शिक्षक प्रतिनियुक्ति नियमावली [SAGES]

SAGES : प्रतिनियुक्ति (Deputation) का अर्थ होता है, किसी शासकीय व्यक्ति को उसके मूल विभाग से अन्य किसी विभाग में समान पद या उच्‍च पद पर नियुक्त करना | प्रतिनियुक्ति तब कहा जाता है जब एक अधिकारी/कर्मचारी को उसके आधार स्थान से थोड़ी देर के लिए अलग स्थान पर काम करने के लिए भेजा जाता है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वीकृत पद प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जाता है।

शिक्षक प्रतिनियुक्ति नियमावली [SAGES]

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शिक्षक प्रतिनियुक्ति नियमावली [SAGES]

राज्य शासन, द्वारा शालाओं में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ प्राचार्यो एवं शिक्षकों हेतु प्रतिनियुक्ति की शर्तें –

  1. संबंधित कर्मचारी के आवेदन / सहमति के आधार पर राज्य शासन द्वारा अनापत्ति दिये जाने के उपरांत प्रतिनियुक्ति आदेश शाला संचालन समिति द्वारा जारी किए जाएंगें।
  2. प्रतिनियुक्ति की अवधि वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से शुरू होकर आगामी 04 वर्ष के लिये होगी। प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि अथवा कमी करने का अधिकार राज्य शासन में निहित होगा ।
  3. प्रतिनियुक्ति, वित्त विभाग के आदेश अनुसार उसके पद के समकक्ष वेतनमान के पद अथवा आगामी पदोन्नति/ क्रमोन्नति वेतनमान के समकक्ष वेतनमान के पद पर की जा सकेगी।
  4. प्रतिनियुक्ति भत्ता वित्त विभाग के आदेश के अनुरूप दिया जायेगा ।
  5. अपनी बाह्य सेवा के दौरान प्रतिनियुक्त सेवक बाह्य नियोजक से उस दर पर महंगाई भत्ता और अंतरिम राहत प्राप्त करेगा जो मूल नियोजक के नियमों के तहत समय-समय पर देय होता है ।
  6. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेख का संधारण मूल विभाग द्वारा किया जाता है ।
  7. प्रतिनियुक्त सेवक उस अवकाश नियम के अधीन रहेंगे जो उनकी उस सेवा पर लागू होते हों जिस सेवा के वे हो । बाह्य सेवा के दौरान लिये गये अवकाश का वेतन बाह्य नियोजक द्वारा ही भुगतान किया जायेगा तथा बाह्य सेवा के दौरान या उसके अंत में अवकाश अवधियों के लिये किसी भी क्षतिपूर्ति भत्ते का संपूर्ण व्यय उक्त नियोजक द्वारा वहन किया जायेगा ।
  8. बाह्य नियोजक प्रतिनियुक्त सेवक को उनके अधीन सेवा के दौरान और सेवा की समाप्ति पर
  9. किसी भी निर्योग्यता अवकाश के संबंध में छुट्टी उपलब्धि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा ।
  10. प्रतिनियुक्त सेवक को बाह्य सेवा की अवधि मूल नियोजक के अधीन पद का कार्यभार छोड़ने की अवधि की तिथि से आरंभ होगी और मूल नियोजक के अधीन पद का कार्यभार पुनः ग्रहण करने की तारीख से समाप्त होगी ।
  11. यदि प्रतिनियुक्ति सेवक की प्रतिनियुक्ति अवधि में मृत्यु हो जाती है तो प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए वित्त विभाग के अनुसार अनुग्रह अनुदान का भुगतान बाह्य नियोजक को करना होगा।
  12. प्रतिनियुक्ति की अवधि में प्रतिनियुक्त सेवक को अवकाश के समर्पण व नकदीकरण की पात्रता नहीं होगी।
  13. मूल नियोजक के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्त सेवक से प्रतिनियुक्ति की अवधि में सामान्य भविष्य निधि और फेमिली बेनीफीट फंड / ग्रुप इंश्योरेन्स स्कीम के अंतर्गत निर्धारित किश्त की राशि वसूल की जावेगी।
  14. प्रतिनियुक्ति की अवधि में बाह्य नियोजक द्वारा इन आदेशों में उल्लेखित वेतन भत्ते तथा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा प्रतिनियुक्त सेवक को बिना राज्य शासन की पूर्वानुमति के नहीं देगा।
  15. बाह्य नियोजक प्रतिनियुक्ति की निर्धारित अवधि के पूर्व प्रतिनियुक्त सेवक की सेवाएं राज्य शासन की सहमति के बिना वापस नहीं लौटाएगा ।
  16. यदि प्रतिनियुक्त सेवक की प्रतिनियुक्ति की निर्धारित समयावधि में वृद्धि आवश्यक हो तो बाह्य नियोजक उसको निर्धारित अवधि की समाप्ति के न्यूनतम एक माह पूर्व अपनी अनुशंसा अग्रेषित करेगा।
  17. प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया चार वर्ष होगी। स्कूल संचालन समिति की अनुशंसा पर वित्त विभाग का पत्र के अनुसार प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
  18. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी की वरिष्ठता का निर्धारण मूल विभाग में प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली पदक्रम सूची में यथा स्थान दर्शाया जायेगा ।
  19. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों की सेवाएँ राज्य शासन आवश्यकतानुसार कभी भी वापस ले सकती है।
  20. प्रतिनियुक्ति पद पदस्थ कर्मचारियों को उनकी सेवा में अनुज्ञेय अवकाश के अलावा अन्य कोई अवकाश की पात्रता नही होगी ।

स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कैसे करें-

  • शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिये जिलावार रिक्त पदों की सूची स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
  • इन सभी रिक्त पदों के लिये आवेदन cgschool.in के शिक्षक स्थानांतरण Section व स्कूल शिक्षा विभाग के वेबसाइट से या संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को Offline कर सकते हैं।
  • cgschool.in प्रतिनियुक्ति के लिये आवेदन हेतु लिंक नीचे दिया गया है।
प्रतिनियुक्ति के लिये आवेदन हेतु लिंक
(cgschool.in)
Open
SAGES
  • इस लिंक में जाने पर नया Interface खुलेगा जिसमें cgschool.in के ID व Password से Login करना होगा।
  • Login पश्चात आपका विभागीय जानकारी दिखेगी वहाँ ऊपर Left Corner में तीन लाईन होगा उसे Touch करने पर प्रतिनियुक्ति का आवेदन करें का Options मिलेगा।
  • जिसमें से हमें प्रतिनियुक्ति का आवेदन करना होगा।

स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया :-

  • स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वीकृत पद प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जाता है।
  • प्रतिनियुक्ति की स्थिति में कर्मचारी को वही वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे, जो उनके मूल पद व विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहा था ।
  • साथ ही उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होते हैं।
  • स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी।
  • इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।
  • वे शासकीय स्कूल जिनको स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के रूप में संचालित करने का आदेश हुआ है ऐसे शाला में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों / कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जाकर उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी
  • जो शिक्षक / कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को भेजा जायेगा ।
  • उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव भेजा जायेगा |
  • उन पदों के लिये स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों / कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।
  • विद्यालय जहाँ हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा।
  • हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
  • प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों पर राज्य शासन के प्रतिनुियक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

SAGES प्रतिनियुक्ति पर वेतनमान :-

शिक्षक विवरणवेतनमान चार्ट
सहायक शिक्षक (एल.बी.) Open
शिक्षक (एल.बी.)Open
व्याख्याता (एल.बी.)Open
SAGES

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