मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)

Maternity Leave(मातृत्व अवकाश) – गर्भवती या नई माताओं को बच्चे के जन्म या गोद लेने के बाद काम से छुट्टी लेने का अधिकार है. यह अवधि, माताओं को अपने बच्चे की देखभाल करने और ठीक होने के लिए दी जाती है. मातृत्व अवकाश की अवधि, नियोक्ता और देश के नियमों पर निर्भर करती है. यह अवधि सशुल्क या अवैतनिक हो सकती है |

मातृत्व अवकाश संबंधी आदेशफार्म

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Maternity Leave

मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)

  • किसी महिला शासकीय सेवक जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं, को 180 दिन तक की अवधि के लिये प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है । 
  • अवकाश अवधि में गर्भावस्था की अवधि तथा प्रसूति का दिन भी शामिल होंगे किन्तु ऐसा अवकाश प्रसूति की तिथि से 180 दिन की पश्चातवर्ती किसी अवधि हेतु स्वीकृत नहीं किया जायेगा। 
  • ऐसी अवधि में वह उस वेतन मे समतुल्य अवकाश वेतन की पात्र होगी जो उसने अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित किया है ।
  • ऐसा अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा। 
  • प्रसूति अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है । 
  • किसी महिला शासकीय सेवक को (जीवित बच्चों की संख्या पर ध्यान दिये बिना) गर्भपात सहित गर्भस्त्राव के प्रकरणों में उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित अवधि तक के लिये पूरे सेवाकाल में अधिकतम 45 दिन की सीमा के अध्याधीन रहते हुए, प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। 
  • विषय – राज्य शासन – 38
  • छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010, अध्याय – पांच, विशेष प्रकार के अवकाश – प्रसूति अवकाश (Maternity Leave)

टिप्पणी – इस नियम के प्रयोजन के लिए मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेगनेन्सी अधिनियम, 1971 के अधीन उत्प्रेरित कोई गर्भपात भी ‘गर्भपात’ का प्रकरण समझा जायेगा, किन्तु इस नियम के अंतर्गत ‘भयभीत कर कराये गये गर्भपात’ के लिए अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(संशोधन) वित्त निर्देश 04, दिनांक 13 फरवरी, 2013 द्वारा 135 दिन 180 दिन से प्रतिस्थापित तथा वित्त निर्देश 15, दिनांक 25 मई, 2016 द्वारा उक्त अवकाश गर्भावस्था की अवधि तथा प्रसूति का दिन भी शामिल किन्तु प्रसूति की तिथि से 180 दिन की पश्चातवर्ती अवधि के लिए स्वीकृति पर रोक)

अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन

मातृत्व अवकाश Maternity Leave
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अवकाश संबंधी अन्य आदेश निर्देश

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