MDM Nutritional Supplements 2024 : मध्याह्न भोजन में अब दिया जायेगा पूरक पोषण आहार

MDM Nutritional Supplements : पूरक पोषण आहार (Supplemental Nutrition) उन आहारों को कहा जाता है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। ये आमतौर पर भोजन के रूप में नहीं होते, बल्कि विटामिन, खनिज, प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट्स, या अन्य पोषक तत्वों के रूप में होते हैं जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं।

पूरक पोषण आहार का उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की दिनचर्या में सामान्य भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है, या किसी बीमारी या विशेष स्थिति के कारण शरीर को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है।

पूरक पोषण आहार के उदाहरण:

लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश
19-11-2024
Open
जिला शिक्षा अधिकारी
आदेश
14-11-2024
Open
  • कांकेर, कोण्डागांव, दप्तेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, महासमुंद, राजनांदगांव, सुकमा, कोरबा (पोड़ी उपरोडा विकासखण्ड एवं उन शालाओं को छोड़कर जहां डी एम एफ मद से सुबह का नाश्ता प्रदान किया जा रहा है), चौरागढ़-छुईखदान, मोहला-मानपुर चौकी एवं जशपुर में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना संचालित समस्त शालाओं के छात्र-छात्राओं को पूरक पोषण के रूप में मिलेट बार/प्रोटीन बार प्रदाय करने की अनुमति प्रदान की गई है।
  • शिक्षा सत्र 2024-25 के लिये दिसम्बर 2024 से अप्रेल 2025 तक सप्ताह में 3 दिन (कुल 51 दिन) पूरक पोषण आहार, के रूप में छात्र-छात्राओं को मिलेट बार/प्रोटीन बार / सोया-पीनेट चिक्की / मोरेंगा बार वितरित किया जाना है।

योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देश

  • प्राथमिक शाला तथा अपर प्राथमिक शाला के प्रत्येक बच्चों को 20 ग्राम मिलेट बार/प्रोटीन बार/सोया पीनेट चिक्की/भोरेंगा बार प्रदान किया जाना है।
  • मिलेट बार/ प्रोटीन बार / सोया पीनेट चिक्की/ मोरेगा बार प्रदाय करने हेतु छ०म० राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को प्रदाय एजेंसी बनाया जाता है।
  • छ०ग० राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड से प्राप्त पूरक पोषण सामग्री की शालाओं में सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
  • प्रदाय ऐजेंसी से प्राप्त सामग्री का उपयोग वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कर लिया जाना है। किसी भी स्थिति में इसका उपयोग इस शैक्षणिक सत्र के उपरांत नहीं किया जाये।
  • जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को माहवार शाला एवं संकुलवार मांगपत्र 1 दिसम्बर 2024 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि पूरक पोषण आहार सामग्री की आपूर्ति प्रदायकर्ता एजेंसी द्वारा निश्चित समय में प्रारम्भ हो सके।

सामग्री प्रदाय की प्रक्रिया

  • प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रतिमाह, गत माह में प्राप्त सामग्री के उपयोग किये गये पैकेट एवं शेष बचे पैकेट की जानकारी की प्रविष्टि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के राज्य साफ्टवेयर के पलेक्सी मद (नवाचार) मेन्यु में करने पर आगामी माह के लिये सामग्री की आवश्यकता का स्व-आंकलन संकुलवार प्राप्त हो जायेगा।
  • इसका परीक्षण कर मांग पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को साफ्टवेयर के माध्यम से ही अग्रेषित किया जावेगा।
  • जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा मांग का परीक्षण कर प्रदाय आदेश छ.ग. बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड मुख्यालय, बीज भवन, रविग्राम जी. ई. रोड रायपुर को दिया जाएगा।
  • जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आगामी माह के लिए प्रदाय आदेश, प्रदाय एजेंसी को दे दिया जावेगा।
  • प्रदाय एजेंसी के द्वारा प्रदाय आदेश प्राप्त होने के 5 से 7 दिवस की अवधि में संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अवगत कराते हुये संकुल स्तर पर सामग्री प्रदाय किया जाएगा।
  • विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा अथवा संकुल स्तर पर संकुल केन्द्र प्रभारी के द्वारा, प्रदाय आदेश अनुसार, सामग्री की निर्धारित मात्रा प्राप्त की जावेगी।
  • संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के द्वारा सामग्री प्राप्त करते समय सामग्री के पैकेट में अंकित निर्माण की तिथि एवं उपयोग करने हेतु अंतिम तिथि का भली-भांति परीक्षण करने के उपरांत ही सामग्री के पैकेट प्राप्त किए जाएंगे एवं संबंधित संकुल/शाला तक अनिवार्य रूप से 3 दिवस के भीतर पैकेट भिजवाए जाएंगे।
  • इस बीच संबंधित अधिकारी/कर्मचारी/संकुल केन्द्र प्रभारी द्वारा सामग्री को सुरक्षित भण्डारित किया जाएगा।

