Sanviliyn Vetnman : एल.बी.संवर्ग वेतनचार्ट अलग-अलग राज्यों और उनके वेतन आयोग के अनुशंसा पर निर्भर करता है। इसके तहत विभिन्न भत्तों, ग्रेड पे और बेसिक पे का निर्धारण किया जाता है। यहाँ एक सामान्य वेतन संरचना दी जा रही है जो अनुमानित है, लेकिन सटीक जानकारी आपके राज्य के शिक्षा विभाग या संबंधित विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
सहायक शिक्षक (एल.बी.) के वेतन संरचना में मुख्यत: निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं:
1. बेसिक पे (Basic Pay):
- एल.बी. श्रेणी के सहायक शिक्षक के बेसिक पे का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के आधार पर किया जाता है।
- यह बेसिक पे राज्य द्वारा निर्दिष्ट होता है, जैसे कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार बेसिक पे सामान्यतः , व होता है।
- 🎯सहायक शिक्षक – ₹25,300
- 🎯प्रधानपाठक (प्राथमिक) – ₹35,400
- 🎯शिक्षक (एल.बी.) – ₹35,400
- 🎯व्याख्याता (एल.बी.) – ₹38100
- 🎯प्रधानपाठक (मिडिल) – ₹38100
2. ग्रेड पे (Grade Pay):
- ग्रेड पे सहायक शिक्षक (एल.बी.) का वर्गवार निर्धारित है, जो राज्य के नियमानुसार भिन्न हो सकता है।
- 🎯सहायक शिक्षक – ₹2,400
- 🎯शिक्षक (एल.बी.) – ₹4,200
- 🎯व्याख्याता (एल.बी.) – ₹4,300
3. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA):
- महंगाई भत्ता बेसिक पे का एक प्रतिशत होता है, जो महंगाई के आधार पर राज्य या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- वर्तमान में DA 53% है, लेकिन यह बदलता रहता है।
4. गृह किराया भत्ता (House Rent Allowance – HRA):
- HRA शहर के प्रकार के अनुसार (मेट्रो, शहरी, ग्रामीण) निर्धारित है।
- 🎯ग्रामीण क्षेत्र के लिये – 7%
- 🎯शहरी क्षेत्र के लिये – 10%
५. चिकित्सा भत्ता (Medical Allowance-MA):
- शिक्षक(LB) संवर्ग को चिकित्सा भत्ता (Medical Allowance): वर्तमान में ₹200 देय होता है।
- चिकित्सा भत्ता की पात्रता सहायक शिक्षक (एल.बी.) व शिक्षक (एल.बी.) को है।
- व्याख्याता (एल.बी.) को चिकित्सा भत्ता की पात्रता नहीं है ।
6. गतिरोध भत्ता (Other Allowance-OA):
- LB संवर्ग शिक्षकों को गतिरोध भत्ता (Other Allowance) की पात्रता होता है।
- 🎯वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के लिये – ₹600
- 🎯वर्तमान में शहरी क्षेत्र के लिये – ₹975
7. ट्राइबल भत्ता (Trible Allowance-TA):
- LB संवर्ग शिक्षकों को ट्राइबल भत्ता (Other Allowance) की पात्रता होता है।
- ट्राइबल भत्ता क्षेत्र के लिये ट्राइबल क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को मिलता है।
- 🎯वर्तमान में ट्राइबल भत्ता – ₹500
8. प्रतिनियुक्ति भत्ता (Deputation Allowance-DA):
- LB संवर्ग शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति भत्ता (Deputation Allowance) की पात्रता होता है।
- प्रतिनियुक्ति में गये शिक्षकों को यह भत्ता मिलता है।
- प्रतिनियुक्ति भत्ता ग्रेड पे का 40% मिलता है।
- वर्तमान में प्रतिनियुक्ति भत्ता
- 🎯सहायक शिक्षक – 2400 का 40% = ₹960
- 🎯शिक्षक (एल.बी.) – 4200 का 40% = ₹1680
- 🎯व्याख्याता (एल.बी.) – 4300 का 40% = ₹1720
9. अन्य भत्ते:
- यात्रा भत्ता (Travel Allowance): कुछ मामलों में यात्रा भत्ता भी मिलता है।
- अन्य भत्ते, जैसे कि बच्चों की शिक्षा भत्ता, वर्दी भत्ता आदि भी शामिल हो सकते हैं, जो राज्य के नीतियों के आधार पर लागू होते हैं।
कटौतियाँ :
१. सामान्य भविष्य निधि कटौती (GPF)
- सामान्य भविष्य निधि कटौती (GPF) – 12% (मूल वेतन का)
२. अंशदायी पेंशन योजना कटौती (NPS)
- अंशदायी पेंशन योजना कटौती (NPS) – 10% (मूल+DA का)
3. समूह बीमा योजना कटौती (GIS)
- सहायक शिक्षक (एल.बी.) व शिक्षक (एल.बी.) का – ₹300
- व्याख्याता (एल.बी.) का – ₹360 कटौती होता है।
एल.बी.संवर्ग वेतन निर्धारण चार्ट {Sanviliyn Vetnman}
संविलियन वेतनचार्ट@53%DA
शिक्षक विवरण | वेतनमान चार्ट |
सहायक शिक्षक (एल.बी.) | Open |
शिक्षक (एल.बी.) | Open |
व्याख्याता (एल.बी.) | Open |
प्रधान पाठक (प्राथमिक) | Open |
प्रधान पाठक (मिडिल) | Open |

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2022 नियुक्त सहायक शिक्षकों का 2025में परिवीक्षा अवधि समाप्त हो रहा है ।तो कृपया उनके वेतन निर्धारण इंक्रीमेंट व एरियर्स की गणना करे।
इस वेब साइट के द्वारा बहुत ही बेहतरीन जानकारी दिया जा रहा है.. इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद 🙏🙏
शिक्षक हित में तत्पर🙏
आपका बहुत बहुत धन्यवाद….
