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Child Care Leave (संतान पालन अवकाश) – महिला शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला एक अवकाश है, यह अवकाश संतान की उम्र 18 साल होने तक देखरेख के लिये दिया जाता है |
Child Care Leave Orders and Forms
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संतान पालन अवकाश फार्म (हिन्दी) | Open |
संतान पालन अवकाश फार्म (अंग्रेजी) | Open |
Child Care Leave (संतान पालन अवकाश)
- इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
- अधिकार के रूप में अवकाश का दावा नहीं किया जा सकेगा।
- उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, “संतान” से अभिप्रेत है,-
- 18 वर्ष की आयु से कम की संतान (विधिक रूप से दत्तक संतान को सम्मिलित करते हुए या
- सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम 40% निःशक्तता वाली संतान (आयु सीमा का कोई बंधन नहीं)।
- उप-नियम (1) के अधीन किसी महिला शासकीय सेवक को संतान पालन अवकाश की स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दी जायेगी, अर्थात् :-
- यह एक कैलेण्डर वर्ष में तीन बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि स्वीकृत किये गये अवकाश की कालावधि, आगामी कैलेण्डर वर्ष में भी जारी रहती है तो बारी की गणना ऐसे वर्ष में की जायेगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किये गये अवकाश का अधिक भाग आता है। कैलेण्डर वर्ष से अभिप्रेत है वर्ष के 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधि।
- यह सामान्य रूप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तथापि, विशेष परिस्थितियों में, यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि, उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है।
- संतान पालन अवकाश की अवधि के दौरान, महिला शासकीय सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा।
- संतान पालन अवकाश, अवकाश लेखा के विरूद्ध विकलित नही किया जायेगा तथा यह अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।
- इस अवकाश का खाता, पृथक से संधारित किया जाएगा तथा इसकी प्रविष्टि संबंधित महिला शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में की जाएगी।
- (वित्त निर्देश 52, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 द्वारा जोड़ा गया)
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010, अध्याय – पांच, विशेष प्रकार के अवकाश – संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) विषय – राज्य शासन – 38 ग
अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन
- वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 522/99/वित्त/सी/चार/2011, दिनांक 30 मार्च,1999 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(अवकाश) नियम 1977 के अंतर्गत अवकाश स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया हैं ।
- राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश नियम को अधिकमित करते हुये 1 अक्टूबर, 2010 से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा, (अवकाश) नियम 2010 लागू किया गया है, उक्त नियम के नियम 41 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वित्त निर्देश 39, दिनांक 30 अगस्त 2011 द्वारा अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है ।
- वित्त निर्देश 52, दिनांक 04 अक्टूबर 2018 के बिंदु 3 के अनुसार स्वीकृति हेतु संतान पालन अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी तथा उसी प्रकार से स्वीकृत की जावेगी।
- उक्त अवकाश हेतु तीन सप्ताह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में 10 दिन से कम अवधि के अवकाश स्वीकृति हेतु तीन सप्ताह की सीमा शिथिल की जा सकेगी।
- बिंदु 10 के अनुसार संतान पालन अवकाश स्वीकृति का पूर्ण अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा तथा शेष प्रत्यायोजन अर्जित अवकाश के समान होगा।
अवकाश संबंधी अन्य आदेश निर्देश
- Leave Rule Index
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010
- छत्तीसगढ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2013
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2016
- छत्तीसगढ् सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010 में संशोधन 2018
- छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम 1977 में संशोधन
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना
- अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन
- शासकीय सेवकों को एक वर्ष तक की उम्र का बच्चा गोद लेने पर दत्तक ग्रहण अवकाश’ की स्वीकृति
- महिला कर्मचारियों के लिये संतान पालन अवकाश
- विश्रामावकाश विभागों में सेवारत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश
एस. एस. पटेल , जो कि वर्तमान में BRCC के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .