मध्याह्न भोजन गुणवत्ता व स्वाद परीक्षण पंजी संधारण : MDM tasting register

गुणवत्ता व स्वाद परीक्षण पंजी संधारण MDM tasting register

मध्याह्न भोजन को बच्चों में वितरण के पूर्व भोजन का स्वाद परीक्षण शाला के शिक्षक/रसोईयां/शाला विकास समिति के अध्यक्ष या सदस्य / पालक/जन प्रतिनिधि द्वारा किये जाने संबंधी निर्देश है। पंजी में परीक्षण करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पद का उल्लेख किया जाये एवं स्वाद परीक्षण में पायी जाने वाली कमियों का उल्लेख किया जाये।

गुणवत्ता व स्वाद परीक्षण
दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ शासन
निर्देश 09-09-2025
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गुणवत्ता व स्वाद परीक्षण
पंजी संधारण
निर्देश 14-12-2015
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गुणवत्ता व स्वाद परीक्षण पंजी संधारण निर्देश

  • मध्याह्न भोजन को बच्चों में वितरण के पूर्व भोजन का स्वाद परीक्षण शाला के शिक्षक/रसोईयां/शाला विकास समिति के अध्यक्ष या सदस्य / पालक/जन प्रतिनिधि द्वारा किये जाने संबंधी निर्देश है।
  • प्रत्येक दिवस एक शिक्षक एवं एक पालक के द्वारा मध्याह्न भोजन का गुणवत्ता एवं स्वाद परीक्षण किया जायेगा।
  • मध्याहन भोजन परोसने के समय 1 या 2 पालक उपस्थित हो जो शाला विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्य भी हो सकते है।
  • इनके द्वारा लाभांवित बच्चों की संख्या को भी प्रमाणित किया जाना है।
  • इस प्रकार प्रत्येक माह पालकों की उपस्थिति हेतु एक माह पूर्व से ही रोस्टर तैयार किया जाना है।
  • बच्चों के भोजन कर लेने के पश्चात रोस्टर एवं पालकों के द्वारा अवलोकन को स्वाद परीक्षण पंजी में संधारित किया जाना है।
  • इस निर्देश का शालाओं में कड़ाई से पालन किया जाना है ।
  • पंजी में परीक्षण करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम एवं पद का उल्लेख करना है।
  • साथ ही स्वाद परीक्षण में पायी जाने वाली कमियों का भी उल्लेख किया जाना है।

गुणवत्ता व स्वाद परीक्षण पंजी संधारण संबंधी भारत सरकार का निर्देश

  • MDM दिशा-निर्देश 2006 में बच्चों को परोसे जाने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित 2-3 वयस्कों द्वारा मध्याह्न भोजन चखने की परिकल्पना की गई है।
  • 13.02.2015 को जारी खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर अद्यतन दिशा-निर्देशों में यह भी दोहराया गया है कि परोसने से ठीक पहले शिक्षक द्वारा भोजन की जाँच अनिवार्य है, जिसका रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।
  • इसके अलावा दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि MDMसदस्य को भी शिक्षक के साथ बारी-बारी से भोजन चखना चाहिए।
  • इसके अतिरिक्त, 30 सितम्बर, 2015 को अधिसूचित मध्याह्न भोजन नियम, 2015 में यह परिकल्पना की गई है कि स्कूल प्रबंधन समितियां (एसएमसी) मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेंगी तथा बच्चों को प्रदान किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, स्थान की स्वच्छता, खाना पकाने तथा मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में स्वच्छता बनाए रखने की देखरेख भी करेंगी।
  • अब यह निर्णय लिया गया है कि एक शिक्षक द्वारा अनिवार्य परीक्षण के अलावा, कम से कम एक अभिभावक और अधिमानतः दो जो SMC सदस्य हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं,
  • छात्रों को भोजन परोसने के दौरान उपस्थित रहना चाहिए ताकि वे भोजन का स्वाद ले सकें और साथ ही MDM खाने वाले बच्चों की संख्या को प्रमाणित कर सकें।
  • इस उद्देश्य के लिए, ऐसे अभिभावकों की एक रोस्टर मासिक आधार पर पहले से तैयार की जानी चाहिए और उनके अवलोकन को दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर भी स्कूल में रखा जाना चाहिए।
  • आपसे अनुरोध है कि सभी विद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन दिशानिर्देशों का संबंधित प्रधानाचार्यों/विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा सख्ती से पालन किया जाए।

मध्याह्न भोजन संबंधी दो पंजी का संधारण

  1. प्रति दिवस कक्षावार लाभांवित, खाद्यान्न आबंटन, कुकिंग कास्ट की जानकारी संबंधी पंजी।
  2. मध्याहन भोजन को बच्चों को परोसने के पूर्व गुणवत्ता परीक्षण पंजी।

मध्यान्ह भोजन चखना पंजी फार्मेट

MDM tasting register
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मध्यान्ह भोजन स्टाक पंजी फार्मेट

MDM tasting register मध्याह्न भोजन चखना पंजी संधारण
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मध्यान्ह भोजन राशि व चावल विवरण

मध्यान्ह भोजन प्रपत्र

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