प्रदाय एजेंसी द्वारा प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता

  • प्रदाय एजेंसी के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 एवं विनियम 2011 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा तथा प्रावधान अनुसार पैकिंग एवं प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावेगी।
  • सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण दायित्व प्रदाय एजेंसी का होगा।
  • प्रदाय एजेंसी के द्वारा प्रतिमाह देयक के साथ प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग संयंत्र की प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी।
  • प्रदाय सामग्री की प्री एवं पोस्ट लैब टेस्टिंग रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रदाय एजेंसी द्वारा करायी जाएगी।
  • जिसके लिये एजेन्सी को पृथक से राशि देय नहीं होगी।
  • जिला एवं राज्य स्तर से भी रैण्डम आधार पर सामग्री के नमूने लेकर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला सेपरीक्षण कराया जा सकेगा।

प्रदाय एजेंसी के कर्तव्य

  • छ०ग० बीज एवं कृषि विकास निगम (प्रदाय एजेंसी) के द्वारा प्रदायित सामग्री अपने पत्र क्र/मुख्या /बी.कृ.वी.नि./P.P.P./SPV/2024-25/2245 दिनांक 28-05-2024 के साथ प्रेषित दर पर प्रदान किया जायेगा।
  • प्रदायित सामग्री सामान्य तापमान (रूम टेम्प्रेचर) में कम से कम 90 दिवस तक सुरक्षित रखे जाने योग्य पैकिंग में प्रदाय किया जाएगा।
  • प्रदाय एजेंसी के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदायित खाद्य सामग्री के पैकेट में उसका मैच नम्बर, उत्पादन तिथि, उत्पादन तिथि से सुरक्षित उपयोग की अधिकतम अवधि, उत्पादन के सम्मिश्रणों का विवरण, आदि हिन्दी/अंग्रेजी में सरल भाषा में नियमानुसार अंकित हों।
  • प्रदाय एजेंसी के द्वारा खाद्य सामग्री से होने वाले लाभ-हानि आदि के संबंध में प्रमाणिक सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र विभाग तथा विभागाध्यक्ष को उपलब्ध कराया जाएगा।
  • प्रदाय सामग्री के गुणवत्तापूर्ण न होने अथवा अमानक होने की स्थिति में, प्रस्तुत देयक से अमानक सामग्री की बैच क्रमांक वाली समस्त सामग्री की राशि की कटौती की जावेगी।
  • अमानक सामग्री का तत्काल उठाव किया जाना आवश्यक होगा।
  • निर्धारित समय-सीमा से विलम्ब में सामग्री प्रदाय की स्थिति में मूल देयक से 2% राशि की कटौती की जावेगी।
  • प्रदाय एजेंसी के द्वारा प्रदाय आदेश अनुसार एक बार में मांगपत्र अनुसार आवश्यक खाद्य सामग्री के पैकेट संबंधित संकुल केन्द्र तक अपने व्यय पर पहुँचाया जाएगा तथा संकुल केन्द्र से संबंधित शाला तक के लिये प्रदायित सामग्री के मूल्य की 1 प्रतिशत राशि संकुल समन्वयकों के खाते में प्रदाय एजेंसी द्वारा प्रतिमाह जमा की जायेगी।
  • संकुल समन्वयक के द्वारा प्राप्त राशि का भुगतान करते हुये लेखा संधारित किया जायेगा।

