CG e District – Domicile Certificate : मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कैसे करें ?

CG e District – Domicile Certificate छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन

छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदनCG e District के माध्यम से छत्तीसगढ़ निवासी हेतु मूल निवास प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन तथा प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की जाती है CG e District पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे आय, जाति, निवास को मिलाकर कुल 87 प्रकार की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है ।

इस प्रकार CG e District राज्य में इ – गवर्नेंस को स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । CG e District के माध्यम से राज्य अपने निवासी हेतु प्रमुख सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान कर गुड गवर्नेंस का परिचय दे रहा है जिसमें निश्चित तय समय सीमा में के अंदर प्रकरण का निराकरण होता है जो राज्य में फैले भ्रष्टाचार में कमी लाने में अति सहायक है ।

मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन भी CG e District पोर्टल के माध्यम से किया जाता है जिसके लिए सर्प्रथम आपको नागरिक पंजीयन करना होता है यूजर रजिस्ट्रेशन की बिना आप cg e District द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं इसलिए सबसे पहले आपको यूजर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए यूजर रजिस्ट्रेशनएवं CG e District द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें

मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज – छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन

STEP 1: मूल निवास प्रमाण पत्र पंजीयन के लिए CG e District पोर्टल पर जाना होगा विजिट करने के लिए यहाँ क्लिक करें |अब लॉगिन सेक्शन में नागरिक टैब पर क्लिक करें|

CG e District
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STEP 2:  लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें यदि लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहाँ क्लिक करें

CG e District
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STEP 3: अब दी हुयी सेवाओं में से आय प्रमाण पत्रके लिए आवेदन को सूची में ढूंढें जो की 9वें पेज में है अब मूल निवास प्रमाण पत्र के सामने ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें ।

CG-e-District
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STEP 4: अब दिए हुए निर्देशों एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूची को देखें और पढ़ें तथा निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ें और आवेदक की बुनियादी जानकारी को दर्ज करें|

CG e District - Domicile Certificate : मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कैसे करें ?

STEP 5: बुनियादी जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदन फॉर्म में सभी जरुरी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें किसी भी जानकारी या तथ्यों को गलत दर्ज करने की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे । जानकारी दर्ज करने के पश्चात फॉर्म को सेव करते हुए प्रक्रिया को पूर्ण करें तथा भुगतान करें । मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु अधिकतम 15 दिवस का समय तय किया गया है तय समय सीमा के अंदर प्रमाण पत्र पोर्टल में प्राप्त कर सकेंगे ।

CG E District की सेवाओं हेतु पंजीयन

सेवाओं हेतु पंजीयन कैसे करें ?

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