथवा उसके निवेदन पर बिना सेवा पर वापस लौटे बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जाती है, के लघुकृत अवकाश को अर्द्धवेतन अवकाश के सम्बंध में अवकाश वेतन के मध्य के अन्तर की वसूली की जावेगी। (नियम 39)
  • टिप्पणी-परन्तु यह वसूली नहीं की जावेगी यदि सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की अस्वस्थ्यता के कारण आगे की सेवा के लिए अनुपयुक्त होने के फलस्वरूप हुई हो अथवा मृत्यु हो गई हो।
  • अवकाश वेतन– अर्जित अवकाश की तरह लघुकृत अवकाश पर जाने से ठीक पहले प्राप्त वेतन अवकाश वेतन के रूप में अनुमन्य है। मूल नियम 87-क
  • स्वीकृता प्राधिकारी – यह अवकाश उस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसका कर्तव्य उस पद को, यदि वह रिक्त हो, भरने का होता है।
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अवकाश संबंधी अन्य आदेश निर्देश

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