अभिलेखों का संधारण

  • योजना अंतर्गत प्रदायित खाद्य सामग्री की मात्रा एवं उपयोग किए जाने की मात्रा, वितरण दिवस, लाभान्वित विद्यार्थियों का नाम इत्यादि विवरण शाला स्तर पर संधारित किया जाएगा।
  • इसी प्रकार संकुल स्तर पर तथा विकासखण्ड स्तर पर प्रदायित सामग्री की मात्रा, प्राप्ति तिथि, पैकेट पर अंकित बैच नम्बर, उत्पादन तिथि, संकुल/शाला में प्रेषित किए जाने की तिथि आदि का विवरण, प्राप्तकर्ता का नाम आदि संधारित किया जाएगा तथा विकास खण्ड स्तर से प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम के समान आनलाईन प्रविष्टि की जाएगी।
  • जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा यह समस्त विवरण एकीकृत रूप सेआगामी माह की 10 तारीख के पूर्व संचालनालय को प्रेषित किया जाएगा।

भुगतान व्यवस्था

  • प्रदाय एजेंसी के द्वारा प्रदायित सामग्री की पावती के रूप में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी / संकुल प्रभारी से चालान की 4 प्रतियों में हस्ताक्षर कर प्राप्त करेगी।
  • एक प्रति संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/संकुल केन्द्र प्रभारी को, एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को तथा एक प्रति अपने देयक के साथ संचालनालय को प्रस्तुत करेगी तथा एक प्रति स्वयं के अभिलेख हेतु संधारित कर सकेंगी।
  • प्रदाय एजेंसी द्वारा चालान की प्रतियों के साथ देयक तीन प्रतियों में आयुक्त/संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, नया रायपुर के नाम से प्रस्तुत किया जाएगा।
  • देयक के साथ उस बैच के प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा।
  • संचालनालय के प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना शाखा के द्वारा विकास खण्ड स्तर से आन लाईन प्रविष्टि तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रेषित जानकारी से सत्यापन के पश्चात देयक का भुगतान किया जाएगा।

योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

  • योजना के सफलतापूर्वक संचालन के संबंध में समस्त व्यवस्थाएँ यथा सामग्री के पैकेट का सुरक्षित भण्डारण, परिवहन एवं उपयोग संबंधी आनुषांगिक व्यवस्थाएँ जिला स्तर से की जाएंगी।
  • जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा मनोनित अधिकारी होंगे।
  • यह समिति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा गुणवत्ता से जुड़े विषयों पर समीक्षा कर योजना संचालन में आने वाली कठिनाईयों के त्वरित निराकरण हेतु समुचित निर्देश देगी।

योजना का प्रचार-प्रसार

  • विभाग द्वारा इस नवाचार का प्रचार-प्रसार जनसंपर्क विभाग के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा, स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार के माध्यम से तथा दीवार लेखन आदि के द्वारा किया जावेगा।
  • विभाग के द्वारा पत्रों के माध्यम से योजना की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों को दी जाये।

MDM Nutritional Supplements

  1. सुगंधित सोया मिल्क,
  2. फोर्टिफाईड बिस्किट,
  3. प्रोटीन क्रंच,
  4. फोर्टिफाईड दाल,
  5. फोर्टिफाईड चिक्की/बार/लड्डू,
  6. फोर्टिफाईड सोयाबडी/मिलेट सोयाबड़ी/ मोरेंगा सोयाबड़ी,
  7. फोर्टिफाईड सोया चिवडा,
  8. फोर्टिफाईड सोया पंजीरी,
  9. इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक
  10. मिलेट खिचडी प्रीमिक्स,
  11. रागी पास्ता,
  12. मिलेट पोहा,
  13. मिलेट इडली प्रीमिक्स,
  14. मिलेट दोसा प्रीमिक्स,
  15. मिलेट चिला प्रीमिक्स,
  16. मिलेट उपमा प्रीमिक्स,
  17. मिलेट हलवा प्रीमिक्स
पूरक पोषण आहार MDM Nutritional Supplements
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