संविलियन पश्चात पदोन्नति कैसे और कब होगी।[Teacher Recruitment Rules-2019 ]

Teacher Recruitment Rules : 1 जुलाई 2018 से संविलियन के पश्चात अब शिक्षकों की पदोन्नति शिक्षा विभाग में होगी जिसके लिये भर्ती नियम राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

पोस्ट विवरण

संविलियन पश्चात पदोन्नति कैसे और कब होगी।[Teacher Recruitment Rules-2019 ]

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती व पदोन्नति नियम:-

ये नियम छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा(शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम-2019 के नाम से जाना जायेगा।

शिक्षक भर्ती व पदोन्नति नियम-2019 राजपत्रClick Here
शिक्षक भर्ती व पदोन्नति नियम-2019 राजपत्र(संसोधन)Click Here
शिक्षक भर्ती व पदोन्नति नियम-2003Click Here
संशोधित शिक्षक भर्ती व पदोन्नति नियम-2003Click Here
Teacher Recruitment Rules

भर्ती व पदोन्नति नियम में संसोधन:-

शिक्षक भर्ती व पदोन्नति नियम 2019 में दिनाँक 11 जुलाई 2023 को संसोधन कर शिक्षक पद के लिये विषय बंधन को ख़त्म कर दिया गया है । अब शिक्षक पद में विषयवार भर्ती नहीं होगी । कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश के बाद विभाग द्वारा इस संबंध में में संसोधन की बात कही गयी है जिसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है ।

शिक्षक भर्ती व पदोन्नति नियम-2019 राजपत्र(संसोधन)Click Here
Teacher Recruitment Rules

यह राजपत्र का वह अंश है जहाँ पर लिखा है कि भर्ती व पदोन्नति विषयवार होगी । पर अब संसोधन के बाद विषय की बाध्यता ख़त्म कर दी गयी है ।

Teacher Recruitment Rules
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इसी राजपत्र के मुख्य बिन्दुओं के माध्यम से जानेंगे कि अब शिक्षकों की पदोन्नति कैसे होगी साथ ही वर्तमान में संविलियन पश्चात शिक्षा विभाग में आये शिक्षकों कि लिये क्या कुछ प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती व पदोन्नति नियम किस वर्ग पर लागू होगा:-

  • राज्य की शासकीय शालाओं में अध्यापन कार्य के प्रयोजन हेतु नियुक्त ई-संवर्ग, टी-संवर्ग, ई (एल.बी.) और टी (एल.बी) संवर्ग के शिक्षक।

जो संविलियन के पहले पंचायत विभाग में निम्न नामों से जाने जाते थे :-

  • व्याख्याता (पंचायत) / व्याख्याता (नगरीय निकाय)
  • शिक्षक (पंचायत) / शिक्षक (नगरीय निकाय) एवं
  • सहायक शिक्षक (पंचायत) / सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय )

भर्ती व पदोन्नति नियम की प्रक्रिया :-

  • पदोन्नति के लिए विभाग द्वारा एक समिति गठित की जाएगी।
  • पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार होगी।
  • शासन द्वारा विहित आहरण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति होगी।

शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती का तरीका :-

चुँकि शिक्षा विभाग में पहले से ही भर्ती व पदोन्नति नियम बने हुये हैं अब इसमें एल.बी. संवर्ग के शिक्षक भी शामिल हो गये हैं तो शिक्षा विभाग के रिक्त पदों में नियुक्ति इन 3 तरीके से होगी।

  1. सीधी भर्ती द्वारा
  2. प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा
  3. पदोन्नति द्वारा

01.सीधी भर्ती द्वारा :- सीधी भर्ती के द्वारा हर वर्ग के लिये कुछ पद सुरक्षित रहेंगे जिसका विवरण निचे सारणी में दिया गया है। जिसके लिये विभाग द्वारा “सीमित विभागीय परीक्षा” आयोजित की जायेगी जिसके माध्यम से होगी संबंधित पद में शिक्षकों की सीधी भर्ती। जिसमें राज्य की शासकीय शालाओं के ई-संवर्ग, टी-संवर्ग, ई (एल.बी.) और टी (एल.बी.) संवर्ग के शिक्षक शामिल हो सकते हैं।

