शाला के प्रभार के संबंध में आदेश निर्देश[Incharge Of The School]

5,663

Incharge Of The School : शाला के प्रभार के संबंध में

शाला के प्रभार के संबंध में आदेश निर्देश[Incharge Of The School]

Incharge Of The School शाला के प्रभार के संबंध में
Incharge Of The School शाला के प्रभार के संबंध में

प्रभार संबंधी JD रायपुर का आदेश-

  • जिले के प्राथमिक शाला / पूर्व माध्यमिक शाला / हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी के प्राचार्य / प्रधान पाठक का पद कई कारणों से रिक्त होते है|
  • रिक्तता की स्थिति में शाला का प्रभार किसी कनिष्ठ कर्मचारी / अधिकारी को सौंप दिया जाता है।
  • शाला का प्रभार इस प्रकार से कनिष्ठ कर्मचारी / अधिकारी को सौंपना नियमानुसार सही नहीं है ।
  • इस संबंध में JD रायपुर का निर्देश है कि नियामानुसार उस शाला के वरिष्ठ कर्मचारी को ही प्रभार दिया जायें।
  • इसके बाद भी यदि किसी कनिष्ठ कर्मचारी को संस्था का प्रभार दिया जाता है तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने संबंधी निर्देश हैं ।

प्रभार संबंधी स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश-

शाला के वरिष्ठ को प्रभार संबंधी
JD रायपुर का आदेश
Open
Incharge Of The School
  • राज्य के प्राथमिक शाला / पूर्व माध्यमिक शाला/हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी के प्राचार्य / प्रधान पाठक का पद कई कारणों से रिक्त होते है|
  • शालाओं में प्राचार्य / प्रधान पाठक के अवकाश पर होने या मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में शाला का अस्थायी प्रभार सौंपने के निर्देश है ।
  • हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्राचार्य के अवकाश पर अथवा मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में (आहरण संवितरण के कार्य को छोड़कर) स्कूल में पदस्थ वरिष्ठतम व्याख्याता [नियमित अथवा पंचायत (मौजूदा एल.बी.संवर्ग)] को प्रभार दिया जाए ।
  • इसी प्रकार पूर्व माध्यमिक शालाओं में प्रधान पाठक के अवकाश पर अथवा मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में शाला में पदस्थ वरिष्ठतम शिक्षक [नियमित अथवा पंचायत (मौजूदा एल.बी.संवर्ग)] को प्रभार दिया जाए |
  • प्राथमिक शालाओं में प्रधान पाठक के अवकाश पर अथवा मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में शाला में पदस्थ वरिष्ठतम सहायक शिक्षक [नियमित अथवा पंचायत (मौजूदा एल.बी.संवर्ग)] को प्रभार दिया जाए ।
शाला के वरिष्ठ को प्रभार संबंधी
स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश
Open
Incharge Of The School

प्रभार संबंधी सामान्य प्रशासन का आदेश-

  • राज्य के कई विभागों में रिक्त वरिष्ठ पदों का चालू प्रभार संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना किसी युक्तियुक्त प्रशासकीय कारण से बाईपास करते हुए कनिष्ठ अधिकारियों को सौपा दिया जाता है।
  • सामान्य प्रशास विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि जिन विभागों में इस तरह के कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ पदों के प्रभार में हैं, उन्हें प्रशासकीय विभाग / विभागाध्यक्ष द्वारा तत्काल भारमुक्त किया जाकर वरिष्ठ एवं योग्य अधिकारियों को ही प्रभार दिया जाए।
  • निर्देश है कि स्थानांतरण नीति के तहत विभागों में किए जाने वाले स्थानांतरणों के दौरान उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसके लिए संबंधित विभागीय सचिव जिम्मेदार होंगे।
शाला के वरिष्ठ को प्रभार संबंधी
सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश
Open
Incharge Of The School

Download

प्रभार संबंधी स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश-

  • हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्राचार्य के अवकाश अथवा मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में (आहरण संवितरण के कार्य को छोड़कर) स्कूल में पदस्थ वरिष्ठतम नियमित व्याख्याता को प्राचार्य का प्रभार दिया जाए
  • नियमित व्याख्याता उपलब्ध न होने की दशा में ही वरिष्ठतम व्याख्याता (पंचायत) को प्रभार दिया जाए।
  • मौजूदा समय में पंचायत संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन हो गया है तों नियमित या एल.बी.संवर्ग में जो वरिष्ठ है प्रभार उनको सौपने संबंधी आदेश हैं |
  • लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश दिनाँक 29-01-2020 नीचे दिया गया है |
  • जिसमें नियमित या एल.बी.संवर्ग में जो वरिष्ठ है प्रभार उनको सौपने संबंधी आदेश है |
शाला के वरिष्ठ को प्रभार संबंधी
स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश
Open
Incharge Of The School

प्रभार संबंधी लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश-

  • एकीकृत विद्यालय परिसर जहां 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित हैं|
  • ऐसे विद्यालय में प्राचार्य के पद रिक्तता की स्थिती में द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद एवं समान वेतनमान होने के कारण नियमित व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.) अथवा प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला) में से वरिष्ठतम को संस्था का प्रभार दिया जाय।
शाला के वरिष्ठ को प्रभार संबंधी
लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश
Open
Incharge Of The School

Follow us – Edudepart.com

Get real time updates directly on you device, subscribe now.