संविदा नियुक्ति नियमावली [SAGES]

SAGES : स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्वीकृत पद प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जाता है। संविदा नियुक्ति की अवस्था में निर्धारित एकमुश्त मानदेय का प्रावधान है | अन्य किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होंगा। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के तहत होगी।

संविदा नियुक्ति नियमावली [SAGES]

संविदा नियुक्ति नियमावली [SAGES]
संविदा नियुक्ति नियमावली [SAGES]
संविदा नियुक्ति नियम-2012Open
संविदा नियुक्ति नियम-2012
(संशोधित-2019)
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संविदा नियमावली राजपत्रOpen
संविदा नियुक्ति नियमावली
(SAGES)
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संविदा शिक्षकों को 30 दिन
आकस्मिक अवकाश राजपत्र
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SAGES में संविदा नियुक्ति की शर्ते :-

  • संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन रहेंगे।
  • पद / नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होंगे। अभ्यर्थी द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में नियुक्ति तत्काल समाप्त कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा।
  • 03 अगस्त 2023 को राजपत्र में संविदा भर्ती में 2 महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है जिसके तहत-
    • राज्‍य के संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों को एक वर्ष में अब 30 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेगा। अभी तक इन्‍हें केवल 18 दिन का ही आकस्‍मिक अवकाश मिलता आ रहा था।
    • संविदा नियुक्तियों के लिए अब विभागीय जांच, अपराधिक मुकदमा अब ब्रेकर नहीं बनेगी। जांच उपरांत अगर सजा या दंड नहीं मिला है या जांच जारी है, इस आधार पर संविदा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
  • संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को कैलेण्डर वर्ष में 30 दिनों का आकस्मिक एवं 03 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा।
  • आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महिनों के लिए आनुपातिक आधार पर दिए जायेंगे।
  • किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरूद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता / छूट दी जावेगी।
  • अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
  • नियुक्त व्यक्ति भी एक माह का नोटिस देकर सेवा से त्याग पत्र दे सकेंगे।
  • भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर जारी आदेश लागू होंगे।
  • संविदा भर्ती नियम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश लागू होंगे।
  • संविदा आधार पर नियोजन की अवधि में संबंधित को कहीं अन्यत्र नियोजन अथवा धन लाभ अर्जित करने संबंधी कार्य वर्जित होगा एवं नियोजित व्यक्ति को पूर्णकालिक सेवा विद्यालय को देनी होगी।
  • संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति ) नियम 2012 के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति पद पर तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी।
  • तीन वर्ष की कालावधि पूर्ण होने के उपरांत छ.ग. सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के नियम 11 अंतर्गत उपयुक्तता के आधार पर नवीनीकरण हेतु निर्णय लिया जायेगा।
  • संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति ) नियम 2012 के अंतर्गत संविदा सेवा में सिर्फ एकमुश्त राशि मानदेय के रूप में देय होगी।
  • इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी
  • चयनित अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  • संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक से आदेश जारी नहीं होगा।
  • संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को संविदा सेवा की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
  • चयनित अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित परिशिष्ट-एक ( अनुप्रमाणन फार्म) में समस्त वांछित पूर्तिया उपरांत कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
  • यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में विपरीत अभ्युक्ति पाई जावेगी तो सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
  • संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
  • संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।
  • संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है।
  • संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिए की जायेगी। समिति के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।
  • शासन के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
  • आवेदकों के द्वारा अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिये सम्पूर्ण अध्ययन किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / वि.वि. से अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
  • उत्कृष्ट विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) के संचालन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पंजीकृत सोसायटी द्वारा चयन प्रक्रिया पदों की आवश्यकतानुसार (i) लिखित परीक्षा, (ii) कक्षा में अध्यापन का प्रदर्शन व (iii) साक्षात्कार के माध्यम से सम्पादित की जायेगी।
  • पदों की आवश्यकतानुसार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लिया जावेगा जो सभी के लिए मान्य होगी।
  • राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन पंजीकृत सोसायटी विद्यालय के संचालन व शर्तों से संबंधित नियम / निर्देश जारी करेगी जो सर्वमान्य व सभी के लिए बाध्यकारी होगा।
  • आरक्षण रोस्टर का पालन किया जावेगा।

SAGES संविदा के लिये योग्यता :-

व्याख्याता-

  • मान्यता प्राप्त वि.वि. विद्यालय से संबंधित विषय में 50% अकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बी.एड. प्रशिक्षण अनिवार्य है।

प्रधान पाठक(मिडिल) –

  • मान्यता प्राप्त वि.वि. विद्यालय से संबंधित विषय में 50% अकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बी.एड. प्रशिक्षण अनिवार्य है।
  • सम्पूर्ण अध्ययन अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए |

शिक्षक –

  • मान्यता प्राप्त वि.वि. विद्यालय से संबंधित विषय में 50% अकों के साथ स्नातक की उपाधि अनिवार्य है।
  • बी.एड./डी.एड. एवं TET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है |

प्रधान पाठक(प्रायमरी) –

  • मान्यता प्राप्त वि.वि. विद्यालय से संबंधित विषय में 50% अकों के साथ स्नातक की उपाधि अनिवार्य है।
  • बी.एड./डी.एड. एवं TET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है |
  • सम्पूर्ण अध्ययन अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए |

सहायक शिक्षक –

  • मान्यता प्राप्त वि.वि. विद्यालय से संबंधित विषय में 50% अकों के साथ हायर सेकेंडरी की उपाधि अनिवार्य है।
  • बी.एड./डी.एड. एवं TET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है |

SAGES संविदा के लिये मानदेय :-

पद का नाममानदेय
प्राचार्यप्रतिनियुक्ति के
लिये आरक्षित
व्याख्याता38100
प्रधान पाठक
(मिडिल)
38100
शिक्षक35400
प्रधान पाठक
(प्रायमरी)
35400
शिक्षक कंप्यूटर35400
व्यायाम शिक्षक35400
सहायक शिक्षक 25300
सहायक ग्रेड-2 25300
प्रयोगशाला सहायक 25300
ग्रंथपाल22400
सहायक ग्रेड-3 19500
भृत्य15600
चौकीदार15600
स्वीपरकलेक्टर दर पर

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