02.प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा :- किसी शासकीय व्यक्ति को उसके मूल विभाग से अन्य किसी विभाग में समान पद या उच्‍च पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। एक विभाग से दूसरे विभाग में नियुक्ति को प्रतिनियुक्ति कहा जाता है। शिक्षा विभाग में इसके लिये कुछ पदों को सुरक्षित रखा गया है जो प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण के माध्यम से भरे जायेंगे।

03.पदोन्नति द्वारा :- शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को पदोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं। अब चुँकि एल.बी.संवर्ग भी शिक्षा विभाग में शामिल हो चुके हैं तो नियमित शिक्षकों के साथ एल.बी.संवर्ग के शिक्षकों के लिये भी पदोें की संख्या सुरक्षित रहेगी । जिसके बारे में आगे विस्तार से बताया गया है।

पदोन्नति के लिये पदों के प्रतिशत का निर्धारण :-

शिक्षा विभाग में पदोन्नति के लिये विभिन्न वर्गवार पदों का आबंटन किया गया है और यहाँ हम उन्ही पदों के बारे मे बता रहे जिन पदों पर शिक्षक(एल.बी.)संवर्ग की पदोन्नति हो सकती है जो इस प्रकार होगा:-

व्याख्याता से प्राचार्य पद पर पदोन्नति :-

सीधी भर्ती द्वारा:- कुल पदों के 10% पदों को व्याख्याता (पंचायत /नगरीय निकाय) में कार्यरत व्याख्याता की सीमित परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे ।

उदाहरण के लिए :- यदि कुल 100 पदों पर पदोन्नति होनी है तो 10 पद सीमित परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे।

व्याख्याता पदोन्नति द्वारा :-सीधी भर्ती पश्चात 65% पदों को व्याख्याताओं की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे जिसमें 70% पद ई/टी-संवर्ग के व्याख्याताओं से तथा 30% ई/टी-एल.बी.संवर्ग के व्याख्याताओं के लिये होंगे।

उदाहरण के लिए :- यदि कुल 100 पदों पर पदोन्नती होनी है तो 10 पद तो सीमित परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे। उसके बचे 90 पदों में से 65 पद का 70% यानी 45 पद ई-संवर्ग से व 30% यानी 20 पद एल.बी.सवर्ग से भरे जायेंगे।

प्रधान पाठक पदोन्नति द्वारा :- बाकि बचे 25% पदों को प्रधान पाठक माध्यमिक (पूर्व माध्यमिक शाला) की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे जिसमें 70% पदों को ई/टी-संवर्ग के प्रधान पाठक तथा 30% पदों को ई/टी-एल.बी.संवर्ग के प्रधान पाठक द्वारा भरे जायेंगे। चुँकि अभी एल.बी.संवर्ग के शिक्षकों का प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति एक बार भी नहीं हुआ है तो जिस भी समय प्रधान पाठक पद पर होगी तो ये नियम उन पर लागू होगा।

उदाहरण के लिए :- यदि कुल 100 पदों पर पदोन्नति होनी है तो 10 पद तो सीमित परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे। उसके बाद बचे 90 पदों में से 65 पद का 70% यानी 45 पद ई-संवर्ग से व 30% यानी 20 पद एल.बी.संवर्ग से भरे जायेंगे। उसके बाद बचे 25 पदों का 70% यानि 17 पद ई-संवर्ग प्रधान पाठक से तथा 30% यानी 8 पद एल.बी.सवर्ग के प्रधान पाठक से भरे जायेंगे।

