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परविक्षा अवधि में अवकाश आदेश
परविक्षा अवधि आदेश | Open |
परविक्षा अवधि अवकाश नियमावली [Probation period Leave]
- किसी परिविक्षाधीन को इन नियमों के अधीन सभी प्रकार के अवकाश की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे कि वह परिवीक्षा के बजाय स्थाई पद पर कार्यरत को रहती है।
- यदि किसी परिविक्षाधीन कर्मचारी की सेवाएँ किसी कारणों से समाप्त किया जाना प्रस्तावित है तब उसको स्वीकृत अवकाश निम्न अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए
- उस तिथि के बाद जिस तिथि तक परिविक्षाधीन अवधि पहले से स्वीकृत है अथवा बढ़ाई गई अवधि समाप्त होती है,
- किसी ऐसी पुर्वतर तिथि के पश्चात् जिसमें उसे नियुक्त करने वाले सक्षम् प्राधिकारी के आदेश द्वारा उसकी सेवाएँ समाप्त की गई है।
- किसी प्रशिक्षु को निम्नानुसार अवकाश की पात्रता होगी-
- चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश,
- अर्द्धवेतन के समान वेतन पर उस अवधि के लिए जो प्रशिक्षुता के किसी वर्ष में एक माह से अधिक न हो।
- नियम 31 के अधीन असाधारण अवकाश।
अवकाश संबंधी अन्य आदेश निर्देश
- Leave Rule Index
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010
- छत्तीसगढ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2013
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2016
- छत्तीसगढ् सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010 में संशोधन 2018
- छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम 1977 में संशोधन
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना
- अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन
- शासकीय सेवकों को एक वर्ष तक की उम्र का बच्चा गोद लेने पर दत्तक ग्रहण अवकाश’ की स्वीकृति
- महिला कर्मचारियों के लिये संतान पालन अवकाश
- विश्रामावकाश विभागों में सेवारत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश
चन्द्रप्रकाश नायक , जो कि वर्तमान में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .