छत्तीसगढ़ के जिला धमतरी से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ शासकीय सेवकों को 07 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (Extra Casual Leave) प्रदान किया जाएगा। यह आदेश जिला शिक्षा अधिकारी, धमतरी द्वारा ज्ञापन क्रमांक स्था.02/जि.शि.अ. १७९५ के माध्यम से दिनांक 09/09/2026 को जारी किया गया है।
यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 314/1103/1(3)/81 दिनांक 25.07.1984 एवं ज्ञापन क्रमांक सी-3/41/83/321 दिनांक 11.01.1984 में निहित प्रावधानों के अनुपालन में जारी किया गया है।
किसे मिलेगा यह अतिरिक्त अवकाश?
अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ समस्त श्रेणी के शासकीय सेवकों को सामान्य रूप से मिलने वाले आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त 07 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।
अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की मुख्य शर्तें
इस अतिरिक्त अवकाश का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है:
- स्वीकृति प्राधिकारी: अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए सामान्यतः पूर्ववत् सक्षम अधिकारी ही सक्षम होंगे।
- गणना प्रक्रिया: अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की गणना सामान्य आकस्मिक अवकाश के समान ही कैलेण्डर वर्ष में की जाएगी।
- न्यूनतम सेवा अवधि: अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का लाभ शासकीय सेवकों को तभी प्राप्त होगा जब उन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों में कम से कम 06 माह की सेवा पूर्ण कर ली हो।
- निवास स्थान की दूरी: उक्त अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो अपने निवास स्थान से कम से कम 20 कि.मी. की दूरी पर नियुक्त हों।
आदेश की प्रति किन्हें भेजी गई?
इस ज्ञापन की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सादर सूचनार्थ प्रेषित की गई है:
- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
- कलेक्टर, जिला धमतरी (छ.ग.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी (छ.ग.)
- संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, रायपुर (छ.ग.)
इसके अलावा, यह आदेश विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड नगरी) तथा सर्व प्राचार्य/आहरण एवं सवितरण अधिकारी, शास. हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल, विकासखण्ड– नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.) को भी प्रेषित किया गया है।
निष्कर्ष
यह आदेश अनुसूचित क्षेत्रों में तैनात शासकीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है, जो उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा देने के दौरान अतिरिक्त अवकाश का लाभ प्रदान करता है। यह कदम प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के कल्याण और प्रोत्साहन की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।
Source: https://drive.google.com/file/d/1AZnA-2zR9g0zdOgsSpeohcnvkQkZ1xtx/view?usp=sharing
नोट: यह ब्लॉग उपलब्ध कराए गए आधिकारिक ज्ञापन (PDF) के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई से पहले संबंधित विभाग से आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें।


![अदेय अवकाश [Leave Not Due] अदेय-अवकाश](https://edudepart.com/wp-content/uploads/2022/10/अदेय-अवकाश.jpg)