इस पोस्ट में आपको असुरक्षित धंधा में लगे परिवारों के बच्चों की छात्रवृत्ति के बारे में सामान्य जानकारी दी जाएगी।
अस्वच्छ धंधा में लगे परिवारों के बच्चों की छात्रवृत्ति की क्या है पात्रता आईये जानें –
अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति जाति के आधार पर देय नहीं है अपितु व्यवसाय आधारित है। पहली से दसवीं तक के गैर छात्रावासी विद्यार्थी को प्रतिमाह 110 रुपए, 10 महीने के लिए 1100 रुपए और तदर्थ अनुदान 750 रुपए देय होगा। छात्रावासी तीसरी से 10वीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 700 रुपए, 10 महीने के लिए 7000 रुपए और तदर्थ अनुदान 1000 रुपए देय होगा।

छात्रवृत्ति की पात्रता
भारत शासन की गाईड लाईन अनुसार निम्नानुसार अस्वच्छ परिवारों के बच्चों को इस छात्रवृत्ति की पात्रता है-
1 शुष्क शौचालयों से मैला सफाई कार्य (Scavanging)
2 मरे जानवर का चमड़ा निकालना (Flayers)
३. चमड़ों की रंगाई व शोधन (Tanners)
4. कचरा बिनने का कार्य (Waste picking / Calecting)
व्यवसाय प्रमाण पत्र की शर्तें
- अस्वच्छ धंधा में लगे लोगों का व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी, जिलाध्यक्ष, अतिरिक्त जिलाध्यक्ष, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा प्रमाणित हो।
- प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- केवल उतीर्ण विद्यार्थियों को देय होगी।
- अस्वच्छ या छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा लागू अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- अस्वच्छ वृत्ति में आय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है।
संबंधित आदेश की छाया प्रति नीचे दी गई है

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