OPS लागू होने पर शासकीय सेवक की मृत्यु/अशक्तता में पेंशन का भुगतान।

OPS लागू होने पर शासकीय सेवक की मृत्यु/अशक्तता में पेंशन का भुगतान।

वित्त विभाग द्वारा दिनांक 01-11-2004 से 31-03-2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा NPS में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है। उक्त अवधि में मृतक शासकीय सेवक के मामलों में मृतक के परिवार पेंशन हेतु पात्र नॉमिनी के द्वारा विकल्प प्राप्त करने एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है |

OPS में मृत्यु/अशक्तता पर पेंशन निर्देश:-

OPS में पेंशन का भुगतान संबंधी निर्देश 28-08-2023Click Here
OPS लागु होने के चलते NPS बंद करने संबंधीClick Here
OPS लागु होने के चलते NPS बंद करने संबंधीClick Here
OPS लागु होने के चलते NPS आहरण पर रोक संबंधीClick Here

OPS में मृत्यु/अशक्तता पर पेंशन के लिये क्या करना होगा:-

  1. पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवक / मृतक शासकीय सेवक के मामलों में मृतक के परिवार पेंशन हेतु पात्र नॉमिनी से कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विकल्प एवं राशि के समायोजन हेतु सहमति पत्र प्राप्त किया जाएगा।
  2. यह विकल्प प्रस्तुत करने वाले शासकीय कर्मचारी के द्वारा PRAN खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि का पृथक-पृथक चालान शासकीय कोष में जमा करना होगा ।
  3. उक्त राशि के चालान की प्रति प्राप्त करने के बाद ही पेंशन प्रकरण तैयार करने की कार्यवाही की जाएगी।

OPS में मृत्यु/अशक्तता पर पेंशन की प्रक्रिया:-

पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर मृत्यु / अशक्तता के प्रकरण में परिवार पेंशन / अशक्त पेंशन का भुगतान एवं NPS के अंतर्गत PRAN खाते से राशि आहरण की प्रक्रिया-

स्थिति 01-PRAN में जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया हो-

  • ऐसे कर्मचारी / नॉमिनी जिन्हें PRAN में जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें PRAN में जमा संपूर्ण राशि संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन के चालू खाते में ट्रस्टी बैंक से वापस प्राप्त किया जायेगा।
    • ट्रस्टी बैंक– ट्रस्टी बैंक वार्षिकी सेवा प्रदाताओं एवम नोडल कार्यालयों के मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। यह सभी नोडल कार्यालयों से NPS फंड प्राप्त करता है और परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार इसे वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को स्थानांतरित करता है।
  • इस हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला कोषालय अधिकारी के माध्यम से NSDL द्वारा निर्धारित एनेक्जर-1 तथा एक्जर – II मे अनापत्ति प्रमाण पत्र भर कर संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रेषित किया जायेगा।
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  • उक्त ट्रस्टी बैंक से प्राप्त कुल कार्पस राशि में से शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित शासन का लाभांश पृथक-पृथक चालान के माध्यम से संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन के द्वारा निर्धारित मद में जमा किया जावेगा तथा अभिदाता का अंशदान एवं उस पर उपार्जित लाभांश संबंधित शासकीय सेवक / नॉमिनी के बैंक खाते में जमा किया जावेगा।
  • शासन को वापसी योग्य राशि संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा शासकीय कोष में जमा किये जाने के उपरांत ही परिवार / अशक्त पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किया जावेगा ।
  • यदि शासकीय सेवक अथवा मृत शासकीय सेवकों के मामले में नॉमिनी द्वारा NPS अंतर्गत बने रहने का विकल्प दिया जाता है तो NSDL से संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के खाते में प्राप्त संपूर्ण राशि शासकीय सेवक अथवा मृत शासकीय सेवकों के मामले में नॉमिनी को वापस किया जायेगा ।

स्थिति 02-PRAN में जमा राशि का आहरण कर लिया गया हो-

  • PRAN खाते में कुल जमा राशि 5 लाख के बराबर या उससे कम होने पर कर्मचारी / नॉमिनी के द्वारा PRAN में जमा पूर्ण राशि का आहरण कर लिया गया है तो
  • ऐसे मामले में कुल भुगतान राशि में से शासकीय अंशदान तथा उस पर अर्जित शासन का लाभांश पृथक-पृथक चालान के माध्यम से संबंधित शासकीय सेवक / नॉमिनी के द्वारा शासकीय कोष में जमा करना होगा।
  • शासन को वापसी योग्य राशि कर्मचारी / नॉमिनी के द्वारा शासकीय कोष में वापस जमा किये जाने के उपरांत ही परिवार / अशक्त पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किया जायेगा।

