2003 में टीजीटी 4600 नियुक्ति हुई 10 वर्ष पश्चात 2013 में चयन वेतनमान के साथ 4800 में हूं इसी लेवल में प्रवक्ता पद पर पदोन्नति( promotion) होने पर क्या एक अलग से वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा कि नहीं।
सविलियन नियुक्ति तिथि के आधार क्रम में किया गया है जैसे 1998,2005,2006,2007इत्यादि या जो 8 वर्ष पूर्ण हो गया है देखकर कोई भी सन् को उठाकर सिविलियन करते गया ।अगर क्रम वार सिविलियन करते गया तो नियुक्ति तिथि के आधार पर शिक्षा विभाग में 1998 पहले गया चाहें वह स्थानांतरण वाला हो न हो इस हिसाब से वरिष्ठता तो क्रम वार जाएगा या नहीं
वरीष्ठता 1998 से ही क्रमश: बनेगा पर स्थानान्तरण पर वरीष्ठता उसके नयी जगह में कार्यभार ग्रहण तिथि से तय होता है यह हर स्थानांतरण निती में क्लीयर एक बिन्दु होता है।
स्थानांतरण वालो का सविलियन नियुक्ति तिथि के आधार पर हुई है या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से। अगर नियुक्ति तिथि के आधार पर हुई है तो क्या 15/10/1998 उनकी नियुक्ति तिथि है और वह 2015 में अंदर जिला स्थानांतरण करके आया। तो क्या उसका वरिष्ठता 2015में आएगा या फिर 1998में ।अगर उनका वरिष्ठता 2015में आता है तो क्या हम यही माने की उनकी सिविलियन 2015 कार्यभार ग्रहण करने की तिथि में हुई । तभी उसका नाम 2015 वालो की वरिष्ठता सूची आया
संविलियन प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर हुई है। और केवल उसके वेतन निर्धारण के लिये उसके वरीष्ठता का लाभ दिया जा रहा। पर पदोन्नति के लिये वरीष्ठता का निर्धारण उनके नये पदभार ग्रहण तिथि होगी… क्योंकि हर स्थानांतरण नियम में क्लीयर लिखा है वरीष्ठता जायेगा।
Agar abhi mein middle hm ke liye asahmati deti hu toh kya uske turant bad lecturer promotion milega
2003 में टीजीटी 4600 नियुक्ति हुई 10 वर्ष पश्चात 2013 में चयन वेतनमान के साथ 4800 में हूं इसी लेवल में प्रवक्ता पद पर पदोन्नति( promotion) होने पर क्या एक अलग से वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा कि नहीं।
सविलियन नियुक्ति तिथि के आधार क्रम में किया गया है जैसे 1998,2005,2006,2007इत्यादि या जो 8 वर्ष पूर्ण हो गया है देखकर कोई भी सन् को उठाकर सिविलियन करते गया ।अगर क्रम वार सिविलियन करते गया तो नियुक्ति तिथि के आधार पर शिक्षा विभाग में 1998 पहले गया चाहें वह स्थानांतरण वाला हो न हो इस हिसाब से वरिष्ठता तो क्रम वार जाएगा या नहीं
वरीष्ठता 1998 से ही क्रमश: बनेगा पर स्थानान्तरण पर वरीष्ठता उसके नयी जगह में कार्यभार ग्रहण तिथि से तय होता है यह हर स्थानांतरण निती में क्लीयर एक बिन्दु होता है।
स्थानांतरण वालो का सविलियन नियुक्ति तिथि के आधार पर हुई है या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से। अगर नियुक्ति तिथि के आधार पर हुई है तो क्या 15/10/1998 उनकी नियुक्ति तिथि है और वह 2015 में अंदर जिला स्थानांतरण करके आया। तो क्या उसका वरिष्ठता 2015में आएगा या फिर 1998में ।अगर उनका वरिष्ठता 2015में आता है तो क्या हम यही माने की उनकी सिविलियन 2015 कार्यभार ग्रहण करने की तिथि में हुई । तभी उसका नाम 2015 वालो की वरिष्ठता सूची आया
संविलियन प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर हुई है। और केवल उसके वेतन निर्धारण के लिये उसके वरीष्ठता का लाभ दिया जा रहा। पर पदोन्नति के लिये वरीष्ठता का निर्धारण उनके नये पदभार ग्रहण तिथि होगी… क्योंकि हर स्थानांतरण नियम में क्लीयर लिखा है वरीष्ठता जायेगा।