पोस्ट विवरण
ऐच्छिक अवकाश संबंधी आदेश व फार्म
ऐच्छिक अवकाश नियमावली
- स्थाई कर्मचारी को एक वर्ष में 03 ऐच्छिक अवकाश (Optional Leave) दिया जाता है l
- शिक्षकों का लिए ऐच्छिक अवकाश (Optional Leave ) की गणना 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की जाती है
- एक बार में 03 ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है l
- आकस्मिक अवकाश(CL) व ऐच्छिक अवकाश(OL) को एक साथ नहीं लिया जा सकता ।
- इस अवकाश को किसी अवधि के पूर्वगामी(Prifix) या पश्चातगामी(Suffix) या मध्य में रविवार, राजकीय अवकाश या साप्ताहिक अवकाश आवे तो उसे ऐच्छिक अवकाश का अंश नहीं माना जाता l
- राज्य कर्मचारियों को अपना मुख्यालय या जिला बिना पूर्वानुमति के नहीं छोड़ना चाहिये l
ऐच्छिक अवकाश शिक्षा विभाग के लिये
- राजपत्र में प्रति वर्ष के लिये ऐच्छिक अवकाश घोषित किया जाता है।
- राजपत्र में प्रकाशित अवकाश राज्य के सभी विभागों के लिये होता है।
- सार्वजनिक अवकाश 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के लिये जारी होता है।
- जब्कि शिक्षा विभाग का सत्र 16 जून से 30 अप्रैल तक के लिये होता है।
- शिक्षा विभाग के लिये अलग से शैक्षिक कैलेण्डर व शासकीय अवकाश घोषित किया जाता है।
- सक्षम अधिकारी – आकस्मिक अवकाश केवल उन्हीं अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें शासनादेशों के द्वारा समय-समय पर अधिकृत किया गया है।
- आकस्मिक अवकाश रजिस्टर – आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश का लेखा प्रारुप अनिवार्य रुप से रखा जायेगा।
- इस रजिस्टर का परीक्षण निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।
- शिक्षा विभाग द्वारा दशहरा, दिपावली, शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिये अलग से छुट्टी घोषित किया जाता है।
ऐच्छिक अवकाश (Optional Leave)
ऐच्छिक अवकाश 2024 | Open |
ऐच्छिक अवकाश 2023 | Open |
ऐच्छिक अवकाश 2022 | Open |
ऐच्छिक अवकाश 2021 | Open |
अवकाश संबंधी अन्य आदेश निर्देश
- Leave Rule Index
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010
- छत्तीसगढ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2013
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन 2016
- छत्तीसगढ् सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010 में संशोधन 2018
- छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम 1977 में संशोधन
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण
- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना
- अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन
- शासकीय सेवकों को एक वर्ष तक की उम्र का बच्चा गोद लेने पर दत्तक ग्रहण अवकाश’ की स्वीकृति
- महिला कर्मचारियों के लिये संतान पालन अवकाश
- विश्रामावकाश विभागों में सेवारत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश
एस. एस. पटेल , जो कि वर्तमान में BRCC के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .
OL की गणना 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की जाती है न कि जुलाई से जून