स्थिति 03-PRAN में जमा राशि से Annuity क्रय से पेंशन निर्धारण कर लिया गया हो-

  • ऐसे प्रकरण जिसमें कर्मचारी / नॉमिनी के द्वारा PRAN में कुल जमा राशि का 20% एकमुश्त आहरण कर लिया गया है एवं 80% राशि का वार्षिकी क्रय किया गया हो तो,
  • ऐसे प्रकरणों में कुल भुगतान राशि ( 80% वार्षिकी एवं 20% एकमुश्क्त आहरण ) में से शासकीय अंशदान तथा उस पर अर्जित शासन का लाभांश पृथक-पृथक चालान के माध्यम से संबंधित शासकीय सेवक / नॉमिनी के द्वारा अनिवार्यतः शासकीय कोष में जमा करना होगा।
  • शासन को वापसी योग्य राशि कर्मचारी / नॉमिनी के द्वारा शासकीय कोष में वापस जमा किये जाने के उपरांत ही परिवार / अशक्त पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किया जायेगा।

स्थिति 04-PRAN में जमा राशि से एकमुश्त भुगतान हुआ हो पर Annuity क्रय नहीं किया गया हो-

  • ऐसे प्रकरण जिसमें कर्मचारी / नॉमिनी के द्वारा PRAN में जमा कुल राशि का 20% तक एकमुश्त आहरण कर लिया गया हो,
  • आहरण पश्चात शेष राशि का वार्षिकी क्रय नहीं किया गया हो तो,
  • ऐसे प्रकरणों में शेष राशि संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन के चालू खाते में ट्रस्टी बैंक से वापस प्राप्त किया जायेगा।
  • ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी/नॉमिनी द्वारा 20% राशि के आहरण दिनांक को PRAN में कुल जमा राशि का 50% अर्थात् PRAN में कुल जमा नियोक्ता अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ की राशि चालान के माध्यम से संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा शासन के प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
  • समायोजन पश्चात शेष राशि संबंधित कर्मचारी / नॉमिनी के बैंक खाते में जमा किया जायेगा।
  • शासन को वापसी योग्य राशि का संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा वापस किये जाने के उपरांत ही परिवार/अशक्त पेंशन भुगतान आदेश (PPO ) जारी किया जावेगा ।

स्थिति 05-यदि कर्मचारी द्वारा शासन को देय राशि अत्यधिक हो-

ऐसे प्रकरण जिसमें कर्मचारी द्वारा शासन को देय राशि अत्यधिक है, ऐसी स्थिति में शासन के पक्ष में देय राशि शासकीय सेवक के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर निम्न माध्यमों से राशि का समायोजन किया जा सकेगा ।

  1. अवकाश नगदीकरण
  2. सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान
  3. समूह बीमा योजना ।

शासकीय अंशदान एवं लाभांश कहाँ जमा करना होगा-

PRAN खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक उपार्जित लाभांश को निम्नलिखित लेखा शीर्ष में पृथक-पृथक चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा करना होगा-

  1. एन.पी.एस. के अंतर्गत प्राप्त शासन का अंशदान-
    • मुख्य लेखाशीर्ष 8229 विकास और कल्याण निधि
    • लघु लेखाशीर्ष – 200 – अन्य विकास और कल्याण निधि
    • योजना क्रमांक- 0088 पेंशन निधि
  2. एन.पी.एस. के अंतर्गत प्राप्त शासकीय अंशदान पर प्राप्त लाभांश –
    • मुख्य लेखाशीर्ष – 8229 – विकास और कल्याण निधि
    • लघु लेखाशीर्ष अन्य विकास और कल्याण – 200 – निधि
    • योजना क्रमांक – 0667 – शासकीय अंशदान (NPS) पर प्राप्त लाभांश

इन निर्देशों के अंतर्गत ही पेंशन की पात्रता होगी | कर्मचारी / नॉमिनी के द्वारा शासन को वापसी योग्य राशि का संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा वापस किये जाने के उपरांत ही परिवार/अशक्त पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जायेगा ।

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