परविक्षा अवधि में अवकाश के नियम [Probation period Leave]

परविक्षा अवधि में अवकाश आदेश

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Probation period Leave

परविक्षा अवधि अवकाश नियमावली [Probation period Leave]

  • किसी परिविक्षाधीन को इन नियमों के अधीन सभी प्रकार के अवकाश की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे कि वह परिवीक्षा के बजाय स्थाई पद पर कार्यरत को रहती है।
  • यदि किसी परिविक्षाधीन कर्मचारी की सेवाएँ किसी कारणों से समाप्त किया जाना प्रस्तावित है तब उसको स्वीकृत अवकाश निम्न अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • उस तिथि के बाद जिस तिथि तक परिविक्षाधीन अवधि पहले से स्वीकृत है अथवा बढ़ाई गई अवधि समाप्त होती है,
  • किसी ऐसी पुर्वतर तिथि के पश्चात् जिसमें उसे नियुक्त करने वाले सक्षम् प्राधिकारी के आदेश द्वारा उसकी सेवाएँ समाप्त की गई है।
  • किसी प्रशिक्षु को निम्नानुसार अवकाश की पात्रता होगी-
    • चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश,
    • अर्द्धवेतन के समान वेतन पर उस अवधि के लिए जो प्रशिक्षुता के किसी वर्ष में एक माह से अधिक न हो।
  • नियम 31 के अधीन असाधारण अवकाश।
परविक्षा अवधि अवकाश Probation period Leave
परविक्षा अवधि अवकाश Probation period Leave

अवकाश संबंधी अन्य आदेश निर्देश

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