शिक्षक/प्रधान पाठक(मिडिल) से व्याख्याता पद पर पदोन्नति :-

सीधी भर्ती द्वारा:- कुल पदों के 50% पदों को सीधी भर्ती के द्वारा भरे जायेंगे। जिसके लिये शासन द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापम के माध्यम से की जायेगी जिसके द्वारा नई नियुक्ति दी जायेगी।

शिक्षक/प्रधान पाठक(मिडिल)पदोन्नति द्वारा :- बाकि के 50% पदों में से 50% शिक्षक/प्रधान(मिडिल) ई-संवर्ग की पदोन्नति द्वारा तथा 50% शिक्षक/प्रधान(मिडिल) एल.बी.संवर्ग द्वारा जायेंगे । यदि ई/टी-संवर्ग में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो पदों को ई/टी-एल.बी.संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे । चुँकि अभी एल.बी.संवर्ग के शिक्षकों का प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति एक बार भी नहीं हुआ है तो जिस भी समय प्रधान पाठक पद पर होगी तो ये नियम उन पर लागू होगा।

शिक्षक/प्रधान पाठक(प्राथमिक) से प्रधान पाठक(मिडिल) पद पर पदोन्नति :-

शिक्षक/प्रधान पाठक(प्राथमिक)पदोन्नति द्वारा :-कुल पदों के 50% ई/टी-संवर्ग के शिक्षक/प्रधान पाठक(प्राथमिक) पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे एवं 50% ई/टी-एल.बी.संवर्ग के शिक्षक/प्रधान पाठक(प्राथमिक) पदोन्नति से भरे जायेंगे। चुँकि अभी एल.बी.संवर्ग के शिक्षकों का प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति एक बार हो चूका है तो अब जब भी प्रधान पाठक(मिडिल) पद पर पदोन्नति होगी तो ये नियम उन पर लागू होगा।

सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर पदोन्नति :-

सीधी भर्ती द्वारा:- कुल पदों के 50% पदों को सीधी भर्ती के द्वारा भरे जायेंगे। जिसके लिये शासन द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापम के माध्यम से की जायेगी जिसके द्वारा नई नियुक्ति दी जायेगी।

सहायक शिक्षक पदोन्नति द्वारा :- बाकि के 50% पदों में से 50% सहायक शिक्षक ई-संवर्ग की पदोन्नति द्वारा तथा 50% सहायक शिक्षक-एल.बी.संवर्ग द्वारा किये जायेंगे ।

सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक(प्राथमिक) पद पर पदोन्नति :-

सहायक शिक्षक पदोन्नति द्वारा :-प्रधान पाठक(प्राथमिक) के कुल पदों पर पदोन्नति, सहायक शिक्षक की 100% पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

सहायक शिक्षक की नियुक्ति :-

सीधी भर्ती द्वारा:- शासन द्वारा स्वीकृत सभी पदों को सीधी भर्ती के द्वारा भरा जायेगा । जिसके लिये शासन द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापम के माध्यम से की जायेगी जिसके द्वारा नई नियुक्ति दी जायेगी।

क्रमांकपद जिससे पदोन्नति होनी है पद हेतु न्युनतम अनुभव की अवधि पद जिस पर पदोन्नति होनी है
01.सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित) 05प्रधान पाठक(प्राथमिक शाला)
02.सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित+स्नातक)05शिक्षक
03.शिक्षक / प्रधान पाठक(प्राथमिक शाला)05प्रधान पाठक(उच्च प्राथमिक शाला)
04.शिक्षक / प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला+स्नातकोत्तर)05व्याख्याता
05.सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी05विकासखंड शिक्षा अधिकारी
06.व्याख्याता/प्रधान पाठक(मिडिल)05प्राचार्य
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सहायक शिक्षक (विज्ञान/प्रयोगशाला) की नियुक्ति :-

सीधी भर्ती द्वारा:- शासन द्वारा स्विकृत सभी पदों को सीधी भर्ती के द्वारा भरा जायेगा । जिसके लिये शासन द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापम के माध्यम से की जायेगी जिसके द्वारा नई नियुक्ति दी जायेगी।

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