आप ऐसे ही बने रहे और ग्रुप से संबंधी और भी कोई जानकारी चाहिये तो बतायेंगे।
संभाग स्तरीय अंतिम वरिष्ठता सूची व्याख्याता एलबी ई संवर्ग जारी किया गया है जिसमे वरिष्ठता सूची संविलियन पश्चात् नियुक्ति तिथी से बनाया गया है जिसमें कई शिक्षक जिसकी प्रथम नियुक्ति तिथी शिक्षक के रूप में सन 2005में हुआ था और 2016 में पदोन्नत होकर व्याख्याता बने और 2018 में संविलियन हुए हैं लेकिन 2011 में नियुक्त व्याख्याता जिसका संविलियन 2020 में हुआ है 2005 वाले शिक्षक से जूनियर हो गए है । जब व्याख्याता की वरिष्ठता सूची बनाया जा रहा है तो शिक्षक पद की सेवा अवधि को जोड़कर क्यों बनाया जा रहा है । क्या यह उचित है ? कृपया मार्ग दर्शन करने का कष्ट करें।
शिक्षा विभाग में वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति के अनुसार ही निर्धारित किया गया है । रही बात 2005 नियुक्त शिक्षक की जो 2016 में प्रमोट हुआ है वह 2011 नमों नियुक्त व्याख्याता से पहले शिक्षा विभाग में गया है मतलब उसका संविलियन पहले हुआ है तो वो सीनियर ही होगा । हाँ व्याख्याता पद में नियुक्त शिक्षक उसी संवर्ग में शिक्षक से सीनियर है पर यहाँ वरिष्ठता का निर्धारण संविलियन दिनाँक से किया जा रहा ।हाँ वो शिक्षक से व्याख्याता बना तो वह विभागीय रुप से प्रमोट होकर आया है तो उसकी वरिष्ठता की गणना प्रथम नियुक्ति से की जायेगी । ग़लत तो है पर क्या करें ऐसे नियम संविलियन के समय से ही है ।
जय श्री राम
सर जी 2019 मे अनुकम्पा नियुक्ति पंचायत टीचर के रूप में किया गया था l sanviliyan भी नहीं हुआ था l लेकिन अभी उन टीचरों को सेवा से पृथक करने का आदेश दे दिया गया l उनकी नियुक्ति को अवैध माना गयाl
उचित मार्गदर्शन की अपेक्षा
वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति के लिये D.ed/B.ed व TET अनिवार्य कर दिया गया है तो पहले यदि इन सबके अभाव में अनुकंपा दे दी गयी है और अगर अभी उन्हें सेवा से पृथक् कर रहे तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते । ऐसे मामले कई जगह आया है ।
Very nice
अर्जित अवकाश की क्या प्रक्रिया है सर बताएंगे , फॉर्म का पीडीएफ सेंड कीजियेगा ।
सहायक शिक्षक का 25300 बेसिक से 28 % DA के साथ वेतन चार्ट नहीं दिखाया जा रहा। मो. 8770155576
यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है परंतु दोनों अलग-अलग विकासखंड में कार्यरत हैं तो क्या उनको HRA ही पात्रता होगी
वर्तमान में पदोन्नति सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर जिले के वरिष्ठता के आधार पर DEO द्वारा किया जाएगा कि जिले की वरिष्ठता को संभाग स्तर पर मर्ज कर संभाग से पदोन्नति प्रक्रिया किया जाएगा इस संबंध में जानकारी प्रेसित करे का कष्ट करें कुछ बोलते है कि संभाग ही नए पदोन्नति नियम के तहत सहायक शिक्षक से शिक्षक में करेंगे मढ़ दर्शन करे।
सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक(प्रायमरी) – जिला स्तर प
सहायक शिक्षक से शिक्षक – संभाग स्तर पर
शिक्षक से प्रधान पाठक(मिडिल) – संभाग स्तर पर
Hello Sir
यदि पति – पत्नि दोनों शासकीय सेवा में , एक ही विभाग और एक ही विकासखंड में पदस्थ हों तो HRA की पात्रता संबंधी क्या नियम वा शर्तें हैं ? कृपया बताइए कि क्या दोनों HRA हेतु पात्र हैं?
नहीं…पति या पत्नि में से किसी एक को ही HRA की पात्रता है….
दोनो मे से एक को ही मिलेगी HRA